लाहौर हाई कोर्ट ने मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की नज़रबंदी को ख़त्म करते हुए उन्हें दस लाख के दो ज़मानती मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया है. लाहौर हाई कोर्ट ने दो दिन पहले लखवी की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब प्रांत की सरकार से नज़रबंदी से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर जानकारी और सभी रिकॉर्ड तबल किए थे.
भारत लखवी को 2008 में हुए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड मानता है जिनमें 166 लोग मारे गए थे.
भारत सरकार ने लखवी की रिहाई के फ़ैसले को निराशानजनक बताया है. भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि 'वो सुनिश्चित करे कि लखवी जैसे चमरपंथी जेल से बाहर न निकलें'.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के कानून के तहत लखवी की नज़रबंदी को जारी रखने का फैसला किया था. अब लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है.
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