कोयला घोटाला के एक मामले को लेकर अदालत ने सीबीआई की खिंचाई की - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 2 अक्टूबर 2014

कोयला घोटाला के एक मामले को लेकर अदालत ने सीबीआई की खिंचाई की

एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले को अलग करने की कोशिश पर बुधवार को सीबीआई की खिंचाई की। सीबीआई ने इस मामले को इस वजह से अलग करना चाहा ताकि इसकी सुनवाई विशेष अदालत में न होकर किसी नियमित अदालत में हो।

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा कि यह अजीब बात है कि कोयला घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने के 25 जुलाई के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भरोसा करने के बावजूद सीबीआई के वकील और जांच अधिकारी (आईओ) ने इसका अध्ययन नहीं किया और अपनी दो शाखाओं - भ्रष्टाचार निरोधक इकाई और आर्थिक अपराध शाखा - की ओर से जांच किए जा रहे मामलों में फर्क कर रहे हैं।

कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने मामले को विशेष अदालत से नियमित अदालत के पास भेजने की अपनी अर्जी बाद में वापस ले ली। न्यायाधीश ने इस बात पर नाखुशी जाहिर की कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) आरएस चीमा से संपर्क किए बगैर सीबीआई मामलों को खुद ही श्रेणीबद्ध करना चाह रही थी। चीमा कोयला घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के लिए अधिकृत किए गए हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि क्या आपने (अभियोजक ने) उच्चतम न्यायालय के 25 जुलाई के आदेश का अध्ययन किया है। सीबीआई उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भरोसा कर रही है पर आप कह रहे हैं कि आपने उच्चतम न्यायालय का आदेश नहीं पढ़ा है। यह बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा कि आप (सीबीआई) उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसपीपी से बातचीत को तवज्जो नहीं दे रहे। सीबीआई को फैसला करना होगा।

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