इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को सीबीआई की एक अदालत द्वारा जमानत दिये जाने के चार दिनों के बाद गुजरात सरकार ने मंगलवार को उनके निलंबन को रद्द कर दिया और उन्हें सेवा में बहाल कर दिया।
राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार ने पीपी पांडे के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है और उन्हें गांधीनगर में (कानून और व्यवस्था) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के खाली पड़े पद पर तैनात किया गया है।
जुलाई 2013 में जब सीबीआई ने पांडे को गिरफ्तार किया था उस समय वह एडीजीपी-सीआईडी (अपराध) थे और बाद में उन्हें एक अदालत में पेश किया गया था। 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पांच फरवरी को पांडे और तीन अन्य को जमानत दे दी थी।

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