झारंखड में हजारीबाग की एक अदालत ने रंगदारी के एक मामले में पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेन्द्र साव को आज ढाई वर्षा की सजा सुनाई। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश कुमार की अदालत ने रामगढ़ स्पंज आयरन फैक्ट्री के मैनेजर से पांच लाख रूपये रंगदारी मांगने के मामले में भारतीय दंडविधान की धारा 385 386 और 387/34 के तहत ढाई साल की सजा सुनाई।
अदालत ने श्री साव को इस मामले में जमानत भी दे दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में रामगढ़ स्पंज आयरन फैक्ट्री के मैनेजर से श्री साव ने पांच लाख रूपये की मांग की थी और इस सिलसिले में थाने में मामला र्दज किया गया था।

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