छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (29 मार्च) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 29 मार्च 2015

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (29 मार्च)

जिला स्तरीय सतर्कता एवं माॅनिटरिंग कमेटी की बैठक आज 

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छतरपुर/29 मार्च/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की जिला स्तरीय सतर्कता एवं माॅनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन 30 मार्च को किया गया है। बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सायं साढ़े 4 बजे से षुरू होगी। बैठक के दौरान विषेष लोक अभियोजकों एवं अन्वेषण अधिकारी के कार्य की समीक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त परिलक्षित क्षेत्रों का चिन्हांकन व विधि व्यवस्था, विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों की स्थिति में अन्वेषण व चालान प्रस्तुत करने सहित बैठक में रखे गये अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की जायेगी। जिला संयोजक, आजाक एन के मेहरोत्रा द्वारा सभी संबंधितों से बैठक में उपस्थित रहने की अपील की गई है।    

कम्प्यूटर प्रषिक्षण आज से

छतरपुर/29 मार्च/जिले के समस्त तहसील कार्यालयों एवं नगरीय निकायों में पदस्थ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को जिला पंचायत के उपरी तल पर स्थापित क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केंद्र में वीडियो काॅन्फ्रेसिंग एवं यूनिकोड विषय का प्रषिक्षण प्रदान किया जाना है। तहसील कार्यालय के कर्मचारियों को 30 मार्च को एवं नगरीय निकायों के कर्मचारियों को 31 मार्च को प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक प्रषिक्षण प्रदान किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के सचिव डाॅ. मसूद अख्तर ने समस्त तहसीलदार एवं सीएमओ को निर्देषित किया है कि वे संबंधित कर्मचारियों की प्रषिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिष्चित् करें। 

बगैर हेलमेट पेट्रोल देने पर डीलर के विरूद्ध होगी कार्यवाही

छतरपुर/29 मार्च/यातायात थाना प्रभारी के पी एस परिहार ने बताया है कि विगत् दिनों में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बगैर हेलमेट धारी वाहन चालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही की गई है तथा समय-समय पर वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिये जागरूक भी किया गया है, किंतु अब भी कुछ दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट की अनिवार्यता को नहीं समझा गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर अब जिले के समस्त पेट्रोल पम्प डीलरों को सचेत किया गया है कि उनके पेट्रोल पम्प पर बिना हेलमेट के पेट्रोल कदापि न दिया जाये। आदेष के उल्लंघन की स्थिति में पम्प मालिक के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा, साथ ही प्रतिवेदन भेजकर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

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