टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (30 मार्च) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 30 मार्च 2015

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (30 मार्च)

पेयजल स्त्रोतों को साफ करायें, जिले में पेयजल की नहीं हो कोई समस्या

  • हितग्राही मूलक योजनाओं पर विशेष ध्यान दें 
  • डेंगू-मलेरिया की रोकथाम के लिये अभी से सुरक्षा गतिविधियां क्रियान्वित करें  
  • समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश 

tikamgarh news
टीकमगढ़, 30 मार्च 2015। कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने निर्देशित किया है कि जिले के सभी बाबड़ी, कुओं एवं पेयजल स्त्रोतों को साफ करायें। उन्होंने कहा इसके साथ ही पेयजल स्त्रोतांे को प्रति 15 दिन में ब्लीचिंग पाउडर से शुद्ध करायें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में जिले में पेयजल की कोई समस्या उत्पन्न न हो, जिन स्थानों पर पेयजल का परिवहन किया जाना है, उन्हें पहले से ही चिन्हित कर लिया जाये। यह निर्देष कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या पर विषेष ध्यान दिया जाये। जिन ग्रामों में पेयजल की समस्या हो तो वहां हैण्डपम्प लगाने या पेयजल परिवहन की आवष्यक व्यवस्था की जाये। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में षहरी विकास अभिकरण द्वारा पेयजल की समस्या दूर करने के प्रयास किये जायें। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि प्रति सप्ताह स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता की समीक्षा की जायेगी। श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि सभी विभागों के अधिकारी सांसद आदर्ष ग्राम योजना में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये ग्राम विकास की कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने बैठक में उपस्थित शहरी परियोजना अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को ताकीद किया कि सभी नगरीय निकायों में अभी से नालों की साफ-सफाई के साथ वर्तमान मौसम में मलेरिया व डेंगू के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु आवष्यक दवाईयों का छिडकाव कराना शुरू करें। उन्होंने कहा मलेरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु लोगों को जागरूक भी करें। श्री शर्मा ने अधिकारियों को हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन पर विषेष ध्यान देने के निर्देष दिये। साथ ही शासन के प्राथमिकता विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने सभी विभाग के शासकीय अधिकारियों को ताकीद किया कि उनके विभाग में जो भी हितग्राही मूलक योजनायें संचालित है, उनमें सभी स्वीकृत प्रकरणों में वितरण तत्काल सुनिष्चित कराया जाये। आपने पषु चिकित्सा विभाग के अधिकारी को ताकीद किया कि सभी गौषालाओं में बायोगैस संयंत्र स्थापना हेतु उनके प्रबंधको को प्रोत्साहित करें। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जनषिकायत प्रकोष्ठ एवं टी0एल0पत्रों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने लंबित प्रकरणों का निराकरण षीघ्रता से करने के निर्देष दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी, अपर कलेक्टर श्री शिवपाल सिंह, एस.डी.एम. टीकमगढ़ श्री एस.एल. सोनी, सीएमएचओ डाॅ0 ए.के. तिवारी, इ.ई.पी.एच.ई श्री महेन्द्र सिंह, आर.ई.एस. श्री जे.पी. रोहित, जिला आयुष अधिकारी श्री एस.के. त्रिपाठी, उप पंजीयक श्री बी.पी. रावत, जिला कोषालय अधिकारी श्री केडी अहिरवार, जिला पेंशन अधिकारी श्री जी.डी. साहू, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती ऋजुता चैहान, जिला आबकारी अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

परीक्षा हेतु जिला शिक्षा अधिकारी ने दिये निर्देश

टीकमगढ़, 30 मार्च 2015। जिला शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़ ने बताया है कि कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक (मूल्यांकन) वर्ष 2014-15 की गुणवत्ता उन्नयन संबंधी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में उपरोक्त कक्षाओं से संबंधित स्वाध्यायी विद्यार्थियों की परीक्षा हेतु जिले के जिला मुख्यालय स्थित शासकीय उच्च, माध्यमिक विद्यालाय क्र. 2, टीकमगढ़ को परीक्षा केंद्र निश्चित किया गया है। परीक्षा हेतु आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क कक्षा 5वीं के लिये 30 रूपये एवं कक्षा 8वीं के लिये 50 रूपये जमा कर 4 अप्रैल 2015 तक उक्त निश्चित परीक्षा कंेद्र से प्राप्त कर, वही जमा किये जायेंगे। परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सर्विस व¨टर के नाम मतदाता सूची में 31 मार्च तक जुड़ेंगें

टीकमगढ़, 30 मार्च 2015। भारत निर्वाचन आय¨ग ने सर्विस व¨टर क¨ मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन की तिथि में 31 मार्च तक की वृद्धि की है। पहले अंतिम तिथि 15 मार्च थी। आय¨ग ने ऐसे सेवाकर्मिय¨ं क¨ सर्विस व¨टर माना है ज¨ जल, वायु एवं थल सेना, सशस्त्र बल, पुलिस बल, राज्य के बाहर कार्यरत सशस्त्र पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, इंड¨.तिब्बत सीमा पुलिस बल के कार्मिक है। इसके साथ सीमा.सड़क संगठन में जनरल रिजर्व इंजीनियर बल, केन्द्रीय अ©द्य¨गिक सुरक्षा बल तथा देश के बाहर कार्यरत भारत निय¨जित व्यक्ति भी शामिल है। सेवा कार्मिय¨ं क¨ मतदाता बनने के लिए फार्म नं. 2ए फार्म नं.2क की द¨ प्रति तथा घ¨षणा के साथ आवेदन करना ह¨गा।  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भ¨पाल ने सेवा कार्मिक¨ं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन संबंधी फार्म भरकर अपने संस्थान के कमाडेंट या रेजीमेंट के रेजीमेंटल अधिकारी,संस्था प्रमुख के पदाधिकारी, फीस स्टेशन के प्रभारी के माध्यम से भिजवाने क¨ कहा  है।

पहल य¨जना में 31 मार्च तक नहीं जुड़ने वाल¨ं, क¨ 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी सब्सिडी

टीकमगढ़, 30 मार्च 2015। रस¨ई गैस कनेक्शन क¨ बैंक खात¨ं से लिंक करने के लिए 31 मार्च तक का ही समय बचा है 31 मार्च के बाद जिन ग्राहक¨ं के कनेक्शन बैंक खाते से लिंक नहीं ह¨ गए उन्हें बाजार भाव से गैस सिलेण्डर मिलेगे। वहीं गैस कंपनिय¨ं ने कनेक्शन क¨ बैंक खात¨ं से लिंक करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अभी एजेंसी वाले ग्राहक से आवेदन लेकर उसे सीधे बैंक खात¨ं से लिंक करा देते थे। इसमें द¨ से चार दिन लग रहे थे। लेकिन कई ग्राहक¨ क¨ खातें में सब्सिडी नहीं मिलने के बाद गैस कंपनिय¨ं ने प्रक्रिया बदल दी है। अब एजेंसी वाले ग्राहक का आवेदन उपल¨ड कर सेंट्रल सर्वर भेज रहे है। बैंक प्रबंधन ग्राहक के खाते, पते का सत्यापन करेगा अ©र इसके बाद वह अपना एप्रुवल जारी कर सेन्ट्रल सर्वर क¨ वापस भेजेगा इसके बाद ही खाता अ©र कनेक्शन क¨ लिंक किया जाएगा। इस प्रक्रिया में दस से पंद्रह दिन तक लग रहे है। इसलिए गैस कंपनिय¨ं ने भी ग्राहक¨ं से अपील की है कि वह जल्द से जल्द खाते क¨ लिंक करने के लिए आवेदन दे दें, जिससे अप्रैल माह से उन्हें खाते में सीधे सब्सिडी मिलना शुरू ह¨ जाए।

राष्ट्र-गीत गायन एक अप्रैल क¨ 

टीकमगढ़, 30 मार्च 2015। राष्ट्र-गीत वंदे मातरम् का सामूहिक गायन बुधवार, एक अप्रैल  क¨ पूर्वान्ह 11 बजे ह¨गा। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में हर महीने के पहले कार्य-दिवस पर राष्ट्र गीत का गायन किया जाता है।

ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सामग्री पंचायत सचिव के पास

टीकमगढ़, 30 मार्च 2015। मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय द्वारा नव निर्वाचित सरपंच¨ं क¨ प्रभार दिलाये जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सामग्री पंचायत सचिव के पास रहेंगे। वर्तमान में एक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत एक से अधिक खाते संचालित हैं जिन्हें तत्काल बंद किया जाकर पंच परमेश्वर य¨जना अन्तर्गत संचालित खाते क¨ ग्राम पंचायत के मात्र एक खाते के रूप में मान्य किया जावे एवं इसी खाते में समस्त राशिय¨ं क¨ जमा कराया जावे। ग्राम पंचायत के खाते का संचालन सरपंच सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया  जायेगा। नव निर्वाचित सरपंच¨ं के हस्ताक्षर इन खात¨ं के प्रमाणीकरण किये जाने हैं। अतः इस कार्य क¨ सावधानेी पूर्वक किया जावे। प्रमाणित कर्ता अधिकारी स्वयं अपने समक्ष सरपंच के हस्ताक्षर बैंक के अभिलेख¨ं में प्रमाणित करें तथा इस संबंध में जनपद स्तर पर एक पंजी संधारित किया जावे जिसमें नव निर्वाचित सरपंच एवं सचिव के छाया चित्र के साथ नमूना हस्ताक्षर लिये जाकर एक प्रति सुरक्षित रखा जावे।

पशुपालक राष्ट्रीय पशुधन बीमा य¨जना का लाभ लें

टीकमगढ़, 30 मार्च 2015। राष्ट्रीय पशुधन बीमा य¨जना मार्च 2015 से प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत रिस्क मेनेजमेंट इंश्य¨रेंस के नाम से आरंभ की गई इस केन्द्र प्रवर्तित य¨जना में जिले के समस्त पशुपालक भागीदार ह¨ सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन बीमा य¨जना अन्तर्गत प्रत्येक पशुपालक क¨ ग©वंशीय, भैंस वंशीय, घ¨ड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी, सुकर एवं खरग¨श क¨ बीमित करने की पात्रता है। प्रत्येक हितग्राही 5 बड़े पशु तक अथवा 50 छ¨टे पशु ;भेड़ए बकरी, सुकर एवं खरग¨श तक बीमा करवा सकता है। इस य¨जना के अन्तर्गत अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे पशु पालक¨ं क¨ बीमा प्रीमियम का 70 प्रतिशत तथा अन्य पशुपालक क¨ बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत की अनुदान की पात्रता है। पशुपालक क¨ बीमा प्रीमियम पर देय सर्विस टेक्स का भुगतान भी करना ह¨गा। य¨जना अन्तर्गत पशुपालक 3 प्रतिशत की दर पर एक वर्ष हेतु अथवा 7.5 प्रतिशत की दर पर तीन वर्ष के लिये अपने पशु का बीमा करवा सकता है। बीमा हेतु पशु के मूल्य का निर्धारण हितग्राही एवं पशु चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। इस य¨जना के अंतर्गत जिले के लिये दि अ¨रिएंटल इन्श्य¨रेंस कम्पनी लिमिटेड संभागीय कार्यालय क्रमांक.2 महाराणा प्रताप नगर भ¨पाल क¨ अधिकृत किया है। पशु की मृत्यु ह¨ने पर इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कम्पनी क¨ देना अनिवार्य ह¨गा तथा एक माह में क्लेम फार्म, शव परीक्षण रिप¨र्ट, कर्ण टेग एवं अन्य दस्तावेज बीमा कम्पनी क¨ प्रस्तुत करना ह¨गा। हितग्राही य¨जना की विस्तृत जानकारी अपने निकट की पशु चिकित्सा संस्था से प्राप्त कर सकते हैं एवं स्थानीय पशु चिकित्सक से सम्पर्क कर य¨जना का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश के 26 जिले - बालाघाट, छतरपुर, देवास, धार, इंद©र, पन्ना, रायसेन, रीवा, सतना, सीधी, सीह¨र, सिंगर©ली, बैतूल, नीमच, मंदस©र, हरदा, ह¨शंगाबाद, खंडवा, भ¨पाल, खरग©न, बड़वानी, राजगढ़, टीकमगढ़, जबलपुर, झाबुआ अ©र अलीराजपुर में दि अ¨रिएंटल इंश्य¨रेंस कंपनी लिमिटेड क¨ बीमा राशि भुगतान का दायित्व स©ंपा गया है । जबकि विदिशा, सागर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, रतलाम, छिन्दवाड़ा, भिण्ड, उज्जैन, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, ग्वालियर, श्य¨पुर, दतिया, दम¨ह, कटनी, मंडला, सिवनी, शहड¨ल, डिन्ड¨री, अनुपपुर, आगर, अश¨क नगर अ©र उमरिया में यह कार्य यूनाइटेड इंश्य¨रेंस कंपनी लिमिटेड करेगी । 

जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला आयोजित 

टीकमगढ़, 30 मार्च 2015 | भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा ४ के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है और इसका उल्लंघन करने वालो पर २०० रुपये तक का जुर्माना हो सकता है |  इस धारा  का जिले में पूर्ण परिपालन हो इसके लिए जरुरी है की : सभी सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी प्राइवेट कार्यालय, शेक्षणिक संस्थान,बस स्टैंड आदि पर धूम्रपान निषेध के ३० गुणा ६० सेंटीमीटर के धूम्रपान निषेध सम्बन्धी सुचना पटल लगे हो| सार्वजनिक स्थानों पर कोई धूम्रपान नहीं करे | सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री जैसे एश ट्रे आदि ना हो | सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगो पर अर्थदंड करने की व्यवस्था हो | यह बात कलेक्टर सभाग्रह में जिला प्रशासन ,मध्य प्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिअशन और इंटर नेशनल यूनियन अगेन्स्ट ट्यूबरक्युलोसिस एंड लंग डिसीज़ द्वारा आयोजित कार्यशाला में मध्य प्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिअशन के कार्यक्रम अधिकारी, डॉ. व्हाई. डी सोहनी ने कही | कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर, श्री केदार शर्मा, ने सभी अधिकारियो को आदेशित करा की अपने विभोगो में धारा 4 “धुम्रपान निषेध” के सुचना पटल सुनिश्चित करे एवं  प्रत्येक शैक्षिणिक संस्थान में धारा 6 का क्रियान्वयन शुरू करे | बैठक में श्री. शिवपाल सिंह, ए डी एम्, श्री अनय द्वेदी, सीईओ जिला पंचायत व् सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे |  तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा ४ के पुर्ण परिपालन के लिए जरुरी है की जिले स्तर पर कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में तम्बाकू नियंत्रण समिति गठित हो और इसके नियमित बैठके होती रहे जिसमे तम्बाकू नियंत्रण कानून के परिपालन की समीक्षा हो| इसके अलावा जिले और विकासखंड स्तर पर एक प्रवर्तन दल(एनफोर्समेंट स्क्वाड) बनाने की भी जरुरत है जो समय समय पर जाकर सार्वजनिक स्थानों पर औचक निरिक्षण कर सके ओर वहाँ पर धूम्रपान करने वाले लोगो पर अर्थदंड कर सके इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों के प्रबंधक भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन करे ओर संस्थान में धूम्रपान करने वालो पर अर्थदंड करें | साथ ही समय समय पर जिले से विभिन्न विभागों को और सार्वजनिक स्थानों के प्रबंधकों को तम्बाकू नियंत्रण कानून के परिपालन के लिए आदेश भी जारी  होते रहे | कार्यक्रम में यह भी बताया गया की तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा ६ क के अनुसार नाबालिगो/ के द्वारा तम्बाकू उत्पादों के बिक्री दंडनीय अपराध है और ६ ख के अनुसार शेक्षणिक संस्थानों के ३०० फिट के दायरे में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है | जिले में भी नाबालिगो को तम्बाकू आपदा से बचाने  के लिए इस धारा के पुर्ण परिपालन की जरुरत है इसके लिए शिक्षा विभाग को आगे आकर शेक्षणिक संस्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाना होगा और सुनिश्चित करना होगा की संस्थान के ३०० फिट के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने की दुकान ना हो | कार्यशाला में यह भी बताया गया की जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा ४ और ६ के परिपालन के लिए विकासखंड स्तर पर कार्यशालाओ के माध्यम से अधिकारियो को तम्बाकू नियंत्रण कानून के बारे में बताया जायेगा और साथ ही हर विकासखंड से पुलिस,शिक्षा,पंचायत,नगर पालिका आदि विभागों के अधिकारियो को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा इसके साथ ही विभिन्न माध्यमों से आम नागरिको को जागरूक भी किया जायेगा इसके अलावा तम्बाकू नियंत्रण कानून के परिपालन के लिए प्रवर्तन दल के माध्यम से इन धाराओ का उल्लंघन करने वालो पर अर्थदंड भी किया जायेगा ताकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कम हो | कार्यशाला में धारा ५ और ७  के बारे में भी बताया गया की धारा ५ के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन प्रतिबंधित है और धारा ७ के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों पर चित्रात्मक चेतावनिया लगी होना जरुरी है | 

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