कृषि मंत्री श्री बिसेन का दौरा कार्यक्रम
म.प्र. शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन का 16 अप्रैल को बालाघाट आगमन हो रहा है। श्री बिसेन 16 अप्रैल को प्रात: 5.50 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से गोंदिया पहुंचेंगें तथा वहां से प्रात: 7 बजे बालाघाट पहुंचेंगें।
उपकोषालय बैहर का भृत्य सेवा से बर्खास्त
उप कोषालय बैहर में भृत्य के पद पर पदस्थ गणेश प्रसाद धुर्वे के अनाधिकृत रूप से शासकीयर् कत्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण कलेक्टर द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है। गणेश प्रसाद के अपनेर् कत्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूध्द विभागीय जांच शुरू की गई थी। विभागीय जांच समिति द्वारा गणेश प्रसाद को सेवा बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी। जिस पर कलेक्टर द्वारा उसे शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
विवाह पत्रिकाओं में वर-वधू की उम्र का उल्लेख आवश्यक
- बाल विवाह होने पर बैंडवाले, वाहन मालिक, हलवाई, नाई पर भी दर्ज होगा प्रकरण
बाल विवाह रोकने के लिये इस बार विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। आम तौर पर यह देखने में आया है कि बाल विवाह अक्षय तृतीया (अख-तीज) को बड़ी संख्या में होते हैं। इस बार अक्षय तृतीया 21 अप्रैल को है। ग्रामीण अंचलों में जागरूकता की कमी के कारण अभी भी बाल विवाह की कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका है। दो वर्ष से चल रहे लाडो अभियान के तहत अबकी बार से यह आवश्यक कर दिया गया है कि विवाह पत्रिका में वर- वधु की आयु का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। प्रदेश में बाल विवाह रोकने में इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया ने विशेष सराहनीय योगदान दिया है। इस बार भी उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई है। सामूहिक विवाह आयोजनों में बाल विवाह होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। इस बार सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजकों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें उनके द्वारा आयोजित विवाह कार्यक्रमों में बाल विवाह न हों। आम-जन से अपेक्षा की गई है कि वे ऐसे कार्यक्रमों में शामिल न हों। इसी प्रकार मंदिरों के पटल पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और उसके उल्लंघन पर सजा का उल्लेख करने के निर्देश महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिये गये हैं। साथ ही किशोरी बालिकाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जायेगा। साथ विवाह सम्पन्न कराने वाले व्यक्तियों की मदद भी बाल विवाह रोकने में ली जायेगी। बाल विवाह रोकने के लिए प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, बैंडवाले, ट्रांसपोर्ट संचालक से अपील की गई है कि वे विवाह करने वाले परिवार से वर-वधु की की आयु का प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसका परीक्षण करने के बाद ही विवाह में अपनी सेवायें प्रदान करें। यदि विवाह में बालक की आयु 21 वर्ष तथा बालिका की आयु 18 वर्ष से कम है तो वे ऐसे विवाह में अपनी सेवायें न दें और ऐसे बाल विवाह को रोकने के लिए शासन की मदद करें। विवाह की पत्रिका प्रिंट करते समय प्रिंटर्स की जिम्मेदारी है कि वह पत्रिका में वर एवं वधु की आयु का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। यदि कहीं पर भी बाल विवाह होना पाया जायेगा तो विवाह पत्रिका छापने वाले प्रिंटर्स से लेकर, बैंड-बाजा, नाई, विवाह समारोह में खाना बनाने वाले हलवाई, बारात लेकर आने वाले वाहन के मालिक सभी पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया जायेगा और उन्हें 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रु. के जुर्माने की सजा से दंडित किया जायेगा।
पदोन्नत उच्च श्रेणी शिक्षकों की पदस्थापना के लिए 23 अप्रैल को काउंसिलिंग
आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली शालाओं में कार्यरत सहायक शिक्षकों की उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नती के उपरांत पदस्थापना के लिए आगामी 23 अप्रैल 2015 को काउंसिलिंग की जायेगी। ऐसे 30 शिक्षक जिनकी वर्तमान पदस्थ शाला में उच्च श्रेणी शिक्षक का पद रिक्त या स्वीकृत नहीं है, की पदस्थापना इस काउंसिलिंग के माध्यम से की जायेगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सत्येन्द्र सिंह मरकाम ने बताया कि काउंसिलिंग 23 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट भवन स्थित आदिवासी विकास कार्यालय में होगी। उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नत सहायक शिक्षकों को काउंसिलिंग के लिए उपस्थित होने कहा गया है। पदोन्नत शिक्षकों को काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिए पृथक से सूचना भेजी गई है। काउंसिलिंग में बुलाये गये सहायक शिक्षकों की सूची समस्त संकुल प्राचार्यों को भी उपलब्ध करा दी गई है। पदोन्नत सूची में शामिल जो सहायक शिक्षक निर्धारित समय एवं तिथि पर काउंसिलिंग के लिए उपस्थित नहीं होता है, उसकी पदस्थापना काउंसिलिंग के उपरांत शेष बचे रिक्त पदों वाली शाला में कर दी जायेगी। विकलांग श्रेणी की पात्रता रखने वो शिक्षक को अपने विकलांग होने संबंधी मूल दस्तावेज काउंसिलिंग तिथि के एक दिन पूर्व जिला कार्यालय के स्थापना शाखा प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
16 अप्रैल को अशासकीय शालाओं के प्राचार्यों/प्रधानपाठकों की बैठक
बालाघाट बी.आर.सी. नरेन्द राणा ने बताया कि बालाघाट विकासखंड की समस्त अशासकीय शालाओं के प्राचार्यों/प्रधानपाठकों की आवश्यक बैठक दिनांक 16 अप्रैल 2015 को दोपहर 12 बजे से एम.एल.बी.उ.मा.वि. बालाघाट में रखी गई है। इस बैठक में निशुल्क प्रवेश 2015-16 विषयक आर.टी.ई. की फीस प्रतिपूर्ति एवं समग्र छात्रवृत्ति योजना अतंर्गत शतप्रतिशत रजिस्ट्रेशन कार्य न हाने के कारण एवं अन्य समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की जायेगी। अशासकीय शालाओं के प्राचार्यों/प्रधानपाठकों को इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने कहा गया है। इस बैठक में अनुपस्थित रहने पर इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जावेगी। इस बैठक में प्रभारी मान्य नही होगे।

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