मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं
राजगढ 22 नवम्बर,2014 निर्वाचन नामावली विेषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2015 के तहत एक जनवरी 2015 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं । यह आग्रह करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्रीमति निमिषा जायसवाल ने जिले के नागरिकों से कहा है कि निर्वाचन नामावली में नाम जुडवाने फार्म-6 नजदीकी मतदान केन्द्र से प्राप्त कर बीएलओ के पास जमा करें । दावे-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि में एक दिसम्बर 2014 तक वृद्धि की गई । विद्यार्थी अपना आवेदन ष्षैक्षणिक संस्था के प्राचार्य/नोडल आफीसर को दे सकते हैं । महिलाएं अपना आवेदन आंगनबाडी/आषा कार्यकर्ताओं के माध्यम से फार्म जमा कर सकती हैं । मतदाता सहायता केन्द्र अथवा की सीईओ एम.पी की वेबसाईट से भी आॅनलाईन फार्म जमा कर सकते हैं । मतदाता सूची से संबंधित जिले के अधिकारी,बीएलओ तथा मतदान केन्द्र की जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क करें या सीईओ एम.पी की वेबसाईट देख सकते हैं ।
मनाई गई वीरांगना झलकारी बाई की जयंती
राजगढ 22 नवम्बर,2014 वीरांगना झलकारी बाई जयंती के अवसर पर शौर्या दल प्रषिक्षण एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन ग्राम करेड़ी, रामपुरिया, रोसिया , खजूरी एवं खैरासी में किया गया । इसमें महिला सषक्तिकरण अधिकारी श्री श्यामबाबू एवं गांव के सरपंच के द्वारा महिला सषक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालें पांच महिला एवं पांच पुरूषों को प्रत्येक पंचायत में सम्मानित किया गया एवं झलकारी बाई के योगदान को याद किया गया । कार्यक्रम का आयोजन महिला सषक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया । कार्यक्रम में श्री सुरेन्द्र शर्मा , श्री शांतिलाल चंद्रवंषी व श्रीमती कुसुमलता ब्यास आदि उपस्थित थे।
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व देषी/विदेषी मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित
राजगढ 22 नवम्बर,2014 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला राजगढ़ (ब्यावरा), द्वारा जिले की नगर पालिका / नगर पंचायतों के आम निर्वाचन के प्रथम एवं द्वितीय चरण में होने वाले मतदान हेतु मतदान समाप्ति के 48 घन्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित निकाय के नगरीय क्षेत्र (जिसमें मतदान हो रहा है), की सीमा की परिधि में स्थित समस्त देषी/विदेषी मदिरा दुकाने बंद रखा जाने तथा इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाने के आदेष जारी किए गए है। दी गई जानकारी के अनुसार नगर परिषद जीरापुर, नगर परिषद पचोर, नगर परिषद माचलपुर, नगर परिषद खिलचीपुर, नगर परिषद बोड़ा एवं नगर परिषद कुरावर में मतदान तिथि प्रथम चरण 28 नवंबर 2014 को मतदान होना है यहाँ 26 नवंबर 2014 को सायं 5ः00 बजे से दिनांक में 28 नवंबर 2014 को मतदान समाप्ति तक देषी-विदेषी मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद राजगढ़, नगर पालिका परिषद ब्यावरा, नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ़, नगर परिषद तलेन, नगर परिषद खुजनेर एवं नगर परिषद सुठालिया में द्वितीय चरण में 02 दिसंबर 2014 को मतदान को देखते हुए 30 नवंबर 2014 को सायं 5ः00 बजे से दिनांक 02. दिसम्बर 2014 तक देषी-विदेषी मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित की गई है।
रिजर्व ई.व्ही.एम. कि की गई व्यवस्था एकरूपता के लिए म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देष
राजगढ 22 नवम्बर,2014 म.प्र. राज्य निर्वाचन आयेग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर ई.व्ही.एम. के खराब हो जाने की स्थिति में मतदान केन्द्र पर रिजर्व ई.व्ही.एम. प्रदाय करने हेतु निर्देष जारी किए गए है। आयोग द्वारा प्रत्येक वार्ड के लिए न्यूनतम एक रिजर्व ई.व्ही.एम. उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।ई.व्ही.एम. की कमीषनिंग में मतदान केन्द्र का क्रमांक चार अंको में डाला जाना अनिवार्य है। रिजर्व ई.व्ही.एम. की कमीषनिंग में मतदान केन्द्र का क्रमांक डालने के संबंध में एकरूपता और पारदर्षिता बनाए रखने के उद्देष्य से आयोग ने यह निर्णय लिया है कि रिजर्व ई.व्ही.एम. की कमीषनिंग में मतदान केन्द्र के क्रमांक के स्थान पर चार अंको का एक प्रकल्पित क्रमांक दर्ज किया जाएगा। प्रकल्पित क्रमांक का प्रथम अंक 5 होगा, द्वितीय और तृतीय अंक वार्ड के क्रमांक होंगे और चतुर्थ अंक वार्ड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली रिजर्व ई.व्ही.एम. का सरल क्रमांक होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी नगरीय निकाय के वार्ड क्रमांक 27 में 3 रिजर्व ई.व्ही.एम. तैयार की जाना है तो मतदान केन्द्र के स्थान पर प्रविष्टि हेतु उनके प्रकल्पित क्रमांक क्रमषः 5271, 5272 और 5273 होगें। इसी प्रकार यदि वार्ड क्रमांक 6 के लिए दो रिजर्र्व इ..व्ही.एम तैयार की जाना है तो मतदान केन्द्र के स्थान पर प्रविष्टि हेतु उनके प्रकल्पित क्रमांक 5061 और 5062 होंगे। मतदान केन्द्र पर रिजर्व ई.व्ही.एम. का उपयोग रिटर्निंग आॅफीसर के लिखित आदेष से किया जाएगा। जिसमें रिजर्व ई.व्ही.एम. के प्रकल्पित मतदान केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख होगा। पीठासीन अधिकारी मतपत्र लेखा, पीठासीन अधिकारी की डायरी और सुसंगत दस्तावेजों में भी यह क्रमांक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगें और उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को भी नोट कराएंगे।

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