पेंषन प्रकरणों के निराकरण हेतु षिविर 10 को
छतरपुर/08 दिसम्बर/षासकीय विभागों से सेवानिवृत्त हुये अधिकारियों-कर्मचारियों के लंबित पेंषन प्रकरणों का मौके पर निराकरण हेतु 10 दिसम्बर को षिविर आयोजित किया गया है। षिविर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला पेंषन कार्यालय में आयोजित होगा। जिला पेंषन अधिकारी अनिल खरे ने कार्यालय प्रमुखों से अपील की है कि लंबित पेंषन प्रकरणों के निराकरण के लिये स्थापना लिपिक के साथ नियत तिथि एवं स्थान पर उपस्थित हों, जिससे लंबित पेंषन प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। पेंषन अधिकारी श्री खरे ने बताया कि न्यायालयीन अथवा विभागीय जांच के प्रकरणों का निराकरण षिविर में नहीं किया जायेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु आरओ एवं एआरओ नियुक्त
छतरपुर/08 दिसम्बर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने आगामी जनवरी माह में प्रस्तावित त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु रिटर्निंग एवं जिला तथा विकासखण्डस्तरीय स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। जिसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर 8225012682 स्वयं रिटर्निंग अधिकारी रहेंगे। जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिला पंचायत सीईओ डाॅ. सतेन्द्र सिंह 9425176720 एवं अपर कलेक्टर एस सी गंगवानी 8989917635 को नियुक्त किया गया है, जबकि जिला स्तरीय रिजर्व एआरओ के रूप में डिप्टी कलेक्टर सी एल चनाप को नियुक्त किया गया है। विकासखण्डस्तरीय एआरओ के रूप में छतरपुर के लिये तहसीलदार विनय द्विवेदी 9425145313 को नियुक्त किया गया है, जबकि नौगांव के लिये तहसीलदार भास्कर गाचले 9425024524, बिजावर के लिये तहसीलदार आर आर चढ़ार 9893316170, बड़ामलहरा के लिये तहसीलदार लाल षाह जगेत 9425435474, बक्स्वाहा के लिये तहसीलदार विनीता जैन 9977024757, लवकुषनगर के लिये तहसीलदार आर एन त्रिपाठी 9425641414, बारीगढ़ के लिये तहसीलदार बी डी नामदेव 9425433893 एवं राजनगर के लिये तहसीलदार बलवीर रमण 9425192835 को एआरओ बनाया गया है, जबकि रिजर्व एआरओ के पद पर डिप्टी कलेक्टर के एल साल्वी एवं प्रभारी एसएलआर आदित्य सोनकिया को नियुक्त किया गया है।
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर दें ध्यान: कलेक्टर
- टी.एल. पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न
छतरपुर/08 दिसम्बर/जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत लंबित सीएम हेल्पलाइन एवं पीजी सेल के प्रकरणों पर विषेष ध्यान दिया जाये। उक्त प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाये। यह निर्देष कलेकटर डाॅ. मसूद अख्तर ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि उर्जा विभाग के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन के तहत सबसे अधिक 186 आवेदन लेवल वन पर लंबित हैं। इसी तरह पीजी सेल के तहत जिला पंचायत के अंतर्गत सबसे अधिक 144 आवेदन लंबित हैं। जिनका निराकरण तेजी से किया जाना जरूरी है। अन्य विभागों के अंतर्गत भी काफी अधिक संख्या में आवेदन लंबित हैं। जिन्हें तेजी से संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकृत कर दिया जाये। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने अवगत कराते हुये कहा कि जिले में 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली मेगा लोक अदालत की विभिन्न विभागों द्वारा तैयारी कर ली जाये। उन्होंने कहा कि मेगा लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण करना सुनिष्चित् किया जाये। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देषित करते हुये कहा कि षासकीय योजनाओं के तहत वित्तीय प्रगति पर ध्यान दिया जाये। उन्होंने मतदाता सूची में विषेष तौर पर महिलाओं के नाम षामिल कराने के लिये निर्देष दिये, ताकि जिले का जेंडर अनुपात बढ़ सके। बैठक में अपर कलेक्टर एस सी गंगवानी, संयुक्त कलेक्टर बी के पाण्डेय, एसडीएम डी पी द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर सी एल चनाप एवं के एल साल्वी सहित अन्य जिलाधिकारी उपस्थित थे।
राषन की कालाबाजारी पर विक्रेता को 6 माह की जेल
छतरपुर/08 दिसम्बर/राषन की कालाबाजारी करने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर नेे चोर बाजारी निवारण और आवष्यक वस्तु अधिनियम 1980 की धारा 3-2 के अंतर्गत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम उजरा थाना गढ़ीमलहरा तहसील महाराजपुर निवासी राषन विक्रेता कृष्ण कुमार द्विवेदी को 6 माह के लिये जेल में रखने के लिये आदेष जारी किया है। उन्होंने बताया कि ग्राम उजरा थाना गढ़ीमलहरा तहसील महाराजपुर में दिनांक 27 अक्टूबर 2014 को की गई जांच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किये जाने वाले गेहूं, चावल, षक्कर, नमक, कैरोसीन का महिला बहुउद्देषीय सहकारी समिति मर्यादित द्वारा संचालित षासकीय उचित मूल्य की दुकान उजरा के विक्रेता कृष्ण कुमार द्विवेदी द्वारा अनियमिततायें करने की जानकारी सामने आयी। विक्रेता श्री द्विवेदी द्वारा माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर 2014 में हितग्राहियों को खाद्यान्न, षक्कर, नमक का वितरण नहीं किया गया। इसके अलावा 149 लीटर कैरोसीन का अपयोजन किया जाना, फर्जी वितरण पंजियां संधारित किया जाना एवं हितग्राहियों के राषन हेतु दुकान पर पहुंचने पर जाति सूचक षब्दों का प्रयोग कर भगा देना इत्यादि गंभीर अपकृत्य किये जाना पाया गया। अतः राषन व्यवस्था प्रभावित न हो एवं आरोपी के कृत्य समुदाय के लिये प्रतिकूल प्रभाव न डालें, इस उद्देष्य से आरोपी पर आगामी आदेष तक जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने बताया कि इस तरह की कालाबाजारी करने वाले अन्य आरोपियों पर भी चोर बाजारी निवारण और आवष्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
राषन की कालाबाजारी पर विक्रेता को 6 माह की जेल
छतरपुर/08 दिसम्बर/राषन की कालाबाजारी करने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर नेे चोर बाजारी निवारण और आवष्यक वस्तु अधिनियम 1980 की धारा 3-2 के अंतर्गत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम उजरा थाना गढ़ीमलहरा तहसील महाराजपुर निवासी राषन विक्रेता कृष्ण कुमार द्विवेदी को 6 माह के लिये जेल में रखने के लिये आदेष जारी किया है। उन्होंने बताया कि ग्राम उजरा थाना गढ़ीमलहरा तहसील महाराजपुर में दिनांक 27 अक्टूबर 2014 को की गई जांच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किये जाने वाले गेहूं, चावल, षक्कर, नमक, कैरोसीन का महिला बहुउद्देषीय सहकारी समिति मर्यादित द्वारा संचालित षासकीय उचित मूल्य की दुकान उजरा के विक्रेता कृष्ण कुमार द्विवेदी द्वारा अनियमिततायें करने की जानकारी सामने आयी। विक्रेता श्री द्विवेदी द्वारा माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर 2014 में हितग्राहियों को खाद्यान्न, षक्कर, नमक का वितरण नहीं किया गया। इसके अलावा 149 लीटर कैरोसीन का अपयोजन किया जाना, फर्जी वितरण पंजियां संधारित किया जाना एवं हितग्राहियों के राषन हेतु दुकान पर पहुंचने पर जाति सूचक षब्दों का प्रयोग कर भगा देना इत्यादि गंभीर अपकृत्य किये जाना पाया गया। अतः राषन व्यवस्था प्रभावित न हो एवं आरोपी के कृत्य समुदाय के लिये प्रतिकूल प्रभाव न डालें, इस उद्देष्य से आरोपी पर आगामी आदेष तक जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने बताया कि इस तरह की कालाबाजारी करने वाले अन्य आरोपियों पर भी चोर बाजारी निवारण और आवष्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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