पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 : त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित
- चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू
टीकमगढ़, 19 दिसबंर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। यह सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों, शासकीय कर्मचारियों पर लागू होगी। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत भी लगातार कार्यवाही की जाएंगी। सभी सहायक रिटर्निंग आफीसरों तथा एसडीएम को निर्वाचन कार्य के संचालन एवं आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों तथा कर्मचारियों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार ऐसा कोई कार्य नही करेंगे जो विभिन्न समुदाय तथा जाति के बीच घृणा की भावना या तनाव पैदा करें। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आलोचना न करें। धर्म, जाति तथा सम्प्रदाय के नाम पर वोट न मांगे। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न करें। मतदाताओं को डराने, धमकाने, फर्जी मतदान तथा मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर चुनाव प्रचार न करें। सभा, जुलूस, रैली का आयोजन विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति से ही होगा। लाउड स्पीकर तथा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग लिखित अनुमति के बाद होगा। इनका उपयोग रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सभाएं केवल अनुमति प्राप्त स्थान पर ही आयोजित की जाएंगी। जुलूस तथा सभा की सूचना स्थानीय पुलिस अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से दें। सभा में शामिल होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों तथा वक्ताओं की भी सूची पुलिस को उपलब्ध कराएं। शासकीय कार्यालय, भवन तथा परिसर में चुनाव प्रसार सामग्री का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। निजी भवनों में मकान मालिक की लिखित सहमति के बाद ही प्रचार सामग्री प्रदर्शित करें। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर अपना विभागीय दायित्व तथा निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराएं। किसी भी दल अथवा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार में भाग न लें। चुनाव प्रचार में भाग लेने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण नये कार्यो का भूमिपूजन नही होगा। निर्मित संरचनाओं का लोकार्पण भी नही किया जाएगा। नई योजनाएं तथा कार्यक्रम इस अवधि में प्रारंभ नही किए जाएंगे। लेकिन संवैधानिक रूप से स्वीकृत योजनाएं तथा पूर्व से जारी कार्यो में कोई रोक नही रहेगी। उल्लेखनीय है कि म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु कार्यक्रम 15 दिसंबर 2014 को घोषित किया गया है। कार्यक्रम अनुसार जिले में तीन चरणों में निर्वाचन होगा। आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 22 दिसंबर 2014 को होगा। जिले में मतदान तीन चरणों में होगा तथा 23 फरवरी 2015 को अंतिम परिणाम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न होगा।
प्रचार सामग्री की प्रिंट लाईन में मुद्रक अ©र प्रकाशक का नाम पता स्पष्ट ह¨
टीकमगढ़, 19 दिसबंर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा निर्देशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 के द©रान प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित की जाने वाली प्रचार-सामग्री की प्रिंट लाईन में मुद्रक अ©र प्रकाशक का नाम अ©र पता स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि मुद्रक¨ं अ©र प्रकाशक¨ं क¨ चुनाव के द©रान मुद्रित की जाने वाली प्रचार-सामग्री के लिए ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क का पालन करने क¨ कहा गया। मुद्रक¨ं, प्रकाशक¨ं क¨ बताया गया कि मुद्रित की जाने वाली निर्वाचन पुस्तिका, पर्चे, रिकार्ड व प¨स्टर की प्रिंट लाईन में मुद्रक अ©र प्रकाशक की जानकारी एक्ट के मुताबिक ह¨ना चाहिए। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियाँ अ©र प्रकाशक के घ¨षणा-पत्र की एक प्रति (अनुबंध-ए) मुद्रण के तीन दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय क¨ अनुबंध ’बी’ के साथ अनिवार्यतरू भिजवाई जाना चाहिए। श्री शर्मा ने बताया कि ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन क¨ गंभीरता से लिया जायेगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कठ¨र से कठ¨र वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियाँ तथा घ¨षणा पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रारूप में आवश्यक विवरण भी दिया जाए, जिस पर मुद्रक के हस्ताक्षर के साथ रबर मुद्रा भी ह¨नी चाहिए।
विद्युत बिलों की बकाया राशि हेतु वसूली अभियान जारी
टीकमगढ़, 19 दिसबंर 2014। म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. के कार्यपालन अंभियता (संचा./संघा.) श्री एस.के. चढ़ार ने बताया है कि म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वि.कं.लिमि. द्वारा विद्युत बिलों की बकायाराशि की वसूली का सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदन, उपयोग की जाने वाली विद्युत सामग्री की जप्ती, ट्रांसफार्मर बंद करने, तार निकालने सहित भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147(ख) एवं सहपठित धारा 147 (ए) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाई करते हुये बकायादार उपभोक्ताओं के विरूद्ध ’’ कुर्की ’’ की कार्यवाई की जा रही है जिसमें टेªक्टर ट्राली, मोटर साइकिल, विद्युत मोटर एवं अन्यचल संपत्ति की कुर्की कर बकायाराशि बसूली की जा रही है। इसी तारतम्य में (संचा./संघा.) संभाग टीकमगढ़ के अंतर्गत सहायक/कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा भी उन्हें प्रदत्त तहसीलदार के अधिकारों का उपयोग करते हुये बकायादार उपभोक्ताओं को ड्यूज रिकवरी एक्ट के अंतर्गत आर.आर.सी. जारी करने तथा उनकी सामग्री कुर्क करने की कार्यवाईयां की जा रही है। कनिष्ठ अभियंता बुड़ेरा एवं बल्देवगढ़ द्वारा क्रमशः 22.58 लाख रू. की 102 नं. एवं 22.47 लाख रू. की 90 नं. कुर्की के नोटिस जारी कर क्रमशः 7 उपभोक्ताओं से 1.34 लाख तथा 6 उपभोक्ताओं से 1.44 लाख रू. की वसूली की गई है तथा शेष बकायादारों की कुर्की की कार्यवाई जारी है। इसी प्रकार सहायक अभियंता (ग्रा.) टीकमगढ़ द्वारा 10 नं. कुर्की के नोटिस जारी कर एक बकायादार से 0.17 लाख रू. की वसूली की जा चुकी है। कनिष्ठ अभियंता बुड़ेरा एवं बल्देवगढ़ द्वारा क्रमशः 23 ग्रामों के 723 नं. बकायादारों के 73.81 लाख रू. की एवं 35 ग्रामों के 258 बकायादारों के 56.45 लाख रू. की आर.आर.सी. जारी की जा चुकी है। श्री चढ़ार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे लंबित बकायाराशि का भुगतान शीघ्र संबंधित वितरण केंद्र में कर दें एवं होने वाली कुर्की जैसी अप्रिय कार्यवाई से बचें।

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