निकाय क्षेत्र बासौदा, सिरोंज एवं नगर परिषद कुरवाई, लटेरी पार्षद हेतु संबंधित वार्ड के मतदाता ही प्रस्तावक मान्य होगे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री एमबी ओझा ने बताया है कि नगरपालिका, नगर परिषद निर्वाचन क्षेत्रो के पार्षद पद हेतु जो अर्हताएं निर्धारित की गई है उसमें मुख्यतः पार्षद अभ्यर्थी जिस वार्ड से नामांकन प्रस्तुत करता है उसी वार्ड के मतदाता ही प्रस्तावक होना चाहिए। पार्षद हेतु अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अन्य अर्हताएं मध्यप्रदेश नगरपालिका निकाय निर्वाचन अधिनियम की निहित धाराओं के अनुसार मान्य होगी। निकाय के अध्यक्ष हेतु नामांकन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी का प्रस्तावक नगरीय निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता किसी अभ्यर्थी का प्रस्ताव हो सकता है। जिसकी आयु सीमा 25 वर्ष हो चुकी है अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रस्तुत कर सकता है। यदि वह अन्यथा निरर्ह ना हो तो।
निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन आज, नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 नवम्बर
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार विदिशा जिले के जिन चार निकाय क्षेत्र बासौदा, सिरोंज एवं नगर परिषद कुरवाई, लटेरी में निर्वाचन-2014 के लिए निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन पांच नवम्बर 2014 को प्रातः 10.30 बजे संबंधित संबंधित रिटर्निंग आफीसर द्वारा किया जाएगा और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार पांच नवम्बर को ही स्थानो (सीटो) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रो की सूची का भी प्रकाशन भी पांच नवम्बर को ही किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 नवम्बर की दोपहर तीन बजे तक का समय नियत किया गया है। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रो की संवीक्षा (जांच) कार्य 13 नवम्बर की प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 15 नवम्बर को और समय दोपहर तीन बजे तक का नियत किया गया है। इसके पश्चात् इसी दिन अर्थात 15 नवम्बर को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें निर्वाचन प्रतीको का आवंटन कार्य अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद किया जाएगा।
मतदान
विदिशा जिले की निकाय क्षेत्र सिरोंज और लटेरी में प्रथम चरण में दिनांक 28 नवम्बर को मतदान होगा । मतदान का समय प्रातः सात बजे से शाम पांच बजे तक का समय नियत किया गया है। मतो की गणना कार्य चार दिसम्बर की प्रातः नौ बजे से प्रारंभ होगी। द्वितीय चरण में जिले की नगरपालिका बासौदा और नगर परिषद कुरवाई में मतदान दो दिसम्बर मंगलवार को होगा मतदान के लिए समय प्रातः सात बजे से शाम बजे तक नियत किया गया है उक्त दोनो निकायो में मतगणना कार्य 6 दिसम्बर की प्रातः नौ बजे से प्रारंभ होगा मतगणना उपरांत निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।
नामांकन पत्र दाखिल हेतु स्थल निर्धारित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने बताया है कि जिले के जिन निकाय क्षेत्रो में निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पादित कराया जाना है उन क्षेत्रो के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को रिटर्निंग आफीसर और संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारो, अतिरिक्त तहसीलदारो को सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया गया है। नगरपालिका बासौदा के रिटर्निंग आफीसर श्री ओपी श्रीवास्तव ने बताया है कि निकाय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय बासौदा में नियत समय, अवधि में प्राप्त किए जाएंगे। रिटर्निंग आफीसर श्री श्रीवास्तव को अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी और वार्ड क्रमांक एक से दस तक के पार्षद अभ्यर्थी सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। बासौदा तहसीलदार के समक्ष निकाय के वार्ड क्रमांक 11 से 24 तक के पार्षद अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। सिरोंज नगरपालिका के रिटर्निंग आफीसर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने बताया है सिरोंज एसडीएम कार्यालय परिसर में निकाय के अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। रिटर्निंग आफीसर को अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी और वार्ड क्रमांक एक से 11 तक के पार्षद पद के अभ्यर्थी सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं तहसीलदार सिरोंज श्री मनीष शर्मा को तथा वार्ड 12 से 21वार्ड तक के पार्षद अभ्यर्थी सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं अतिरिक्त तहसीलदार श्री राकेश खजूरिया को प्रस्तुत कर सकते है। लटेरी नगर परिषद के रिटर्निंग आफीसर श्री विवेक कुमार रघुवंशी ने बताया कि निकाय निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय लटेरी में प्राप्त किए जाएंगे। रिटर्निंग आफीसर को अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी और सहायक रिटर्निंग आफीसर को पार्षद अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। कुरवाई नगर परिषद के रिटर्निंग आफीसर तृप्ति श्रीवास्तव ने बताया कि निकाय निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय कुरवाई में प्राप्त किए जाएंगे। रिटर्निंग आफीसर को अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी और सहायक रिटर्निंग आफीसर को पार्षद अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
दस्तावेंज
अभ्यर्थियो को नाम निर्देशन पत्र के साथ जो दस्तावेज संलग्न करने होंगे उनमें प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग की पुष्टि हेतु जाति प्रमाण पत्र, आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र सहित अन्य दस्तावेंज संलग्न करना होंगे।
प्रतिभूति राशि
नगरपालिका के अध्यक्ष हेतु अभ्यर्थी को 15 हजार रूपए, पार्षद को तीन हजार रूपए और नगर परिषद के अध्यक्ष पद हेतु 10 हजार रूपए तथा पार्षद हेतु एक हजार रूपए प्रतिभूति राशि निर्धारित की गई है। महिला अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य होने पर अभ्यर्थी को निर्धारित राशि की आधी राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।
निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम प्रभावशील, लोक सम्पत्ति सुरक्षा गठित
विदिशा जिले के जिन चार निकाय क्षेत्रों में निर्वाचन-2014 की घोषणा होने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने निकाय क्षेत्र बासौदा, सिरोंज एवं नगर परिषद कुरवाई, लटेरी की सीमा में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी कर दिए है। अधिनियम का बेहतर क्रियान्वयन हो इसके लिए इन क्षेत्रों में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता (दल) भी गठित कर दिए गए है। लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की देखरेख में कार्य सम्पादित करेंगे।यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत् जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतो को एक पंजी में पंजीबद्व करेंगे तथा शिकायतो की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
राजस्व सीमाएं सायलेन्स जोन घोषित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एमबी ओझा ने नगरीय निर्वाचन 2014 के आम चुनाव जिन चार निकाय क्रमशः बासौदा, सिरोंज, लटेरी और कुरवाई में होना है इनकी सीमाओं को कोलाहर नियंत्रण क्षेत्र (सायलेन्स जोन) घोषित करने के आदेश जारी कर दिए है। उक्त आदेश संबंधित निकाय क्षेत्रों में सात दिसम्बर 2014 तक प्रभावशील होगे। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना संबंधित निकाय क्षेत्रो में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विहित प्राधिकारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी आदेश मेें उल्लेख है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियत अवधि में उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमति के लिए उनके द्वारा विहित प्राधिकारी भी नियुक्त किए गए है। तदानुसार बासौदा, सिरोंज, लटेरी एवं कुरवाई में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं अतिरिक्त और नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्र में अनुमति प्रदान करने के लिए अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है।
अनुमति
नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के दौरान आमसभा, जुलूसों, प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति संबंधित क्षेत्र के विहित प्राधिकारी के द्वारा नगरीय क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रदान की जायेगी। ट्रक, जीप, टेम्पों, आॅटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से सात दिसम्बर 2014 तक प्रभावशील होगा। निकाय क्षेत्र बासौदा, सिरोंज एवं नगर परिषद कुरवाई, लटेरी में मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा आम मतदाता अपने मतों का प्रयोग निर्भीकता एवं स्वतंत्रता से कर सकें के परिपेक्ष्य में जिला मजिस्टेªट श्री एमबी ओझा ने जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मय आग्नेय शस्त्र संबंधित पुलिस थाना में जमा कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्टेªट एवं उपखण्ड कार्यालय प्रागंण में धारा 144 लागू
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एमबी ओझा ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 प्रक्रिया अवधि में कानून व्यवस्था बनाएं रखने व आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टेªट परिसर और निकाय क्षेत्र बासौदा, सिरोंज एवं नगर परिषद कुरवाई, लटेरी उपखण्ड अधिकारी कार्यालय परिसर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। संबंधित क्षेत्रो में उक्त आदेश सात दिसम्बर 2014 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि तक इन क्षेत्रों में जनसभा, जुलूसों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
काफिले मंें एक साथ तीन वाहनों की अनुमति मान्य होगी अधिसूचना उपरांत
जिला मजिस्टेªट श्री एमबी ओझा ने निकाय निर्वाचन संबंधी आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, नगरीय निकाय निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने तथा लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं जन साधारण के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निकाय क्षेत्र बासौदा, सिरोंज एवं नगर परिषद कुरवाई, लटेरी में निर्वाचन की अधिसूचना जारी तिथि से मतदान काफिले में सुरक्षा वाहन को छोड़कर तीन से अधिक वाहनों के चलने की अनुमति नहीं होगी के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है उक्त आदेश संबंधित निकाय क्षेत्रो में सात दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश निकायों के समस्त निवासियों एवं जिले में अस्थायी रूप से भ्रमण करने वालों पर प्रभावशील होगा।
आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एमबी ओझा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत प्रदत्त की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के निकाय क्षेत्र बासौदा, सिरोंज एवं नगर परिषद कुरवाई, लटेरी की राजस्व सीमाओं के क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेश शस्त्रो एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर ना तो चलें और ना ही उनका प्रदर्शन करें के आदेश जारी कर दिए है। संबंधित क्षेत्रो में उक्त आदेश सात दिसम्बर 2014 तक प्रभावशील होगा। जारी आदेश कानून एवं व्यवस्थाओं के कार्यो में लगे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों और कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नही होगा। जारी आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्रो के साथ-साथ संबंधित राजस्व, निकाय, जनपद कार्यालयों के अलावा थाना कार्यालयो के सूचना पटल पर भी चस्पा कराई जाए इसके अलावा निकाय क्षेत्रो के प्रमुख सह दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा कराने के निर्देश दिए गए है।
ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एमबी ओझा ने सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के निकाय क्षेत्र बासौदा, सिरोंज एवं नगर परिषद कुरवाई, लटेरी की समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटल एवं लाॅज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लाॅज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारियाँ संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ततसंबंधी कार्यवाही संबंधितों को हर रोज आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी। उक्त आदेश संबंधित क्षेत्रो में सात दिसम्बर 2014 तक प्रभावशील रहेगा।

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