बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (12 दिसम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 12 दिसंबर 2014

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (12 दिसम्बर)

उप स्वास्थ्य केन्द्र केंडाटोला की ए.एन.एम. निलंबित
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बिरसा विकासखंड के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र केंडटोला की ए.एन.एम. श्रीमती नीला गोस्वामी को गर्भवती महिला के उपचार में लापरवाही बरतने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर रखा गया है। केंडाटोला की निवासी गर्भवती महिला प्रमिला पति राकेश की 04 दिसम्बर 2012 को मृत्यु हो जाने पर इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के. जैन से कराई गई । जांच में पाया गया कि वहां की ए.एन.एम. नीला गोस्वामी द्वारा गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व नियमित जांच नहीं की गई और उसे पर्याप्त स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध नहीं कराई गई। ए.एन.एम. द्वारा बरती गई इस लापरवाही के कारण उसके विरूध्द निलंबन की कार्यवाही की गई है। 

15 दिसम्बर को शालाओं में होगा प्रतिभा पर्व का आयोजन
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार प्रतिभापर्व 2014-15 के अंतर्गत जिले की समस्त प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में 15 दिसम्बर 2014 को एक साथ प्रतिभापर्व आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभापर्व के अंतर्गत शालेय व्यवस्था संचालन की स्थिति व बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों का विभागीय स्तर पर जायजा लिया जावेगा। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने प्रतिभा पूर्व के लिए मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियो को निर्देशित किया है कि वे आवंटित शाला मे 10.30 बजे उपस्थित होकर प्रतिभा पर्व सम्पन्न करायेगें तथा शाम 5 बजे तक मूल्यांकन प्रपत्र विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक कार्यालय मे जमा करना सुनिश्चित करे। सभी प्राथमिक व माध्यमिक शालाओ के समस्त प्रधान पाठक एवं शिक्षक प्रतिभा पर्व सम्पन्न कराने के लिए अपनी शाला मे उपस्थित रहेगें। जिन शिक्षकों को 15 दिसम्बर को निर्वाचन प्रशिक्षण में जाना था उन्हें किसी अन्य दिन निर्वाचन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। 

13 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में भी 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय के कांफ्रेस हाल में प्रात: 10.45 बजे किया जायेगा। जो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में लंबित अपने प्रकरण का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण करना चाहता है वह संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा अधिकारी को आवेदन कर सकते है। लोक अदालत में कोई खर्च या कोर्ट फीस नहीं लगती है तथा पूर्व में दी गई फीस पक्षकार को वापस कर दी जाती है। नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 19 प्रकार के प्रकरणों को चिन्हित किया गया है । इनमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, एम.ए.सी.टी. प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, दीवानी मामले, राजस्व प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, विद्युत एवं जल कर संबंधी प्रकरण, विक्रय कर, आय कर, अप्रत्यक्ष कर इत्यादि से संबंधित मामले, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, वन अधिनियम अंतर्गत मामले, छावनी बोर्ड से संबंधित मामले, रेल्वे क्लेम, आपदा क्षतिपूर्ति संबंधी मामले, प्रकीर्ण अपीलें, सिविल अपीलें, द्वितीय अपील, याचिकाएं, उच्च न्यायालय के समक्ष एम.ए.सी.टी. अपीलें, प्री-लिटिगेशन मामले एवं विभिन्न विशेष विधियों अंतर्गत मामले महत्वपूर्ण हैं । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के जस्टिस श्री अजित सिंह द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि नेशनल एवं मेगा लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारों को लाभांवित कराया जाये एवं उनके प्रकरणों का निराकरण आपसी सद्भाव व सामंजस्य के आधार पर हो और उन्हें शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। जिससे भविष्य में पक्षकारों के मध्य कोई विवाद न रहें और वह न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से मुक्ति प्राप्त कर सकें ।

नि:शक्त बच्चों के अभिभावकों को दिया गया प्रशिक्षण
12 दिसम्बर 2014 को जनपद शिक्षा केन्द्र स्तर पर निःशक्त बच्चो के अभिभावको का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कराया गया। जिसमें निःशक्त  बच्चो के अभिभावक ने जनपद शिक्षा केन्द्र बालाघाट में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया । उक्त प्रशिक्षण डाइट प्राचार्य के निर्देशन पर बीआरसी बालाघाट द्वारा आयोजित कराया गया जिसमें  डाइट से श्री पवन निकोसे वरिष्ठ व्याख्याता, जिला शिक्षा केन्द्र से सहायक परियोजना समन्वयक श्री शिरीष थानथराटे, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक श्री नरेन्द्र राणा  एम.आर.सी. श्रीमती मंजुषा ढोके एंव श्रीमती शारदा चित्रिव एंव बीआरसी कार्यालय का समस्त स्टॉफ एंव कुरैशी मेडम उपस्थित रही । इस प्रशिक्षण में निःशक्त बच्चो के लालन पालन एंव समस्याओ का निराकरण करने के लिए प्राप्त उपकरणो के उपयोग का तरीका बताया गया। जिसमें लगभग 90 अभिभावको ने उपस्थित होकर प्रशिक्षण का लाभ लिया ।

जिला पंचायत अध्यक्ष का पद महिला के लिए महिला
आज भोपाल में पंचायत निर्वाचन 2014-15 के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की गई है। आरक्षण के अनुसार बालाघाट जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष के लिये आरक्षित 8 जिला पंचायत में से दतिया, आगर-मालवा, शाजापुर और सीहोर महिला वर्ग के लिये रहेंगी । इस प्रवर्ग में उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर और भिंड सहित कुल 4 जिला पंचायत मुक्त (अनारक्षित) रहेंगी। अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये आरक्षित कुल 14 जिला पंचायत में से 7 जिला पंचायत महिलाओं के लिये आरक्षित हुई है। इनमें बड़वानी, डिण्डोरी, मंडला ,धार, छिंदवाड़ा, खरगोन और खंडवा जिला पंचायत शामिल है। इस प्रवर्ग में अलीराजपुर, झाबुआ, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, बैतूल और रतलाम इस तरह कुल 7 जिला पंचायत मुक्त (अनारक्षित) रहेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये आरक्षित कुल 13 जिला पंचायत में से 7 जिला पंचायत महिलाओं के लिये आरक्षित हुई हैं। इनमें हरदा, राजग़ढ, अशोकनगर,शिवपुरी, बुरहानपुर, सतना और कटनी जिला पंचायत शामिल हैं। इस प्रवर्ग में भोपाल , मुरैना, नरसिंहपुर, विदिशा, श्योपुर और होशंगाबाद इस तरह कुल 6 जिला पंचायत मुक्त (अनारक्षित) रहेंगी।अनारक्षित प्रवर्ग-जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिये 16 जिला पंचायत अनारक्षित हुई। अनारक्षित जिला पंचायत में से 8 जिला पंचायत महिला वर्ग के लिये आरक्षित हुई हैं। इनमें इंदौर, नीमच, रायसेन, जबलपुर, बालाघाट, सागर, गुना और सिवनी जिला पंचायत शामिल है। शेष अनारक्षित 8 जिला पंचायत मुक्त रहेंगी। इनमें ग्वालियर, रीवा, पन्ना, देवास, सिंगरौली, दमोह, सीधी और मंदसौर शामिल है।

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