तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में यहां एक अदालत ने शनिवार को दोषी करार दे दिया। यह मामला 1996 में राज्य की तत्कालीन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार ने जयललिता के खिलाफ दायर किया था। विशेष न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा ने शहर के दक्षिणी उपनगर के पारापन्ना अग्रहारा में स्थित केंद्रीय कारागार में स्थापित एक विशेष अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच अपना फैसला सुनाया।
विशेष सरकारी वकील जी. भवानी सिंह ने कहा कि न्यायाधीश कुन्हा ने जयललिता को ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और 120 (बी) तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत दोषी करार दिया। सिंह ने कहा, "न्यायाधीश सजा के बारे में फैसला बाद में करेंगे, जिसमें दो से सात वर्ष कारावास की सजा हो सकती है।"

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