उच्चतम न्यायालय ने आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता को बडी राहत प्रदान करते हुए उनकी जमानत अवधि चार महीने और बढा दी है। सुश्री जयललिता की याचिका की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि अन्नाद्रमुक प्रमुख की जमानत अवधि 18 अप्रैल 2015 तक बढाई जाती है। न्यायालय ने र्कनाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहा है कि वह सुश्री जयललिता की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ की सुनवाई यथाशीघ्र करें।
गत 17 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सुश्री जयललिता की सजा पर दो माह के लिए रोक लगा दी थी और उन्हें कहा था कि वह अपील संबंधी पेपरबुक दो महीने के भीतर उच्च न्यायालय में पेश करेंगी और सुनवाई स्थगित करने का आग्रह उच्च न्यायालय से नहीं करेंगी। उन्होंने पिछले दिनों उच्च न्यायालय में पेपरबुक जमा करा दिया है।

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