सहायक ग्रेड-3 निपेन्द्र उंदीरवाड़े निलंबित
लोकायुक्त पुलिस द्वारा तहसील कार्यालय बिरसा के सहायक ग्रेड-3 निपेन्द्र उंदीरवाड़े के विरूध्द रिश्वत लेने का अपराधिक प्रकरण दर्ज करने पर कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में निपेन्द्र का मुख्यालय तहसील कार्यालय बैहर रखा गया है। इसके साथ ही तहसील कार्यालय परसवाड़ा के सहायक ग्रेड-3 पुष्प कुमार आसटकर को तहसील कार्यालय बिरसा में पदस्थ किया गया है। उल्लेखनीय है कि निपेन्द्र उंदीरवाड़े को लोकायुक्त पुलिस द्वारा एक व्यक्ति से रिश्वत लेते हुए रंगे हुए पकड़ा गया था।
24 अक्टूबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन
आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के मकसदसे प्रति वर्ष 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में 24 दिसम्बर को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में दोपहर एक बजे से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री रश्मि साहू ने बताया कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता को उसके अधिकारों की जानकारी न होने पर वह सेवा प्रदाता या व्यवसायी द्वारा धोखाधड़ी का शिकार होता है। उपभोक्ता अपने अधिकारों को जान सके इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समाज के प्रबुध्द नागरिकों, उपभोक्ताओं एवं पत्रकारों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। इस कार्यक्रम में डाक विभाग, बी.एस.एन.एल., नापतौल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जीवन बीमा निगम, गैस ऐजेंसी, विद्युत मंडल, गृह निर्माण मंडल, दुग्ध डेयरी, आयल कंपनी द्वारा संचालित योजनाओं एवं उपभोक्ता के अधिकारों की जानकारी दी जायेगी।
फोटो मतदाता परिचय पत्र के साथ लिंक होंगे आधार कार्ड नंबर
फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र क्रमांक के साथ अब मतदाताओं के आधार कार्ड नंबर को भी लिंक किया जायेगा । इस बारे में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने निर्देश में जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि फोटो मतदाता परिचय पत्र क्रमांक के साथ मतदाता के आधार कार्ड नंबर को लिंक कराने का यह कार्य (उन मतदाताओं का जिनका आधार कार्ड नंबर उपलब्ध है) बूथ लेबल अधिकारियों एवं वेण्डर के माध्यम से “इलेक्टर रोल मैनेजमेंट सिस्टम” साफ्टवेयर पोर्टल के आधार एण्ट्री माडयूल में कराना सुनिश्चित करें ।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपना तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक पर्यवेक्षक, बूथ लेवल अधिकारी एवं पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर्स तथा अन्य सभी शासकीय सेवकों के ईपिक (फोटो मतदाता परिचय पत्र) नंबर एवं आधार नंबर प्राप्त करते हुए आधार नंबर की प्रविष्टि ई.आर.एम.एस. साफ्टवेयर में तत्काल कराने के निर्देश भी दिये हैं । मतदाताओं के ईपिक नंबर से आधार नंबर को लिंक करने का यह कार्य स्वयं मतदाता द्वारा भी किया जा सकेगा । मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर उपलब्ध एप्लीकेशन पर इपिक नंबर अंकित करते हुए आधार नंबर की प्रविष्टि कर सकते है । मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी ने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि चूंकि आधार नंबर लिंकेज का यह कार्य ईपिक नंबर के आधार पर ही किया जाना है, अत: आधार नंबर के संग्रहण के समय संबंधित मतदाता का ईपिक (फोटो मतदाता परिचय पत्र) नंबर का होना अनिवार्य होगा ।

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