बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (22 मई) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

गुरुवार, 22 मई 2014

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (22 मई)

28 मई को होगी जिला योजना समिति की बैठक
आगामी 28 मई को जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। म.प्र. शासन के वित्त, वाणिज्य कर एवं जल संसाधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक उक्त निर्धारित दिनांक को अपरान्ह 3 बजे से नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में प्रारंभ होगी। इस बैठक में बी.आर.जी.एफ. योजना, कृषि विभाग की योजनाओं, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पेयजल व्यवस्था तथा पुलिस विभाग के लिए विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय योजना पर चर्चा की जायेगी। जिला योजना समिति के सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए सूचना भेज दी गई है। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक में विभागीय योजनाओं की अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिये है। 

राज्य महिला आयोग की सदस्यों का 24 मई को बालाघाट आगमन
म.प्र. राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती वंदना मड़ावी एवं सुश्री कविता पाटीदार का आगामी 24 मई को बालाघाट आगमन हो रहा है। महिला आयोग की सदस्य 24 मई को प्रात: जबलपुर से प्रस्थान करेंगी और प्रात: 10.30 बजे बालाघाट पहुंचेंगी। प्रात: 11.30 बजे से वे संयुक्त बैंच में प्रकरणों की सुनवाई करेंगी।  24 मई को बालाघाट में रात्री विश्राम करने के बाद वे 25 मई को दोपहर 12 बजे बालाघाट से मंडला के लिए प्रस्थान करेंगी। 

आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता के लिए 29 मई तक आवेदन पत्र आमंत्रित
एकीकृत बाल विकास परियोजना लालबर्रा के अंतर्गत ग्राम पाथरी के आंगनवाड़ी केन्द्र में कार्र्यकत्ता के रिक्त पद की पूर्ति के लिए इच्छुक महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र आगामी 29 मई तक कार्यालयीन समय में बाल विकास परियोजना कार्यालय लालबर्रा में प्रस्तुत किये जा सकते है। आवेदक महिला की आयु 01 जनवरी 2014 को 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए तथा उसे संबंधित ग्राम का निवासी होना चाहिए। आवेदक महिला को 12 वीं कक्षा पास होना चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना कार्यालय लालबर्रा से सम्पर्क किया जा सकता है। 

न्यायालय से दोष सिध्द होने पर शिक्षक अशोक उईके की सेवायें समाप्त
न्यायालय से भा.दं.सं. की विभिन्न धाराओं में दोष सिध्द होने एवं कठोर कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल के निर्देश पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने परसवाड़ा विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल लिंगा में पदस्थ सहायक शिक्षक अशोक उईके की सेवायें समाप्त कर उसे पद से पृथक करने के आदेश जारी कर दिये है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सत्येन्द्र मरकाम ने बताया कि परसवाड़ा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल लिंगा में सहायक शिक्षक विज्ञान श्री अशोक उईके के विरूध्द भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 474 के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायालय बालाघाट द्वारा शिक्षक अशोक उईके को दोषी पाया गया है और उसे क्रमश: 5 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष के कठोर कारावास 25 हजार रु. के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। न्यायालय द्वारा शिक्षक अशोक उईके के विरूध्द दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 22 मई 2013 से उसकी सेवायें समाप्त कर उसे पद से पृथक करने के आदेश जारी कर दिये गये है। 

मुख्यालय से गायब रहने पर दो पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस

जनपद पंचायत बिरसा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धनंजय मिश्रा ने ग्रामों में चल रहे निर्माण कार्यों एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान पूर्व सूचना होने के बाद भी दो ग्राम पंचायतों के सचिवों के गायब रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस किया है कि क्यों न उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मिश्रा ने मनरेगा के सहायक यंत्री एवं समग्र स्वच्छता अभियान के ब्लाक समन्वयक के साथ 21 मई को बिरसा विकासखंड की ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों एवं हितग्राही मूलक योजनाओं की मौके पर समीक्षा की। लेकिन ग्राम पंचायत रेलवाही के सचिव माखनलाल बिसेन एवं कचनारी के सचिव बलवंत कावरे पूर्व से सूचना होने के बाद भी अपने मुख्यालय से गायब मिले। जिसके कारण इन दोनों ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। मु.का.अ. श्री मिश्रा ने पंचायत सचिवों के इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाये। इन दोनों पंचायतों के सचिवों को 26 मई तक अपना स्पष्टीकरण पेश करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए इन सचिवों की सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। 

टंटया भील स्वरोजगार योजना में व्यवसाय के लिए दिया जायेगा अनुदान, जिले में 150 ईकाई का लक्ष्य
म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए टंटया भील स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों से आपेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र नवीन कलेक्ट्रेट भवन में आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सत्येन्द्र मरकाम ने बताया कि टंटया भील स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिले में 150 ईकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा को स्वरोजगार के लिए ईकाई लागत का 30 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रु. का अनुदान दिया जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जिले का मूल निवासी होने, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, 50 हजार रु. तक की योजना के लिए पांचवी कक्षा पास की अंकसूची, 50 हजार रु. से अधिक की योजना में कम से कम 10 वीं पास की अंकसूची, 18 से 40 वर्ष की आयु का प्रमाण पत्र, पूर्व में किसी अन्य योजना का लाभ न मिलने का शपथ पत्र और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था या सहकारी संस्था का डिफाल्टर नहीं होने का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पारंपरिक शिल्पियों एवं व्यवसायियों के लिए इस योजना में शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां आदिवासी विकास कार्यालय बालाघाट से आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकते है। 

तीन स्वास्थ्य कर्मियों की सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही अंतिम चरण में
  • 16 जून को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश

अपने नियत मुख्यालय से सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के तीन कर्मचारियों के विरूध्द उनकी सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही अंतिम चरण में है। इन कर्मचारियों को आगामी 16 जून को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने कहा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला ने बताया कि बिरसा विकासखंड में उप स्वास्थ्य केन्द्र अचानकपुर के स्वास्थ्य कार्र्यकत्ता मेहमूद रियाज खान, किरनापुर विकासखंड में उप स्वास्थ्य केन्द्र पिपलगांवकला के स्वास्थ्य कार्र्यकत्ता गेमराज मेश्राम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर के भृत्य संतोष कुमार लहारिया सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अपने नियत मुख्यालय से अनुपस्थित पाये गये थे। इन कर्मचारियों के विरूध्द विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी। विभागीय जांच में पाया गया कि इन कर्मचारियों ने अपनेर् कत्तव्यों में गंभीर लापरवाही बरती है और बिना अनुमति के मुख्यालय से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे है। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में इन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। शासन के निर्देशों के अनुरूप इन कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए एक अवसर दिया जाना है। डाक द्वारा सूचना भेज कर इन कर्मचारियों को उपस्थित होने कहा गया था। लेकिन इन कर्मचारियों के उल्लेखित पते पर वे नहीं मिले है और डाक वापस आ गई है। अब इन कर्मचारियों को आगामी 16 जून को शाम 5 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने कहा गया है। इन कर्मचारियों के 16 जून को उपस्थित नहीं होने पर उनकी सेवायें समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया जायेगा। 

मनरेगा में लक्ष्य से कम राशि व्यय करने पर 31 पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस
जनपद पंचायत बिरसा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धनंजय मिश्रा ने 31 ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के कार्यों में लक्ष्य के अनुरूप राशि व्यय नहीं करने पर क्यों न उनकी सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही की जाये। लक्ष्य से कम राशि व्यय करने के कारण इन ग्राम रोजगार सहायकों का 15 दिनों का मानदेय आनुपातिक रूप से काटना प्रस्तावित किया गया है। मु.का.अ. श्री मिश्रा ने बिरसा जनपद की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों को पूर्व में ही निर्देशित किया है कि वे जाब कार्ड धारकों को काम दिलाने के लिए उन्हें आबंटित लक्ष्य के अनुरूप का व्यय अनिवार्य रूप से करें। ग्राम रोजगार सहायकों की 19 मई को हुई बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत दुल्हापुर, गुदमा, दमोह, खुर्सीपार, बीजाटोला, मछुरदा, मंडई, अचानकपुर, डाबरी, पंडरिया, पल्हेरा, सलघट, करौंदाबेहरा, भंडारपुर, छपला, भीमलाट, सोनगुड्डा, जगला, रघोली, डोंगरिया, समनापुर, चौरिया, सालेवाड़ा, जमुनिया, कनिया, दड़ेकसा, बाहकल, सुंदरवाही, भूतना, गिडोरी एवं अजगरा के ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरूध्द अत्यंत कम राशि का व्यय किया गया है। ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा मनरेगा में आबंटित लक्ष्य के विरूध्द कम राशि का व्यय करना दर्शाता है कि उनके द्वारा जाबकार्ड धारकों को काम दिलाने में रूचि नहीं ली जा रही है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान पाया गया है कि गरीब जाबकार्ड धारकों को रोजगार की सख्त जरूरत है। मु.का.अ. श्री मिश्रा ने ग्राम रोजगार सहायकों की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उनका आनुपातिक रूप से 15 दिनों का मानदेय काटा जाना प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही इन ग्राम रोजगार सहायकों को 26 मई तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर इन ग्राम रोजगार सहायकों की सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।  

दस्तावेजों का अब स्व-प्रमाणीकरण होगा, हलफनामा एवं राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन करवाने की व्यवस्था समाप्त
राज्य शासन ने दस्तावेजों के स्व-प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की है। आवेदक को अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिये राजपत्रित अधिकारी के पास जाने अथवा हलफनामा बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आवेदकों को अब भटकना नहीं होगा और हलफनामा बनवाने में उनके धन का भी अपव्यय नहीं होगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। राज्य शासन ने सभी विभाग को भेजे परिपत्र में इस आशय के निर्देश दिये हैं कि शासन के सभी विभाग सहित स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा शैक्षणिक संस्थाओं में आवेदन-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के सत्यापन के लिये आवेदक का स्व-प्रमाणीकरण एवं स्व-घोषणा मान्य होगी। निर्देशों में कहा गया है कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज जैसे अंक सूची, जन्म प्रमाण-पत्र, मूल निवासी एवं जाति प्रमाण-पत्र आदि आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित कर संलग्न किये जायेंगे। आवेदक अंतिम स्तर पर अर्थात साक्षात्कार एवं प्रवेश के समय अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसका मिलान एवं पुष्टि कर उसी समय उसे वापस कर दिये जायेंगे। स्व-प्रमाणन के उत्तरदायित्व के लिये आवेदक को आवेदन-पत्र के अंत में निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह व्यवस्था ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगी जहाँ कानूनन हलफनामा प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी। निर्देश में यह कहा गया है यदि आवेदक द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण किया जाता है और गलत घोषणा की जाती है तो उसे दी गई सभी प्रकार की सुविधाएँ तत्काल वापिस ली जायेंगी। साथ ही आवेदक के वि ध्द भारतीय दंड विधान के अनुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।  

माँ तुझे प्रणाम योजना के आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 26 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे
प्रदेश में युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय सरहदों की अनुभव यात्रा में भेजकर उनमें देश भक्ति एवं राष्ट्र-प्रेम की भावना को प्रबल करने वाली अनूठी ' माँ तुझे प्रणाम'' योजना में आवेदन करने की तिथि 26 मई 2014 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2014 निर्धारित की गई थी। इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों को 26 मई तक जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने तथा 27 से 29 मई 2014 के मध्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाटरी के माध्यम से युवाओं का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। चयनित युवाओं के आवेदन पत्र 30 मई 2014 तक संचालनालय में भेजने के निर्देश दिए गये हैं। गौरतलब है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित ' मॉ तुझे प्रणाम '' योजना में प्रदेश के प्रत्येक जिले से 15 से 35 वर्ष आयु समूह के 10 युवाओं ( 5 युवक व 5 युवती) का चयन कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के भ्रमण पर भेजा जाता है। आवेदन पत्र के आधार पर प्रत्येक जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इनका चयन लाटरी द्वारा किया जाता है जिसमें एक-एक एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एवं दो प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता का चयन किया जाता है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं साहस की भावना जागृत कर उन्हें अर्द्धसैनिक बलों के प्रति आकर्षित करना है।

25 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, के अंतर्गत आदर्श बौध्द सामूहिक विवाह का आयोजन
आगामी 25 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नगर पालिका बालाघाट एवं विश्वशांति जन कल्याण संस्था बालाघाट के संयुक्त तत्वावधान में आदर्श बौध्द सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक विवाह का यह कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के मैदान में शाम 5 बजे से आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में अपनी कन्या का विवाह कराने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र विश्व शांति जनकल्याण संस्था नर्मदा नगर आंनद मार्ग वार्ड नं.-33 बालाघाट में जमा कर सकते है। आवेदन करने के लिए मो. नं. 9981429736 या 8989850436 पर या नगर पालिका कार्यालय बालाघाट से भी सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ में वर-वधु के परिवार एवं वर-वधु की समग्र आई.डी., वर-वधु का आधार कार्ड क्रमांक, वधु की जाति संबंधी प्रमाण पत्र, कन्या का बचत खाता क्रमांक, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का मो. नं. एवं सात-सात फोटो प्रस्तुत करना होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह करने वाली कन्या के नाम से 6 हजार रु. की एफ.डी., वर-वधु को 16 हजार रु. की गृहस्थी की सामग्री तथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करने वाली संस्था को कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रति जोड़ा 3 हजार रु. की सामग्री प्रदान की जायेगी। 

सी.बी.एस.ई. में कुमारी प्रणाली रहांगडाले को 10 सी.जी.पी.ए.
balaghat news
सी.बी.एस.ई. हाईस्कूल परीक्षा में कु. प्रणाली राहंगडाले को 10 सी.जी.पी.ए. प्राप्त हुआ है। प्रणाली केन्द्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा रही है जिन्होने हाईस्कूल परीक्षा डी.पी.एस. भिलाई से दी है। प्रणाली शा. वीरांगना रानी दुर्गावती उ. मा. वि. बालाघाट के प्राचार्य डॉ. युवराज राहंगडाले एवं चित्ररेखा राहंगडाले प्राचार्य बालाघाट पब्लिक स्कूल बालाघाट की सुपुत्री है। इस उपलब्धि का श्रेय प्रणाली ने अपने गुरूजनों को दिया है।

कोई टिप्पणी नहीं: