हज यात्रियो को प्रषिक्षण के लिये मास्टर ट्रेनस एवं फील्ड ट्रेनरों का होगा चयन
झाबुआ---जिला हज कमेटी के अध्यक्ष अयुबखान झमाभाई ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेष राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष जनबा हाजी इनायत हुसैन कुर्रेषी से मिले निर्देषों के अनुसार केन्द्रीय हज कमेटी ने निर्णय लिया है कि हज यात्रियों को हज संबंधी प्रषिखण देने के लिये मध्यप्रदेष राजय के लिये फिल्ड ट्रेनर एवं दो मास्टर ट्रेनरों का चयन किया जाना है। फिल्ड ट्रेनर के लिये ऐसे आवेदकों जिन्हे हज संबंधित कार्य का अनुभव हो,ऐसे खादिमुल हुज्जात जिन्हे हज संबंधि समस्त प्रकार का अनुभव हो एवं जो हज की धार्मिक रीतियों की जानकारी रखते हो तथा 50 वर्ष तक की आयु हो,जिन्होने कम से कम एक हज आदा किया हो, अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान होने के साथ ही हिन्दी और उर्दू की पूरी जानकार रखते हो, जो हज संबंधित प्रषिक्षण कार्यक्रमों के लिये समय दे सकते हो,पूरी तरह स्वस्थ्य हो, कंप्यूटर का जिन्हे ज्ञान हो तथा उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में दर्ज न हो ऐसे पुरूष एवं महिलायें इस पद के लिये आवेदन कर सकते है ।वही मास्टर ट्रेनर्स के लिये जो व्यक्ति हज संबंधि कार्य से प्रतिनियुक्ति पर सउदी अरब में में कार्य करने का अनुभव रखता हो तािा असिस्टेंट हज आफीसर, हज असिस्टेंट,मेउीकल आफीसर या खादिमुल हुज्जाज जिन्हे हज संबंधित कार्य का अनुभव हो तथा हज की धार्मिक रीतियों की जानकारी रखता है, जिनकी आयु 50 साल से अधिक नही हो, कम से कम एक बार हज अदा किया हो, अंग्रेजी का पूर्ण जानकार हो तथा हिन्दी एवं उर्दू की पूरी जानकारी हो, जो ट्रेनिंग देने के लिये समय दे सकता हो, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, कम्प्यूटर का ज्ञान हो तथा उसके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में दर्ज न हो ऐसे पुरूष एवं महिलायें यदि अर्हताए रखते हो तो आवेदन कर सकते है । फिल्ड ट्रेनर के लिये चयनीत आवेदकों को मध्यप्रदेष राज्य हज कमेटी भोपाल द्वारा भोपाल में प्रषिक्षण दिया जावेगा वही मास्टर ट्रेनरों के लिये चयनीत आवेदकों को हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा हज हाउस मुम्बई में प्रषिक्षण दिया जावेगा उसके बाद उन्हे भोपाल मे प्रषिक्षण देकर तैयार किया जावेगा । जिला हज कमेटी के अध्यक्ष अय्युब खा झमाभाई ने इच्छूक आवेदन जो इन दोनों के लिये अर्हताए पूरी करते हो निर्धारित आवेदन पत्र मध्यप्रदेष राज्य हज कमेटी ताजुल मसजिद के पीछे सुलतानिया रोड भोपाल से लेकर 12 फरवरी तक मध्यप्रदेष राज्य हज कमेटी भोपाल के कार्यालय में जमा करावें ।श्री झमाभाई के अनुसार अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा ।उन्होने बताया कि हज कमेटी द्वारा आवष्यकतानुसार इन लोगों की हज, अंग्रेजी , उर्दू एवं अरबी से संबंधित परीक्षाए भी ली जासकती है ।
मेघनगर एवं थांदला में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ
झाबुआ ---त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 के लिए द्वितीय चरण में झाबुआ जिले में मेघनगर थांदला जनपद में आज 5 फरवरी को मतदान हुआ। मेघनगर जनपद पंचायत की 61 एवं थांदला जनपद की कुल 67 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। साथ ही मेघनगर जनपद के 18 एवं थांदला जनपद के 19 सदस्यों एवं 5 जिला पंचायतों सदस्यों के लिए भी ईव्हीएम के माध्यम से मतदान हुआ। मतदान षांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मेघनगर एवं थांदला क्षेत्र में 80 प्रतिषत से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया।
पंच एवं सरपंच के मतो की गणना मतदान समाप्ति, के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही होगी
द्वितीय चरण के मतदान के लिए आज 5 फरवरी गुरूवार को मतदान हुआ। पंच, सरपंच के चुनाव के लिए मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही मतो की गणना की गई। जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेघनगर एवं शासकीय उत्कृष्ट बालक उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी विद्यालय थांदला में ईव्हीएम से मतो की गणना 08 फरवरी रविवार को प्रातः 7.30 बजे से प्रारंभ होगी। पंच सरपंच पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 9 फरवरी को की जाएगी। जनपद सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 27 फरवरी को जनपद मुख्यालय पर एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 28 फरवरी को जिला मुख्यालय पर की जायेगी।
उपभोक्ता संरक्षण में जागरूकता के लिए एनजीओ होगें पुरूस्कृत, आवेदन करने के लिये 6 फरवरी अंतिम तिथि
झाबुआ---उपभोक्ता संरक्षण के लिए राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरूस्कार योजना में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षैत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरूस्कार दिये जाते है। यह पुरूस्कार प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च के अवसर पर प्रदान किये जाते है। इन पुरूस्कारों के लिये ऐसे संगठन एवं व्यक्तियों का चयन कलेण्डर वर्ष 01 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि में हासिल उपलब्धियों के आधार पर किया जावेगा। इस वर्ष भी राज्य स्तरीय पुरूस्कार योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को चुना जावेगा जो उपभोक्ताओं के हित संरक्षण से सक्रिय रूप से जुडे है। इसमें ग्रामीण आदिवासी एवं पिछडे़ क्षैत्र में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जावेगी। राज्य स्तरीय तीन पुरूस्कार में प्रथम पुरूस्कार रूपये 30000/- मय प्रशस्ति पत्र के, द्वितीय पुरूस्कार रूपये 20000/- मय प्रशस्ति पत्र के, तृतीय पुरूस्कार रूपये 10000/- मय प्रशस्ति पत्र के, प्रदान किया जायेगा। संभाग के तीन पुरूस्कार में प्रथम पुरूस्कार रूपये 6000/- मय प्रशस्ति पत्र के, द्वितीय पुरूस्कार रूपये 4000/- मय प्रशस्ति पत्र के, तृतीय पुरूस्कार रूपये 2000/- मय प्रशस्ति पत्र के, प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने वाले उपभोक्ता संगठनों का समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 या ऐसे किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। संगठन उपभोक्ता संरक्षण से सबंधित गतिविधियों में पिछले तीन वर्षो से सक्रिय रूप से जुडे होना चाहिए। साथ ही ऐसे संगठन गैर राजनैतिक और गैर मालिकाना हक के प्रबंध के अंतर्गत संचालित होना चाहिए। राज्य स्तरीय पुरूस्कार हेतु आवेदक व्यक्ति/संस्थाए अपने आवेदन 06 फरवरी 2015 तक अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करें राज्य स्तरीय पुरूस्कार के लिए कलेक्टर अपनी अनुशंसा सहित 15 फरवरी 2015 तक आयुक्त खाद्य को आवेदन अग्रेषित करेगे। संभागीय पुरूस्कार हेतु कलेक्टर अनुशंसा सहित संबधित आयुक्त को भेजेगे। राज्य स्तरीय पुरूस्कार के लिये इच्छुक संस्थाए/व्यक्ति आवेदन की अग्रिम प्रति सीधे खाद्य संचालनालय को प्रस्तुत कर सकते है। विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किये जावेगें।
अवैध शराब जप्त आरोपी गिरफ्तार
झाबूआ---थाना थांदला पुलिस द्वारा आरोपी संजय पिता याकुब वसुनिया, उम्र 27 वर्ष, निवासी धामनी के कब्जे से 12 बीयर, 53 क्वार्टर प्लेन शराब, कीमती 2,700/-रू0 की जप्त की गई। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रमांक 33/2015, धारा 34-ए आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अपहरण का अपराध पंजीबद्ध
झाबूआ--- फरियादी मेहताब पिता नानसिंह मेडा, उम्र 45 वर्ष निवासी कालापीपल ने बताया कि उसकी लडकी कपडे सिलवाने झाबुआ आई थी। आरोपी टेटिया पिता केसरा सिंगाडि़या निवासी आम्बाखोदरा बहला-फुसला कर उसे अपनी पत्नी बनाने के लिये भगाकर ले गया। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 78/15, धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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