मझौली एवं रामपुर नैकिन के अधीक्षक निलम्बित
सीधी 24 मार्च 2015 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मझौली के अधीक्षक रामसिया त्रिपाठी और अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रामपुर नैकिन के संविदा अधीक्षक नागेन्द्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय सहायक परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कुसमी मुख्यालय सीधी निर्धारित किया गया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि आदिवासी वित्त विकास निगम अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रकरणों को बैंकों को भेजा गया। भेजे गए प्रकरणों की समीक्षा के लिए स्थानीय अधीक्षकों को अधिकृत किया गया था किन्तु आदेश देने एवं मौखिक रूप से कहने के बाद भी उपरोक्त अधीक्षकों ने सौपे गये दायित्व का निर्वहन नहीं किया तथा वे बैंक में उपस्थित नहीं हुए। अतः दोनो अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
छात्रावासों में साफ-सफाई एवं गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था न रहने पर आठ अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस
सीधी 24 मार्च 2015 आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के.के.पाण्डेय ने विगत दिनों कई छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान छात्रावास में साफ-सफाई न रहने, प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने, स्वीकृत सीट के अनुसार छात्रों के उपस्थित न होने और शौंचालय एवं स्नानागार में साफ-सफाई न रहने पर 8 अधीक्षकों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सहायक आयुक्त श्री पाण्डेय ने अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण करने पर पाया कि अधीक्षिका श्रीमती संध्या मिश्रा निरीक्षण के दौरान बिना किसी प्रकार की सूचना दिए संस्था से अनुपस्थित है तथा छात्रावास में ताला लगा पाया गया। इस पर अधीक्षिका के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट कन्या छात्रावास सीधी के 12 मार्च को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान छात्रावास भवन में गंदगी पायी गई, समुचित प्रकाश व्यवस्था नहीं थी, स्नानागार एवं शौंचालय भी गंदे पाये गए। स्वीकृत सीट के अनुसार छात्र उपस्थित नहीं थे। अतः अधीक्षिका श्रीमती सुनीता सिंह की दो वेतनबृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उत्कृष्ट बालक छात्रावास सीधी का आकस्मिक निरीक्षण करने पर स्नानागार एवं शौंचालय गंदे पाये गए, छात्रावास भवन के कक्षों की कुर्सी मेज पर धूल जमी हुई थी, निर्धारित मीनू के अनुरूप छात्रों को नाश्ता एवं भोजन की समुचित व्यवस्था नहीं थी, स्वीकृत सीट अनुसार छात्र उपस्थित नहीं पाये गए। अतः अधीक्षक टी.एन.दीपांकर को असंचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति प्रिमैट्रिक बालक छात्रावास सीधी का आकस्मिक निरीक्षण करने पर पाया गया कि छात्रों को मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन प्रदाय नहीं किया जा रहा है। छात्रावास भवन एवं परिसर गंदे पड़े हुए थे, प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं थी। निरीक्षण के दौरान किचन में मात्र एक कटोरी सब्जी एवं तीन छात्रों के लिए रोटी पाई गई, स्वीकृत सीट के अनुरूप छात्र उपस्थित नहीं पाए गए। इस पर अधीक्षक देवीदीन सिंह को असंचयी प्रभाव से आगामी दो वेतनवृद्धियां रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। सहायक आयुक्त श्री पाण्डेय ने बताया कि सामान्य कन्या छात्रावास सीधी का निरीक्षण करने पर छात्रावास गंदा पड़ा हुआ था, छात्रावास भवन की साफ-सफाई नहीं करायी गई थी। स्वीकृत सीट के अनुसार छात्राएं उपस्थित नहीं थीं। अधीक्षिका श्रीमती प्रतिमा सिंह अनुपस्थित पायी गईं। अतः अधीक्षिका श्रीमती सिंह को असंचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियां रोकने के लिए नोटिस दिया गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक छात्रावास (नवीन) सीधी का निरीक्षण करने पर अधीक्षिका श्रीमती सुधा मिश्रा अनुपस्थित पाई गईं। छात्राओं को नाश्ता एवं भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार नहीं दिया जा रहा था। छात्रावास भवन गंदा पड़ा हुआ था। स्वीकृत सीट के अनुसार छात्राएं उपस्थित नहीं थीं। अतः अधीक्षिका श्रीमती मिश्रा को दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के लिए नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि छात्रावास के पंखे खराब स्थिति में हैं। बच्चों को निर्धारित मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन नहीं दिया जा रहा है। छात्रावास भवन में समुचित साफ-सफाई नहीं है और स्वीकृत सीट के अनुरूप छात्राएं उपस्थित नहीं है। अतः अधीक्षिका श्रीमती इतरजुआ की असंचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियां रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सहायक आयुक्त ने अनुसूचित जनजाति प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास सीधी के निरीक्षण के दौरान पाया कि छात्रों को निर्धारित मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन नही दिया जा रहा है। छात्रावास भवन में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कभी साफ-सफाई नहीं कराई गयी है। अधीक्षक अनुपस्थित पाये गए। अतः अधीक्षक जगजाहिर सिंह को दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
पीडि़तों को एक लाख की सहायता
सीधी 24 मार्च 2015 चुरहट के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जे0पी0यादव ने बताया कि चुरहट के कूप में गिर जाने से छोटू पटेल की मृत्यु हो गयी। इस पर उसकी माता श्रीमती सविता पटेल को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत की गयी है।
जिला प्रबन्धक को कारण बताओ नोटिस
सीधी 24 मार्च 2015 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबन्धक को जमा अनुज्ञप्ति की प्रतिभूति राशि राजसात करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबन्धक ने मार्च 2015 का खाद्यान्न आवंटन 426 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में भण्डारित न कर 13 मार्च तक 378 दुकानों में ही खाद्यान्न का भण्डारण किया गया शेष 48 दुकानों में खाद्यान्न का भण्डारण ही नहीं किया गया। जिस कारण अन्य उत्सव जैसे महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक नहीं किया जा सका। इस तरह से जिला प्रबन्धक द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक-1 एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (वितरण और नियंत्रण) आदेश 2009 के कंडिका 7-2 का उल्लंघन किया गया है। अतः अनुज्ञप्ति की प्रतिभूति राशि राजसात करने के लिए जिला प्रबन्धक को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है।
दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने पर ही दिया जाय पेट्रोल-कलेक्टर
सीधी 24 मार्च 2015 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 10 के अंतर्गत समस्त पेट्रोल, डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दुपहिया वाहन चालक जब भी पेट्रोल, डीजल पम्प पर पेट्रोल क्रय करने आये तो पेट्रोल डीजल पम्प प्रबन्धन अनिवार्य रूप से यह देखेगा कि दो पहिया वाहन चालक सही तरीके से हेलमेट लगाकर वाहन लेकर आया है अथवा नहीं। बगैर हेलमेट के आने वाले दो पहिया वाहन चालकों को सीधी जिले में किसी भी पेट्रोल डीजल पम्प मालिक अथवा उसके कर्मचारी द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेगा। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कहा है कि पेट्रोल/डीजल पम्प मालिक इस आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें एवं उसके पम्प पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को इस आदेश से अनिवार्य रूप से अवगत कराएं। दो पहिया वाहन चालकों की जानकारी हेतु पेट्रोल/डीजल पम्प संचालक पम्प परिसर में बैनर, बोर्ड, इस प्रकार की सूचना बड़े-बड़े अक्षरों में लगाकर रखें जिससे इस आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। इस आदेश का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि प्रतिवर्ष जिले में दो पहिया वाहन पर चलने वाले वाहन चालक विभिन्न कारणों से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं एवं प्रतिवर्ष इस तरह से होने वाली दुर्घटनाओं से वाहन चालकों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इन दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में अधिकतर संख्या ऐसे दो पहिया वाहन चालकों की होती है जो वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं एवं दुर्घटना में उनके सर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से भविष्य में लोगो की आकस्मिक मृत्यु न हो तथा दो पहिया वाहन चलाते समय वे दुर्घटना के शिकार न हों इसके लिए आवश्यक है कि जिले में दो पहिया वाहन चालकों को आदत से शक्ती से रोक लगायी जाना आवश्यक है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1983 के विभिन्न प्रावधानों को शक्ती से लागू किया जाना आवश्यक है। सामान्य कानून कार्यवाही के अलावा अन्य उपाय लागू करने की आवश्यकता है। इस तरह से अन्य उपाय दो पहिया वाहन चालक जो बगैर हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते हैं वह हेलमेट लगायें एवं हेलमेट लगाकर दो पहिया वाहन चलाने की आदत स्वप्रेरणा से विकसित हो।
भूतपूर्व सैनिक आधार कार्ड बनवायें
सीधी 24 मार्च 2015 जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवा निवृत्त ले0कर्नल पी.गंगा ने सीधी एवं सिंगरौली के भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं से कहा है कि जिनके आधारकार्ड नहीं बने हैं वे अपने तहसील मुख्यालय से जानकारी प्राप्त कर अतिशीघ्र आधार कार्ड बनवा कर इस कार्यालय को भी सूचित करें ताकि भविष्य में परेशानी का सामना करना न पड़ें। उन्होंने कहा है कि जिन भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के कैण्टीन कार्ड बने 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं वे अपना कैण्टीनकार्ड का नवीनीकरण करा लें। इसके लिए कैण्टीन कार्ड भरकर बनवा लें ताकि कैण्टीन सामान लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिन भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं की आयु 65 वर्ष से अधिक है (नान पेंशनर हैं) पेंशन नहीं मिलती वे अपने दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में उपस्थित हों ताकि उनके कल्याणार्थ कार्यवाही की जा सके।
संचित निधि से राशि आहरित कर बैंक खातों में जमा न करायी जाय
सीधी 24 मार्च 2015 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने निर्देश दिए हैं कि समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी वित्त विभाग की अनुमति के बिना राज्य की संचित निधि से राशि आहरित कर बैंक खातों में जमा न करायी जाय। संचित निधि से राशि का आहरण तभी किया जाय जब संबंधित को भुगतान करना हो। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम दिवसों में बजट आवंटन व्यपगत होने से बचाने के लिए राशि का आहरण कर बैंक खाते में जमा न की जाय। यदि आवश्यक है तो हितग्राही को उसके बैंक खाते मंे भुगतान किया जाय। यदि 31 मार्च 2015 तक शासकीय धन का उपयोग सम्भव नहीं है तो राशि समर्पित की जाय। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 के लिए बजट नियंत्रण अधिकारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार बजट उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च माह के दौरान शासन के विरूद्ध देयता उत्पन्न न होने की स्थिति में राशि के आहरण से संबंधित प्रकरणों का विशेष अंकेक्षण कराया जायेगा। देयता उत्पन्न न होने के बावजूद आहरण कर राशि बैंक खाते में जमा किए जाने को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा तथा संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर ने अप्रैल से जुलाई तक 600 विवाह कराने का दिया लक्ष्य
सीधी 24 मार्च 2015 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत निर्धन, जरूरतमंद, विधवा, परित्यक्ता के विवाह के लिए जनपद पंचायतों के अप्रैल से जुलाई तक के लिए 600 कन्याओं के विवाह कराने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदें 21 अप्रैल 2015 को अक्षय तृतीया के अवसर पर कन्याओं के विवाह अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने जनपद पंचायत सीधी के सी.ई.ओ.को अप्रैल माह से जुलाई तक के लिए 150 कन्याओं का विवाह, जनपद सिहावल के सी.ई.ओ.को 100 कन्याओं का विवाह, जनपद कुसमी को 100 विवाह, जनपद मझौली को 100 कन्याओं का विवाह और रामपुर नैकिन को 150 कन्याओं का विवाह कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समस्त जनपद पंचायतें 21 अप्रैल को सामूहिक विवाह का आयोजन करें। इसके साथ ही मई माह में सीधी जनपद 15 मई को, सिहावल 18 मई को, कुसमी 20 मई को, मझौली 25 मई को और रामपुर नैकिन 27 मई को सामूहिक विवाह आयोजित करें। जून माह में सीधी जनपद 4 जून को, सिहावल जनपद 6 जून को, कुसमी जनपद 10 जून को, मझौली जनपद 11 जून को रामपुर नैकिन 12 जून को सामूहिक विवाह आयोजित करें। इसी प्रकार जुलाई माह में सीधी और सिहावल जनपद 17 जुलाई को, कुसमी जनपद 22 जुलाई को, मझौली जनपद 27 जुलाई को और रामपुर नैकिन जनपद 31 जुलाई को सामूहिक विवाह आयोजित करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर से पंचायत एवं समन्वय अधिकारी महिला एवं बाल विकास की सुपरवाईजर, ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आदि को लक्ष्य निर्धारित कर आवश्यक प्रचार-प्रसार करायें। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का भलीभाॅति परीक्षण कर पात्र आवेदनपत्रों का आॅन लाईन इंट्री विवाह के पूर्व करायें। नगरीय निकाय अपने-अपने क्षेत्र के हितग्राहियों का विवाह संबंधित जनपद पंचायतों में करायेंगे। विवाह के समय कन्याओं को प्रदान की जाने वाली सामग्री जैसे पायल, बिछिया एवं बर्तन फर्मो से संभावित विवाह के अनुमान से क्रय कर लिए जांय। कन्याओं की फोटो, परिचय-पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्राप्त करें जिससे कन्या के नाम से की जाने वाली 10 हजार रूपये की एफडी में अनावश्यक बिलम्ब न हो। विवाह आयोजन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नोडल अधिकारी रहेंगे। यह सुनिश्चित कर लें कि वर एवं कन्या की उम्र का प्रमाणीकरण एवं शासन द्वारा निर्धारित नियम निर्देशों के अनुरूप विवाह हो। उन्होंने कहा कि जनपद पंचायतवार निर्धारित लक्ष्य एवं निर्धारित तिथियों के अतिरिक्त माहवार विवाह की तिथियां हैं। उक्त तिथियों में जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत यदि कम से कम 5 जोड़ा अथवा उससे अधिक हितग्राही विवाह कराना चाहते हैं तो आप अपने स्तर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों का चयन कर सामूहिक विवाह सम्पन्न करा सकते हैं।
पेंशन प्रकरण समय से पेंशन कार्यालय भेजे जांय-कलेक्टर
सीधी 24 मार्च 2015 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की तैयारी सेवानिवृत्त के दो वर्ष के पूर्व की जाकर छः माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाय। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कहा कि समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि पेंशन प्रकरणों में आपत्ति लगाने के बाद विभागों द्वारा कई महीनों तक निराकरण कर प्रकरण पुनः जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जाते। यह आपत्तिजनक है। आपत्तियों के विवरण के आवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिकाॅश पेंशन प्रकरणों मंे त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वसूली की कार्यवाही न किए जाने के कारण लम्बित है। अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण समयसीमा में तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय सीधी में भेजना सुनिश्चित करें।
कन्या शिक्षा परिसर मधुरी में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च
सीधी 24 मार्च 2015 शासकीय कन्या शिक्षा परिसर मधुरी के प्राचार्य पी.के.तिवारी ने बताया है कि कन्या शिक्षा परिसर मधुरी रोड पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास में कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। अतः ऐसी छात्रायें जो कक्षा 5 वीं में प्रथम श्रेणी (ए ग्रेड) में उत्तीर्ण हैं कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु पात्र हैं। प्रवेश आवेदन पत्र संस्था से प्राप्त कर संस्था में ही 30 मार्च 2015 तक जमा किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि इस संस्था में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति की 80 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 15 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। यहाॅ पर केवल बालिकाएं ही प्रवेश की पात्र हैं। यह संस्था आवासीय है, शासन द्वारा बालिकाओं के रहने, भोजन व्यवस्था, गणवेश, पाठ्यपुस्तक,अध्ययन सामग्री एवं साज सज्जा सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है।
फीडिग कार्य में लापरवाही बरतने पर हुई कार्यवाही
सीधी 24 मार्च 2015 महात्मा गाॅधी नरेगा योजना अंतर्गत निर्माण कार्यो के जारी मस्टर पोर्टल पर फीडिग नही कराने पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जनपद रामपुर नैकिन एवं सिहावल के वेतन पर रोक लगाई गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मोहित बुन्दस ने विगत बैठक में निर्धारित मस्टर फीडिंग का लक्ष्य पूर्ण नही करने पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जनपद रामपुर नैकिन श्री अशोक माथुर तथा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जनपद सिहावल श्री जी.पी.प्रजापति की वेतन मस्टर रोल की शतप्रतिशत फीडिग कराये जाने तक रोक लगाई है।
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत माध्यमिक शालाओं को राशि जारी
सीधी 24 मार्च 2015 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत माध्यमिक शालाओं में भोजन पकाने में आने वाली लागत राशि 01 करोड़ 44 लाख 99 हजार रूपये माह अक्टूबर 2014 से दिसम्बर 2014 तक का आवंटन जारी किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मोहित बुन्दस ने मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत जिले की 614 माध्यमिक शालाओं के लिए 65 प्रतिशत औसत उपस्थिति के आधार पर आवंटन जारी किया है। जनपदवार जारी आवंटन में प्राथमिक शालाओं में सीधी को 39 लाख 57 हजार, रामपुर नैकिन 28 लाख 66 हजार., मझौली 24 लाख 72 हजार, कुशमी 13 लाख 27 हजार तथा जनपद पंचायत सिहावल 38 लाख 75 हजार का आवंटन जारी किया गया है। उक्त राशि नोडल बैक शाखाओं के माध्यम सें सूची अनुसार स्वसहायता समूह के खातों में राशि जमा करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र की 26 प्राथमिक शालाओं मे से मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी को 03 लाख 60 हजार, रामपुर नैकिन को 01 लाख 05 हजार तथा चुरहट को 01 लाख 24 हजार रूपये सबंधित नगरीय निकायों के खाते में इस मद की पूर्व की अवशेष राशि से क्रियान्वयन एजेन्सी को राशि जारी किये जाना तथा उसके पश्चात अवशेष राशि की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होने सबंधितों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन नियमित तथा व्यवस्थित रूप से किये जाने के निर्देश दिए है।

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