अपराधी नोने सिंह जिला बदर घोषित
छतरपुर/31 मार्च/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने लवकुषनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रेखा निवासी 22 वर्षीय अपराधी नोने सिंह तनय गोरे लाल सिंह को 31 मार्च 2015 को सायं 5 बजे से एक वर्ष की अवधि हेतु जिला बदर घोषित किया है। उन्होंने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, छतरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की है। आरोपी नोने पर लवकुषनगर थाने के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2005 से मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। अपराधी नोने की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों एवं क्षेत्र की जनता में व्याप्त भय को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अख्तर ने म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,;2द्ध एवं 5-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला बदर के दौरान अपराधी छतरपुर जिले सहित समीपवर्ती सीमा पर लगे जिलों की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित रहेगा। किसी न्यायालय में प्रकरण की स्थिति में पेशी के एक दिवस पूर्व उपस्थित हो सकेगा, लेकिन पेशी समाप्ति के 6 घंटे के भीतर जिला छोड़ना होगा।
लिंक कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई आज
छतरपुर/31 मार्च/विभिन्न राजस्व प्रकरणों के जल्द निराकरण के उद्देष्य से कलेक्ट्रेट परिसर में अपर आयुक्त, सागर कार्यालय की लिंक कोर्ट स्थापित की गई है। लिंक कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई 1 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से की जायेगी। प्रकरणों की सुनवाई के अवसर पर पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को उपस्थित रहने के लिये कहा गया है।
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