सुप्रीम कोर्ट ने साईं और शंकराचार्य मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है| न्यायलय ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने केंद्र सरकार को मंदिरों से श्री साईं बाबा की मूर्तियां हटाने के कदम पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की गई थी।
उल्लेखनीय है कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने का आग्रह किया था। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह आस्था का मामला है और इससे न्यायिक रूप से नहीं निबटा जा सकता। अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
इसके साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता साईंधाम चैरिटेबल ट्रस्ट को याद दिलाया कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। न्यायालय ने साफ कर दिया है कि वह एनजीओ द्वारा दाखिल याचिका पर विचार नहीं करेगा। न्यायालय ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें