मतदान केन्द्रो में या उसके निकट ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे
- मतदान से 48 घंटे पूर्व आमसभा प्रतिबंधित, क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति नहीं रहेंगे
- कलेक्टर ने जारी किये निर्देश
टीकमगढ़, 26 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के लिए जिले में मतदान 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर को संपन्न होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रतयुत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधन मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न ही चलाएगा और न मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वारा पर या उसके पडोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विश्रृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्Ÿाव्यारूढ आफीसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्ताक्षेप हो। यदि कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा का उल्लंघन करता पाया गया तो वह तीन मास तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
मतदान से 48 घंटे पूर्व आमसभा प्रतिबंधित
श्री शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मतदान 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को संपन्न होना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में वर्णित प्रावधानों के तहत मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की काल अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलायेगा न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा, उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति चलचित्र टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात संप्रदर्शन नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2 वर्ष की अवधि तक कारावास से अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।
क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति नहीं रहेंगे
श्री शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के दौरान मतदान के 48 घंटे पूर्व संबंधित नगरीय निकाय में उस क्षेत्र के निवासी एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न व्यक्ति के अलावा अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी होटल में, लाॅज में या अन्य स्थानों पर भी अन्य क्षेत्रों के निवासी बिना किसी उपयुक्त कारण के नहीं रूकेंगे। उन्होंने लोगों को समझाईश दी कि ऐसे सभी लोग जो उस स्थान के निवासी नही हैं, वे उस स्थान को संबंधित क्षेत्र में मतदान के 48 घंटे पूर्व आवश्यक रूप से छोड़ देंगे।
मतदान केंद्रों पर मोबाइल की अनुमति नहीं होगी
श्री शर्मा ने बताया कि मतदान केंद्रों पर किसी भी स्थिति में मोबाइल की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा यदि मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में मोबाइल पाया जाता है तो उसे जप्त कर लिया जायेगा।
निर्धारित से अधिक ध्वनि करने पर होगी कार्रवाई
- अस्पताल एवं संवेदनशीन क्षेत्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित
टीकमगढ़, 26 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया है कि जिले के अस्पतालों एवं संदेवनशील क्षेत्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने निर्देशित किया कि इन क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने पर दोषियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस हेतु शांत एवं संवेदनशील क्षेत्र घोषित किये गये हैं। तदनुसार शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र-ऐसे परिक्षेत्र हैं, जहाँ पर कम से कम 100 मीटर के दायरे में पे्रशर हाॅर्न, लाउड स्पीकर या ऐसे साधनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, जिनके द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके तहत जिला एवं सत्र न्यायालय भवन, कलेक्टर कार्यालय के आसपास न्यूनतम 100 मीटर तक के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिये शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र घोषित किया गया । साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की सूची जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्देवगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरगापुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी, शासकीय महाविद्यालय जतारा, शासकीय महाविद्यालय पलेरा, शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय टीकमगढ़, शासकीय आई.टी.आइ. टीकमगढ़ तथा शासकीय कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़ को संवेदन शील क्षेत्र घोषित किया गया है। इन संस्थानों के आसपास न्यूनतम 100 मीटर तक के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिए शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान, जहाॅ लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्त्रोत उपयोग में लाया जा रहा है, की चारदीवारी में ध्वनि स्तर, क्षेत्र के लिए परिवेशीध्वनि स्तर से अधिक नहीं होगा। किसी निजी स्वामित्व की ध्वनि प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का परिधीय ध्वनि स्तर, निजी स्थान की चारदीवारी में, उस क्षेत्र जाहॅ यह उपयोग में लाया जा रहा है, के लिए परिवेशी ध्वनि मानक निर्धारित डेसीबल से अधिक न होगा। भोंपू ’’ हाॅर्न ’’ का उपयोग शांत परिक्षेत्रों या रात्रि के समय आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक आपात के सिवाय नहीं किया जाएगा। ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे शंात परिक्षेत्र में या रात्रि समय में नहीं फोडे़ जाएंगे। लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण या बाध उपकरण या ध्वनि प्रबर्धन का प्रयोग, हाल के भीतर सिवाय तबके जब वह संसूचना के लिए बंद परिसर जैसे, प्रेक्षागृह, सम्मेलन कक्ष, सामुदायिक हाल, प्रीतिभोज हाल हो या सार्वजनिक आपातस्थिति के दौरान, रात्रि में नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे लाउड स्पीकर या ध्वनि एम्पलीफाॅयर का किसी भी लोक स्थान में गाने, बिरहा या शब्दों के विस्तारण के प्रयोजन के लिए जो अश्लील हो या जिससे सामान्यता लोक की नैतिकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना संभाव्य हो, प्रयोग नही करेगा। उच्च ध्वनि संगीत से तात्पर्य बैण्ड, बैग पाइप्स, आलगोजा, शहनाई, ड्रम, बिगुल, ढोल, डापडा, नागरा, ताशा, झांक तथा इसी प्रकार के अन्य यंत्र जो उच्च ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे उच्च ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग लोक स्थान या खुले हुए प्रायवेट स्थान, सार्वजनिक वीथिका में उपयोग किये जाने पर निषेध रहेगा। इस स्थानों पर उच्च ध्वनि यंत्रों के उपयोग के पूर्व टीकमगढ़ शहरी क्षेत्र हेतु ए.डी.एम. तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित एस.डी.एम. से अनुमति प्राप्त करना अनिर्वाय होगा। शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र में नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ऐसे दोषी व्यक्ति को दंडित किया जायेगा, जो शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी स्थान में नियम का उल्लंघन कर कोई अपराध, वह उक्त नियम के तहत शास्ति के लिए दायी होगा। नियम के उपबंध -7 व 8 के अनुसार शोर प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा नियमों के पालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। रात्रि का समय रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक माना जायेगा।
मतदान हेतु शासकीय अवकाष रहेगा
टीकमगढ़, 26 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के मद्देनजर 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को संबंधित नगरीय क्षेत्रों के मतदाताओं के लिये राज्य शासन ने एक दिवस का अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंटस एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के लिय घोषित किया है ।
सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा
नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 में मतदान के दिन 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा बताया गया है कि उक्ताशय के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख में निहित प्रावधानों के मुताबिक लागू रहेंगे । यहां यह भी उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति में नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है ।
मतदान सामग्री का वितरण आज
टीकमगढ़, 26 नवंबर 2014। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि आगामी 28 नवम्बर एवं 2 दिसम्बर को सम्पन्न होने वाले मतदान के एक दिवस पूर्व प्रातः 8 बजे से मतदान सामग्री का वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन नगरीय क्षेत्रों में निर्वाचन 28 नवंबर को है वहां मतदान सामग्री 27 नवंबर को एवं जिन नगरीय क्षेत्रों में निर्वाचन 2 दिसंबर को है वहां मतदान सामग्री एक दिसंबर को वितरित की जायेगी। श्री सिंह ने बताया कि समस्त ईव्हीएम मशीन रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर उपलब्ध करा दी गई हैं। अब इनका वितरण पीठासीन अधिकारियों को किया जायेगा। उन्होंने बताया कि वितरण के समय अथवा मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा अन्य खराबी को ठीक कराने के लिये हैदराबाद से आये ईसीआईएल कम्पनी के इंजीनियर एवं मास्टर ट्रेनर्स की मदद ली जा सकती है।
निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे निर्वाचन, मतदान एवं मतगणना एजेंट
टीकमगढ़, 26 नवंबर 2014। निर्वाचन आय¨ग ने केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रिय¨ं, वर्तमान सांसद¨ं, विधायक¨ं, नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, जिला पंचायत के अध्यक्ष¨ं के किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन, मतदान एवं मतगणना एजेन्ट बनाये जाने पर र¨क लगाई है। आय¨ग ने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं क¨ निर्देश दिये हैं। निर्वाचन आय¨ग ने कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाये जाने के लिए इस व्यवस्था क¨ लागू किया जाना आवश्यक है। आय¨ग ने स्पष्ट किया है कि जन-प्रतिनिधिय¨ं क¨ चाहे सुरक्षा प्रदान की गई ह¨ अथवा नहीं उन्हें निर्वाचन, मतदान एवं मतगणना एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

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