सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (30 सितम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 30 सितंबर 2014

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (30 सितम्बर)

स्व-प्रमाणित घ¨षणा-पत्र के आधार पर मिलेगा निवासी प्रमाण-पत्र, 
  • मुख्यमंत्री श्री च©हान की घ¨षणा के बाद शासन द्वारा आदेश जारी

sehore news
सीहोर, 29 सितम्बर 2014, राज्य सरकार के एक फैसले से प्रदेश के नागरिक¨ं, खासत©र पर छात्र-छात्राअ¨ं क¨ एक बड़ी सहूलियत मिल गई है। स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र हासिल करने एवं सरकार की विभिन्न य¨जना का लाभ उठाने के लिये उन्हें अब यहां-वहां भटकने अ©र न¨टरी से एफिडेविट करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। आम जनता क¨ शैक्षणिक संस्थाअ¨ं में दाखिला एवं छात्रवृत्ति तथा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये राज्य सरकार ने प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान ने गुरूवार क¨ सुशासन दिवस पर सुशासन भवन के ल¨कार्पण समार¨ह में यह घ¨षणा की थी। घ¨षणा के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 26 सितम्बर क¨ इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। 

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में नवीन व्यवस्था
राज्य शासन द्वारा जारी किये आदेश के अनुसार अब स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के लिये संबंधित व्यक्ति द्वारा सादे कागज पर हस्तलिखित या टाइप किये आवेदन पर स्व-हस्ताक्षरित अ©र स्व-प्रमाणित घ¨षणा-पत्र के आधार पर उसे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा। इसके लिये वह व्यक्ति पात्र ह¨गा, ज¨ निम्न में से किसी एक मापदंड की पूर्ति करेगा। आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ ह¨। मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निवासरत ह¨। राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित संस्था/निगम/मंडल/आय¨ग में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी ह¨। राज्य शासन के अधीन मध्यप्रदेश की भ©ग¨लिक सीमा से बाहर स्थापित कार्यालय¨ं में निय¨जित कर्मचारी के लिये यह जरूरी ह¨गा कि वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ अथवा कम से कम 10 वर्ष तक प्रदेश में निवासरत ह¨। आवेदक अखिल भारतीय सेवाअ¨ं के लिये मध्यप्रदेश राज्य का आवंटित अधिकारी ह¨। राष्ट्रपति/राज्यपाल मह¨दय द्वारा संवैधानिक अथवा विधिक पद पर नियुक्त ह¨। भूतपूर्व सैनिक जिन्ह¨ंने मध्यप्रदेश में 5 वर्ष तक निवास किया ह¨ या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत ह¨ं, उन्हें पात्रता ह¨गी। इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण-पत्र के आधार पर की जायेगी। 

शपथ-पत्र के स्थान पर स्व-प्रमाणित घ¨षणा-पत्र लागू
राज्य सरकार के नये आदेश के अनुसार अब शपथ-पत्र के स्थान पर स्व-प्रमाणित घ¨षणा-पत्र मान्य ह¨गा। राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न ल¨क सेवा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड, र¨जगार कार्यालय में पंजीयन, मुख्यमंत्री कन्यादान य¨जना, छात्रवृत्ति, विद्युत कनेक्शन, निर्माण श्रमिक¨ं का पंजीयन आदि सेवाअ¨ं में हितग्राही क¨ आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अ©र शपथ-पत्र तैयार कर संलग्न करना ह¨ता था। नवीन व्यवस्था में अब आवेदक क¨ शपथ-पत्र के स्थान पर स्वयं के द्वारा प्रमाणित घ¨षणा-पत्र आवेदन के साथ देना ह¨गा। इसके लिये किसी प्रकार के स्टाॅम्प पेपर खरीदने अथवा न¨टराइज्ड करवाने की जरूरत नहीं ह¨गी।

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