विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (13 अक्टूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 13 अक्टूबर 2014

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (13 अक्टूबर)

पेंटावेलेंट वैक्सीन करेगा पांच बीमारियों से बचाव, एक नवम्बर से निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी
     
jhabua news
विदिशा, दिनांक 13 अक्टूबर 2014, मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवम्बर से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पेंटावेलंेट वैक्सीन देने का कार्य जिले में भी प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त वैक्सीन से छह सप्ताह से अधिक और एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को पांच घातक बीमारियां डिप्थिरया, परट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस-बी और हिब की अलग-अलग दवा देने की जरूरत नही पडे़गी। कलेक्टर श्री एमबी ओझा की अध्यक्षता में सोमवार को आहूत बैठक में पेंटावेेलेंट टीका के क्रियान्वयन हेतु तैयार की जाने वाली कार्ययोजना पर बिन्दुवार चर्चा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग की महती भूमिका है। जिले के प्रत्येक आरोग्य केन्द्र पर उक्त वैक्सीन की व्यवस्था कर संबंधितों को निःशुल्क दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पेंटावेलेंट वैक्सीन में पांच एंटीजन शामिल है। जिसमें हिब वैक्सीन शामिल करने से अतिरिक्त घातक रोग के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी। जन्म के पहले वर्ष के दौरान टीको की संख्या नौ के स्थान पर अब छह हो गई है। उन्होंने बताया कि पेंटावेलेंट वैक्सीन का शरीर पर किसी भी प्रकार से दुष्प्रभाव नही होता है। 

टीका कब देना है
पेंटावेलंेट की तीन खुराकों को व्यापक रोग प्रतिरक्षण संस्था में शामिल किया गया है। प्रथम खुराक बच्चे को छह सप्ताह के बाद, दूसरी एवं तीसरी खुराक क्रमशः 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दी जाएगी। कोई भी बूस्टर डोज पंेटावेलेंट का यूआईपी तालिका अनुसार अनुसंशित नही है। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि ग्राम स्तरीय अमले को भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए ताकि समय अंतराल में नवीन वैक्सीन पेंटावेलंेट का टीका लगाया जा सकंेें। कार्यशाला में सिविल सर्जन सह अधीक्षक डाॅ मंजू जैन, समस्त बीएमओ और टीकाकरण अधिकारी डाॅ श्रीमती निर्मला तिवारी मौजूद थी।    

अपात्रो को योजना का लाभ दिलाने वालो को निलंबित करने के निर्देश

विदिशा, दिनांक 13 अक्टूबर 2014, कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने सोमवार को टीएल बैठक में सख्त निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना के तहत बासौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत उदयपुर की काॅ-आपरेटिव बैंक के माध्यम से अपात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाया गया है उन सभी के खिलाफ नियमानुसार निलंबन की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। बैठक मंे मौजूद बासौदा जनपद पंचायत के सीईओ श्री केडी मालवीय ने बताया कि ग्राम पंचायत उदयपुर के सचिव श्री तुलसीराम चैरसिया, सहायक विस्तार अधिकारी श्री पुरूषोत्तम शर्मा और सरपंच श्रीमती ज्योति माथुर की अनुशंसा पर अपात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने की कार्यवाही की गई है उनमें सचिव एवं सहायक विस्तार अधिकारी के खिलाफ निलंबन और सरपंच के खिलाफ धारा-40 के तहत नोटिस जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर श्री ओझा ने ग्राम पंचायत सेमरी के सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश बैठक में दिए। ज्ञातव्य हो कि ग्राम में नवीन स्कूल भवन निर्माण में दरारे आ जाने पर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि जिले में सड़क निर्माण के कार्यो में जहां कही कोई दिक्कत आती है तो अविलम्ब स्थानीय एसडीएम से निर्माण ऐजेन्सी सम्पर्क करें। जिले में रोड़ निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाए। जिन व्यक्तियों के द्वारा रोड निर्माण कार्यो में अवरोध उत्पन्न किए जाते है तो उनके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री ओझा ने पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है उन्हें समय पर पेंशन राशि मिले यह सुनिश्चित कराए अन्यथा आर्थिक अपराध प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। 

क्रांति रथ
कलेक्टर श्री ओझा ने बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि शासन के दिशा निर्देशानुसार जिले के सभी विकासखण्डो में एक-एक क्रांति रथ हर दिन तीन-तीन ग्रामों में भ्रमण कर तीसरे ग्राम में रात्रि विश्राम कर रहा है। उन्होंने क्रांति रथ के माध्यम से ग्रामीणजनों को मुहैया कराने वाली जानकारियांे का गंभीरता से क्रियान्वयन करने की हिदायत संबंधित विभागोें के अधिकारियों को दी। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि इस दौरान जिन ग्रामों में लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है उन ग्रामों में अधिकारी पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने क्रांति रथ एवं अधिकारी एवं कर्मचारियों भ्रमण टूर डायरी तैयार करने के निर्देश देते हुए समीक्षा हेतु जिला स्तर पर एक सेल गठित करने के भी निर्देश दिए। टीएल बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान आॅन लाइन और जन शिकायत निवारण से प्राप्त आवेदनों पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई। कलेक्टेªट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री आरके शर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री शशिभूषण सिंह समेत समस्त एसडीएम, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनपदो के सीईओ मौजूद थे। 

सचिव निलंबित

विदिशा, दिनांक 13 अक्टूबर 2014, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशिभूषण सिंह ने ग्यारसपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अंडियाकला के सचिव श्री विवेक तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है। निलंबन अवधि में श्री विवेक तिवारी का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय ग्यारसपुर नियत किया गया है। उन्हें निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।जारी निलंबन आदेश में उल्लेख है कि सचिव श्री तिवारी के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज होने, खण्ड स्तरीय समीक्षा बैठको मंे अनुपस्थित रहने, मनरेगा के कार्यो में रूचि ना लेने और मुख्यालय पर निवास ना करने के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के फलस्वरूप उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है।

तहसीलदारो को राशि पुर्नवंटित

विदिशा, दिनांक 13 अक्टूबर 2014, कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने तहसीलो में प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में संबंधितों को त्वरित आर्थिक सहायता मुहैया कराए जाने के उद्धेश्य से तहसीलदारों को राशि पुर्नवंटित करने के आदेश जारी कर दिए है। उनके द्वारा संबंधितों को निर्देश दिए गए है कि कोषालय एवं उपकोषालयों से राशि शीघ्र आहरण कर पीडि़तों को उपलब्ध कराई जाए और की गई कार्यवाही से जिला कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। विदिशा तहसीलदार को तीन हजार रूपए, बासौदा तहसीलदार को बीस हजार पचास रूपए, सिरोंज तहसीलदार को 46 हजार छह सौ रूपए, ग्यारसपुर तहसीलदार को 19 हजार पांच सौ रूपए, कुरवाई तहसीलदार को 34 हजार सौ रूपए, लटेरी तहसीलदार को 56 हजार रूपए, शमशाबाद तहसीलदार को 11 हजार तीन सौ रूपए की और नटेरन तहसीलदार को चार हजार दो सौ रूपए की राशि पुर्नवंटित की गई है। 

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