प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान का अधिकार उपलब्ध करवाने को लेकर मिले सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सूचना प्रेषित की है।
पिछले दिनों गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को संबोधित किया था। जिसके बाद भारत सरकार ने प्रवासियों को मतदान का अधिकार दिए जाने का मन बनाया था दूसरी ओर सरकार ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान का अधिकार उपलब्ध करवाने का निवार्चन आयोग का सुझाव भी सामने आया। इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया।
मुख्य न्यायाधीश एचएल दतू की पीठ ने इस बारे में संज्ञान लेते हुए सरकार से कहा कि इन सुझावों पर अमल के बारे में अगले कदम से न्यायालय को अवगत करवाया जाए। सरकार ने अपने पक्ष में कहा कि इस मामले में जल्द आवश्यक कदम उठाए जाऐंगे।
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