गांधी मैदान ब्लास्ट के मामले में दस आरोपितो के खिलाफ आरोप तय - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 6 जनवरी 2015

गांधी मैदान ब्लास्ट के मामले में दस आरोपितो के खिलाफ आरोप तय

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बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में वर्ष 2013 में भारतीय जनता पार्टी :भाजपा : की हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार बम धमाको के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए : की विशेष अदालत ने आज दस आरोपितो के खिलाफ आरोप तय कर दिया। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अवैधानिक गतिविधि अधिनियम की विभिन्न धाराओ में यह आरोप अजहरउद्दीन अंसारी .उमर सिद्दिकी.फकरूदीन. अहमद हुसैन .नोमान अंसारी.फिरोज आलम.इफतेखार आलम .तौफीक अंसारी.हैदर अली और मुजिबुल्ला के खिलाफ तय किया है।अदालत मे आरोपितो ने अपने खिलाफ लगाये गये आरोपो से इंकार किया।अदालत ने मामले में एनआईए को अपने गवाह पेश करने के लिये 19 जनवरी 2015 की तिथि निश्चित की है। 

इसी मामले के एक अन्य अिभयुक्त इम्तियाज अंसारी जिसके खिलाफ पूर्व में ही आरोप तय किये जा चुके है. का भी अभिलेख आज इस अभिलेख के साथ शामिल कर दिया गया।अब सभी 11 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को भाजपा की हुंकार रैली जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया था . के दौरान पटना के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम धमाके हुये थे जिसमें कई लोग मारे गये थे और सैकड़ो लोग घायल हुये थे।

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