बिहार में महिला सरकारी सेवकों के लिए अब मातृत्व अवकाश 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है । मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव बी.प्रधान ने यहां बताया कि राज्य में महिला सरकारी सेवको को देय मातृत्व अवकाश 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने तथा शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति तथा इसके लिए बिहार सेवा संहिता के नियम 220 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है । उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड के जरिये आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले संपदाों को ..एक कालिक परिवर्तन प्रभार.. प्राप्त कर फ्री होल्ड में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी है ।
श्री प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 24 जून 2013 को पश्चिम चंपारण जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुई पुलिस पांयरिंग की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल चार जुलाई 2015 तक बढ़ाने के गृह :विशेष: विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिया गया.
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