सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तिथि का निर्धारण एक संशोधित प्रावधान के तहत किया गया है, जिसमें ग्राम सरपंच और अन्य पंचायत तथा जिला समिति की इकाइयों के सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील करें। याचिकाकर्ताओं ने 24 दिसंबर के उस अध्यादेश को चुनौती दी है, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत तथा जिला सिमितियों के सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है।

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