बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (26 नवम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 26 नवंबर 2014

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (26 नवम्बर)

28 नवम्बर को बालाघाट एवं मलाजखंड के लिए सामान्य अवकाश घोषित
balaghat map
नगरीय क्षेत्र बालाघाट एवं मलाजखंड में अध्यक्ष एवं पार्षदों के निर्वाचन के लिए 28 नवम्बर को होने वाले मतदान में सभी मतदाता अपने माताधिकार का सुगमता से प्रयोग कर सकें, इसके लिए राज्य शासन द्वारा 28 नवम्बर को नगरीय क्षेत्र बालाघाट एवं मलाजखंड के लिए सामान्य अवकाश घोषित किया है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र वारासिवनी एवं कटंगी के लिए 02 दिसम्बर को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इन नगरीय क्षेत्रों में मतदान के लिए सभी शासकीय कार्यालयों में अवकाश रहेगा। 

बालाघाट एवं मलाजखंड में 28 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित
  • नगरीय एवं सीमावर्ती क्षेत्र की 22 मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश

नगरपालिका बालाघाट एवं मलाजखंड के अध्यक्ष एवं पार्षदों के निर्वाचन के लिए आगामी 28 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जायेगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने के मकसद से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने नगरीय क्षेत्र बालाघाट एवं मलाजखंड में 26 नवम्बर की शाम 5 बजे से 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। इस अवधि में नगरीय क्षेत्र बालाघाट व मलाजखंड में स्थित तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कुल 22 मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश दिये गये है। नगरीय क्षेत्र बालाघाट एवं उसके सीमा वर्ती क्षेत्र में स्थित देशी मदिरा दुकान बालाघाट, देशी मदिरा दुकान सरेखा, देशी मदिरा दुकान मोतीनगर, देशी मदिरा दुकान बुढ़ी, देशी मदिरा दुकान भटेरा चौकी, विदेशी मदिरा दुकान बस स्टेंड बालाघाट, विदेशी मदिरा दुकान महावीर चौक बालाघाट, विदेशी मदिरा दुकान हनुमान चौक बालाघाट, देशी मदिरा दुकान कोसमी, देशी मदिरा दुकान आंवलाझरी, देशी मदिरा दुकान गर्रा, देशी मदिरा दुकान गर्रा, देशी मदिरा दुकान गोंगलई, वैनगंगा क्लब बालाघाट, 208 कोबरा बटालियन की थोक व फुटकर दुकान, बाटलिंग ईकाई गर्रा तथा देशी मदिरा स्टोरेज भंडागार आंवलाझरी को 26 नवम्बर की शाम 5 बजे से 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के आदेश दिये गये है। इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकान मलाजखंड, विदेशी मदिरा दुकान बिरसा, देशी मदिरा दुकान मोहगांव, देशी मदिरा दुकान बिरसा तथा चारटोला क्लब मलाजखंड की मदिरा दुकान को 26 नवम्बर की शाम 5 बजे से 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के आदेश दिये गये है। 

वारासिवनी एवं कटंगी के लिए भी शुष्क दिवस घोषित
नगर पालिका वारासिवनी एवं नगर पंचायत कटंगी के अध्यक्ष एवं पार्षदों के निर्वाचन के लिए 02 दिसम्बर को होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए इन दोनों नगरीय क्षेत्रों में 30 नवम्बर की शाम 5 बजे से 02 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। नगरीय क्षेत्र वारासिवनी में देशी व विदेशी मदिरा दुकान तथा वारा एवं मेंहदीवाड़ा की तथा नगरीय क्षेत्र कटंगी में देशी व विदेशी मदिरा दुकान कटंगी तथा देशी मदिरा दुकान सेलवा को शुष्क दिवस की अवधि में बंद रखने के आदेश दिये गये है।शुष्क दिवस की अवधि में कोई भी व्यक्ति मदिरा का क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। 

ओपीनियन एवं एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध
नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में ओपीनियन पोल 26 नवम्बर की शाम 5 बजे के बाद प्रकाशित या प्रसारित नहीं किए जाएंगे। नगरीय निकाय के निर्वाचन दो चरण में होने से किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम अंतिम चरण के निर्वाचन 2 दिसम्बर 2014 के मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के आधा घंटे बाद ही प्रकाशित या प्रसारित किए जा सकेंगे।

मृत या घायल कर्मियों के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह राशि 
आसन्न नगरीय निकाय तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन में नियोजित अधिकारियों व कर्मचारियों की निर्वाचन डयूटी के दौरान मृत्यु अथवा अशक्तता के मामलों में उनके परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने बताया कि साधारण मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए तथा हिंसक गतिविधियों के दौरान मृत्यु होने पर 10 लाख रूपए बतौर अनुग्रह राशि दिए जाएंगे। इसी प्रकार अशक्तता के प्रकरण में सामान्य घटना से अशक्त होने पर ढाई लाख रूपए तथा हिंसक गतिविधियों के दौरान अशक्त होने पर पांच लाख रूपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। 

मतदान दलों के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर 21 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
  • तीन दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश

जिले के नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, मलाजखंड एवं कटंगी में अध्यक्ष एवं पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान दलों में नियुक्त कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में 21 कर्मचारियों के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण क्यों न उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। मतदान दलों के प्रशिक्षण में शा. उ.मा.वि. मोहनपुर के सहायक शिक्षक बी.के. कोहरे, बहेला के शिक्षक पूनमदास लिल्हारे, हाई स्कूल परसवाड़ा के अध्यापक एम.के. देशमुख, आरंभा के प्रधानपाठक विनायक बेलकर, खैरलांजी के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एम.के. दनेलिया, लालबर्रा के अध्यापक पारस रहांगडाले, नेवरगांव के वरिष्ठ अध्यापक नरेन्द्र कुमार मर्सकोले, योगेश बिसेन, जन शिक्षा केन्द्र खैरलांजी के अजय कुमार मर्सकोले, कटोरी हाई स्कूल के उच्च श्रेणी शिक्षक अशोक कुमार ठाकुर, महकेपार स्कूल के उच्च श्रेणी शिक्षक विजय कुमार हेडाउ, हाई स्कूल छतेरा के लेखापाल पवन कुमार बिठले, लालबर्रा के सहायक शिक्षक गेंदलाल बिसेन, शिक्षक गोवर्धन मालाधारी, आनंद चुरहे, जाम स्कूल के सहायक अध्यापक गोरेलाल सोनवाने, कचनारी स्कूल के सहायक शिक्षक अमरूलाल सिरामे, पल्हेरा स्कूल के उच्च श्रेणी शिक्षक नरेन्द्र कुमार नारनौरे, रेलवाही के सहायक अध्यापक राधेलाल मरावी, दमोह के सहायक अध्यापक गंगाराम मरकाम व मानेगांव के सहायक अध्यापक किरण कुमार बिसेन मतदान दलों के प्रशिक्षण से अनुपस्थित थे।  सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर मतदान दलों के प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले इन कर्मचारियों की लापरवाही से मतदान दलों के गठन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। जिसके कारण इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इन कर्मचारियों को तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। 

मतदान केन्द्रों में अभिकर्ताओं को बैठाने के लिए दो समूह बनेंगे
नगरीय निकाय का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में मतदान केन्द्र में अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं को बैठाने के लिए दो समूह बनाये जायेंगे। प्रत्येक समूह में पाँच-पाँच अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता को मतदान केन्द्र के अन्दर दो-दो घण्टे के लिए बैठाने की व्यवस्था करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को दिये गये हैं। एक समूह पार्षदों और एक समूह महापौर-अध्यक्ष के अभ्यर्थी-अभिकर्ता के लिए बनाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग ने यह निर्णय भी लिया है कि प्रत्येक समूह में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के तीन-तीन अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं को स्थान दिया जाये। शेष दो स्थान निर्दलीय अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को दिया जायेगा। उम्मीदवारों का चयन उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मुद्रित हैं।

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