तत्काल टिकट के लिए रेलवे का नया नियम - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 2 अक्टूबर 2014

तत्काल टिकट के लिए रेलवे का नया नियम

रेलवे ने तत्काल टिकट लेने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव करते हुए तत्काल टिकट खरीदने वालों को थोड़ी राहत दी है. नए नियमों के तहत अब तत्काल टिकट बुकिंग करवाने वाले व्यक्ति को तत्काल टिकट रिज़र्वेशन फॉर्म के साथ एक आईडी प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाने अनिवार्य कर दिया है.

अब टिकट बुकिंग के दौरान सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के हस्ताक्षर का मिलान किया जाएगा. रेलवे ने इस नई व्यवस्था को मंगलवार से लागू कर दिया है. रेलवे के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक पश्चिम रेलवे मुख्यालय से निर्देश के बाद यह व्यवस्था की गई है. रेलवे ने सही और जरूरतंद लोगों को टिकट मिल सके इस के लिए इस नई व्यवस्था का इंतजाम किया है.इस नए नियम के बाद रेलवे रिज़र्वेशन दलालों पर रोक लगाने की तैयारी में है.

अभी तत्काल टिकट बुक कराने के लिए के लिए सिर्फ आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी जमा करनी होती है. इसके बाद टोकन व्यवस्था के जरिए सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक तत्काल टिकट बुक की जाती थी.

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