सर्वोच्च अदालत ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति पर विचार के दायरे को विस्तृत करने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग करने वाली याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने सरकार से 9 अक्टूबर तक जवाब दायर करने को कहा है। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार अदालत में मामला विचाराधीन रहने तक मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति नहीं करने जा रही है।
रोहतगी द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय कर दी।

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