पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के आतंकवादी हमले के षडयंत्रकारी जकीउर रहमान लखवी की रिहाई से संबंधित हाईकोर्ट के फैसले को आज रद्द कर दिया और अब वह जेल में ही रहेगा। सुप्रीमकोर्ट ने लखवी से संबंधित हाईकोर्ट के फैसले को जल्दबाजी में किया गया फैसला बताया और इस मामले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया। र्सवोच्च अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को दोनों पक्ष लखवी तथा संघीय सरकार दोनों को सुनकर निर्णय करना चाहिए।
सुप्रीमकोर्ट ने मजिस्ट्रेट को लखवी की जमानत पर भी निर्णय से रोक दिया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार को करेगा। हाईकोर्ट ने लखवी की सशर्त रिहाई का आदेश दिया था।

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