झाबूआ (मध्यप्रदेश) की खबर (22 मई) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 22 मई 2014

झाबूआ (मध्यप्रदेश) की खबर (22 मई)

ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर आरक्षक निलंबित मामला अनुशासनहीनता व शराब सेवन करने का

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झाबूआ--वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि आर0 295 संदीप, तैनात चैकी सारंगी, थाना पेटलावद के विरूद्ध यह शिकायत प्राप्त हुई कि उसके द्वारा ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतकर अनुशासनहीनता प्रदर्शित की जा रही थी, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है एवं शराब का सेवन किया जा रहा था। अतः उक्त गंभीर कदाचरण पर आर0 295 संदीप, तैनात चैकी सारंगी, थाना पेटलावद को आदेश दिनांक 22/5/2014 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर रक्षित केन्द्र झाबुआ संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्राथमिक जाॅंच किये जाने हेतु श्री आनंद सिंह वास्कले, अ0अ0पु0 थांदला को निर्देश दिये गये हैं।

होटलो व दूकानो का अमानक सोडा एवं कोल्ड्रींक्स की नष्ट, खाद्य विभाग की टीम ने किया निरिक्षण

झाबुआ ---कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर के आदेशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी श्री चैहान द्वारा गठित खाद्य विभाग की टीम नें विगत 21 मई बुधवार को पेटलावद नगर में विभिन्न होटलों एवं जलप्रदाय करने वाले व्यवसायीयों के यहां निरिक्षण कर उचित कार्रवाई कर निर्देश प्रदान किए। साथ ही खाद्य पदार्थो के नमूने लिए। पेटलावद नगर में 10 प्रतिष्ठानो पर जाकर देखा गया जिसमें विशेष रूप से सफाई के निर्देश दिए गए। दल ने सर्वप्रथम पुजा टी स्टाल व संत छाया भोजनालय पर कार्रवाई की जहां से घरेलु गैस का दुरउपयोग होते पाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गैस टंकी, पाईप व रेगुलेटर चुल्हा जब्त किया गया। साथ ही संत छाया भोजनालय पर एक्सपायर सोडा व कोल्ड्रींग भी नष्ट किया गया। इसके साथ ही सेठिया रेस्टोरेट, भुपेन्द्र भोजनालय, मां भद्रकाली रेस्टोरेट का निरिक्षण कर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। श्री कृष्ण रेस्टोरेट से बुंदी का नमुना लिया गया। वही जोधपुर मिष्ठान भंडार से श्री खंड का नमुना लिया गया। जल धारा वाटर प्लाट व शिवसांगर वाटर प्लांट का भी निरक्षण किया गया। जिसमें जल धारा वाटर प्लाट पर टीडीएस की जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। व शिव सागर वाटर प्लांट से आईस्क्रीम का नमूना लिया गया। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सुरेन्द्र सिंह ठाकुर सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झाबुआ, बीएस डुडवे सहायक आपूर्ति अधिकारी थांदला,एसएस गामड खाद्य अधिकारी, आनंदचन्द्र गोंड व नायब तहसीलदार प्रवीण पाटीदार ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।

तीन स्थाई वारंटी गिरफ्तार 

झाबूआ--वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि आरोपी अबलु पिता नाथिया भूरिया उम्र 40 वर्ष निवासी कुण्डला एवं आरोपी भेरू पिता अबलु भूरिया निवासी कुण्डला के विरूद्ध थाना झाबुआ में फौ0मु0नं0 1427/12, धारा 341,323,34 भादवि का पंजीबद्ध हुआ था। आरोपी के विरूद्ध माननीय सीजे.एम. न्यायालय झाबुआ ने स्थाई वारंट जारी किया था। स्थाई वारंटी को दिनांक 21/05/2014 को उनि ओ0पी0 मोहटा प्र0आर0 399 शराफत, आर. 341 जितेन्द्र तैनात थाना कोतवाली झाबुआ द्वारा पकड़ा गया। आरोपी मुकेश पिता जयसिंह सिंगाडिया निवासी मेघनगर सेरानीपुरा के विरूद्ध थाना थांदला में फौ0मु0नं0 451/2010, धारा 294,337 भादवि का पंजीबद्ध हुआ था। आरोपी के विरूद्ध माननीय जे.एम.एफ.सी. न्यायालय थांदला ने स्थाई वारंट जारी किया था। स्थाई वारंटी को दिनांक 21/05/2014 को थाना प्रभारी थाना थांदला द्वारा पकड़ा गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्थाई वारंटी अबलु, भेरू, मुकेश की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।

अवैध शराब जप्त-दो आरोपी गिरफ्तार 

झाबूआ--वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि आरोपी मुनसिंह पिता बालुसिंह भूरिया उम्र 20 वर्ष निवासी बामन सेमलिया के कब्जे से दो पेटी बीयर कीमती 1400/-रू0 की, आरोपी कालु पिता जामसिंह उम्र 39 वर्ष निवासी आमलीपाडा के कब्जे से 14 बोतल बीयर कीमती 1900/-रू0 की जप्त की गई। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 358,359/14, धारा 34-ए आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकार जिला झाबुआ में अवैध शराब के 2 प्रकरण बनाये जाकर 3300/-रू0 की अवैध शराब जप्त की गई एवं 02 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

अशलील गालीया देकर की मारपीट 
        
झाबूआ---  फरियादी रामचंद पिता तेरिया उम्र 32 वर्ष निवासी कालापीपल ने बताया कि आरोपी हरिया पिता लाला एवं अन्य दो निवासी कालापीपल ने बारात में चलने को कहा, जोर से चिल्ला कर अश्लील गालिया दी बाद आरोपीगणो ने रास्ता रोककर पत्थर से मारपीट कर चोट पहुचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 360/14, धारा 294,323,341,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी दिनेश पिता झितरा उम्र 22 वर्ष निवासी पिपलीपाडा ने बताया कि आरोपी रामचंद पिता तेरिया परमार एवं अन्य दो निवासीगण कालापीपल ने बारात में ले जाने पर मना करने की बात को लेकर अश्लील गालिया दी व मारपीट कर चोट पहुचाई। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 362/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी मेथु पिता जामसिंह गुण्डिया उम्र 45 वर्ष निवासी गोला छोटी ने बताया कि आरोपी सुरतान पिता तेरू एवं अन्य दो निवासीगण गोला छोटी ने जमीन की बात को लेकर अश्लील गालिया दी व पत्थर मारकर चोट पहुंचाकर जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 363/14, धारा 323,294,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी मडिया पिता नानसिंह उम्र 36 वर्ष निवासी कंजावानी ने बताया कि आरोपी प्रताप पिता वालचंद एवं अन्य एक निवासीगण कंजावानी ने खलालाश कार्यक्रम (मन्नत) में दारू व खाना नही खिलाने की बात को लेकर रास्ता रोककर अश्लील गालिया दी व पत्थर से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्र0 170/14, धारा 341,336,294,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी सुनीता पति प्रकाश उम्र 26 वर्ष निवासी मोचाघाटी थाना पेटलावद ने बताया कि उसके पति आरोपी प्रकाश पिता नानुराम व नानुराम पिता कांजी निवासीगण मोचाघाटी ने खर्चे के रूपये मांगने के विवाद पर उसके साथ थप्पड़, मुक्के व लकडी से मारपीट कर चोट पहुचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्र0 186/14, धारा 341,336,294,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।       

तीन दुर्घटना मे तीन घायल एक की मौत

झाबूआ--फरियादी जगदीश पिता जेराम उम्र 22 वर्ष निवासी नवापाड़ा थांदला ने बताया कि वह अपनी मो0सा0 से आ रहे थे कि मो0सा0 स्लिप खा जाने से पीछे बैठे नटवर को चोट आई, नटवर को गंभीर चोट होने से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां ईलाज के दौरान नटवर की मृत्यु हो गई। प्र्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्र0 245/14, धारा 279,337,304-ए भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी कालु पिता बालु उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मलबाग नियवा ने बताया कि मो0सा0 क्र. एपी 09 एनए 9301 के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर उसकी मो0सा0 को टक्कर मारकर चोट पहुचाई। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 361/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी जितेन्द्र पिता सोहनलाल सोलंकी उम्र 33 वर्ष निवासी सारंगी ने बताया कि टेªक्टर चालक प्रकाश पिता गंगाराम निवासी मोतीझर ने अपने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर मो0सा0 को टक्कर मार दी, जिससे मो0सा0 चालक राजु पिता लुणा व रामचंद पिता थावरा गरवाल को चाट आई। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्र0 185/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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