सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (16 अप्रैल) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 16 अप्रैल 2015

सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (16 अप्रैल)

कटे-फटे होंठ एव तालू का आपरेशन आज होगा 

सीधी 15 अप्रैल 2015   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. के.के.शुक्ला ने बताया कि जिला मुख्यालय मंे आज 16 अप्रेैल को प्रातः 10 बजे से जिला प्रशिक्षण केन्द्र आई.पी.पी. 6 में कटे-फटे होठ, एवं तालू का आपरेशन करने हेतु विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का आयोजन बिसोनिया अस्पताल भोपाल के सहयोग से किया जा रहा है। शिविर में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत सर्जरी के लिये चिन्हांकित कर भोपाल ले जाया जायेगा। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होगा। इसके अन्तर्गत आने-जाने की व्यवस्था, इलाज एवं खाने-पीने की व्यवस्था का खर्च स्वास्थ्य विभाग व्दारा वहन किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये आर.सी.एच. कार्यालय मंे संपर्क किया जा सकता है। 

सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में मझौली के राकेश आर्नामेन्ट व्दारा दिया जायेगा चांदी का जेवर

सीधी 15 अप्रैल 2015  जिला पचंायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहित बुदंस ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब, बेसहारा कन्याओं को विवाह के समय दिये जाने वाले चंादी के जेवर प्राप्त निविदाओं के तुलनात्मक चार्ट के आधार पर सबसे कम कीमत पाये जाने पर मझौली के राकेश आर्नामेन्ट को जेवर देने के लिये आदेश दिये गये है। जिला पचायंत के सी.ई.ओ. श्री बुदंस ने बताया कि मझोैली के राकेश आर्नामेन्ट व्दारा 80 टन्च चांदी के जेवरात में पायजेब 40 ग्राम, मंगलसूत्र 25 ग्राम, बिछिया 8 ग्राम की 4 नग तथा स्टील बर्तन में टंकी 2 किलोग्राम सहित कुल 4800 रूपये (चार हजार आठ सौ) में देगे । इनकी निविदा की सबसे कम दर होने पर जिला स्तरीय समिति व्दारा वित्तीय वर्ष अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2015 तक के लिये स्वीकार की गयी है। इनके व्दारा समस्त जनपद पचांयतों में सी.ई.ओ की मांग के अनुरूप निर्धारित विवाह स्थल में विवाह तिथि के एक दिन पूर्व पहंुचायेगे। इनके व्दारा चादी के जेवर एवं 7 नग स्टील के बर्तन सेम्पल अनुसार विवाह स्थल में न पहुचाने पर अथवा सामग्री  गुणवत्ता विहीन होने पर निविदा निरस्त कर प्रस्तुत की गयी डी.डी. 10 हजार रूपये की राशि राजसात कर ली जायेगी। 

जिला पंचायत की स्थायी समितियों का निवार्चन आज

सीधी 15 अप्रैल 2015   म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 46 एवं 47 के अनुक्रम में जिला पंचायत की स्थायी समितियों का गठन 16 अप्रैल   को जिला पंचायत सभागार में प्रातः 11.00 बजे होगा। अपर कलेक्टर द्वारा नियत स्थायी समितियों के निवार्चन की कार्यवाही की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मोहित बुन्दस ने जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगणों से उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया है।

दुधारू पशुओं को मिला मनरेगा से व्यवस्थित आश्रय 

sidhi news
सीधी 15 अप्रैल 2015   प्राचीन काल में दुधारू पशु समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे। युद्ध के दौरान स्वर्ण आभूषणों के साथ-साथ दुधारू पशुओं को भी लूट लिया जाता था। जिस राज्य में जितने अधिक दुधारू पशु होते थे वह उतना ही समृद्ध माना जाता था। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पशुपालन रहा है। चाहे वह दूध का मामला हो या फिर खेती के काम आने वाले बैलों का। वैदिक काल में दुधारू पशुओं की संख्या व्यक्ति की समृद्वि का मानक हुआ करती थी। सीधी जिले के संन्दर्भ में दुधारू पशु बहुत उपयोगी घरेलू पशुओं में गिने जाते है। ग्रामीण परिवारों का जीविका आधार दुधारू पशु ही रहे है। सुदृढ़ आजीविका की ओर कदम बढ़ाने के लिए महात्मा गाॅधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना पशुशेड निर्माण ने दुधारू पशुओं को सुनिश्चित आवास से दुग्ध उत्पादन कर सम्बल प्रदान करने का प्रयास किया है। जिले में स्वीकृत 1487 कार्यो में से 77 पशुशेड पूर्ण तथा 937 प्रगतिरत है। इसी की एक नाजीर है जिले की जनपद सीधी की ग्राम पंचायत तेन्दुआ के श्री सवाईलाल सिंह पिता श्री सम्भूसिंह के यहाॅ बनाया गया पशुआश्रय जहाॅ अब उनके 09 दुधारू पशु व्यवस्थित रूप से आश्रय में है। श्री सवाईलाल ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत रूचि दुधारू पशुओं को लेकर है। वह हमेशा अपने खेती किसानी के काम के साथ-साथ दुधारू पशुओं की सेवा करते आ रहे है। खेत से पर्याप्त मात्रा में पशुओं को चारा उपलब्ध हो जाता है। साथ-साथ ही साथ 10 से 12 लीटर दूध दैनिक रूप से गाॅव के ही लोग घर से आकर खरीद ले जाते है। इससे 08 से 10 हजार की आय भी हो जाती है साथ में पशुओं की देखभाल तथा खुराग का खर्च भी समाहित हो जाता है। ग्राम सरपंच श्रीमती श्यामकली सेन ने बताया कि पशुशेड निर्माण दुधारू पशुओं को व्यवस्थित आश्रय देने की मनरेगा योजना की बहुउपयोगी उपयोजना है। इससे एक ओर दुधारू पशुओं से को आश्रय तथा दूसरी ओर खेती किसानी कार्य के लिए गोबर की खाद का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। इन्ही बातों को ध्यान में रखकर दूध का व्यवसाय कर आजीविका मजबूत करने के लिए श्री सवाईलाल यादव का चयन किया जाकर उनके यहाॅ पशु आश्रय का निर्माण कराया गया है। अब पशु आश्रय पाकर उनके दुधारू पशु व्यवस्थित होकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास का प्रयास श्री सिंह द्वारा किया जा रहा है। उपयंत्री मनरेगा ने बताया कि वर्ष 214-15 में महात्मा गाॅधी नरेगा की उपयोजना पशुशेड निर्माण के तहत कुल स्वीकृत राशि एक लाख चार हजार की लागत राशि पर 99 मानव दिवस श्रजित कर 15 हजार 87 रूपये मजदूरी भुगतान किया गया है। कार्य में स्थानीय ग्रामीणों ने काम किया है। श्री सिंह कहते है कि पशुआश्रय मिलने से पशुओं को व्यवस्थित रहने का ठिकाना मिला है। इनकी देखभाल से दूग्ध उत्पादन से अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। 

महात्मा गाॅधी नरेगा वर्ष 2014-15 एक नजर में

सीधी 15 अप्रैल 2015   महात्मा गाॅधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना याने हर जाॅबकार्डधारी परिवार को माॅग पर सालाना सौ दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। सीधी जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 01 लाख 63 हजार 07 सौ 44 जाॅब कार्डधारी परिवारों को 19 लाख 26 हजार 01 सौ 46 मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कुल मानव दिवस में 05 लाख 29 हजार 06 सौ 03 अनुसूचित जाति, 05 लाख 17 हजार 05 सौ 67 अनुसूचित जनजाति एवं 08 लाख 78 हजार 09 सौ 76 अन्य जाबकार्ड धारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष में 02 हजार 6 सौ 25 परिवार सौ दिवस के रोजगार की उपलब्धता पूर्ण रही। इनमें 08 लाख 49 हजार 2 महिलाओं व 141 विकलांग व्यक्तियों को भी प्राथमिकता के साथ गाॅव में रोजगार की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की गई। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 43 करोड़ 72 लाख 66 हजार रूपये व्यय किये गए है। जिसमें 29 करोड़ 34 लाख 01 हजार अकुशल (मजदूरी) श्रम तथा 63 लाख 43 हजार अर्धकुशल व 11 करोड़ 14 लाख 97 हजार सामग्री पर व्यय किये गए है। कराये गए कार्यो में से 07 हजार 1 सौ 75 कार्य पूर्ण तथा 04 हजार 06 सौ 49 कार्य प्रगतिरत है। कराये गए कार्यो में जल संरक्षण जल संवर्धन, भूमि सुधार, सामुदायिक व हितग्राही मूलक कार्य शामिल है।

लाडो अभियान के तहत बाल विवाह के लिये निर्धारित सेवायें प्रदान न करे

सीधी 15 अप्रैल 2015  लाडो अभियान 2015 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के नियम 11 अनुसार प्रिटिग प्रेस, हलवाई केटरर,धर्मगुरू, समाज के मुखिया,बैंडवाला, ट्रांसपोर्ट की सेवायें देने के पूर्व बालक एवं बालिका के उम्र सबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण( बालक 21 वर्ष या उससे अध्कि व बालिका 18 वर्ष या उससे अधिक के उपरान्त ही सेवायें प्रदाय की जाये। जिला महिला सशक्तीकरण अधिकारी प्रवेश मिश्रा ने कहा है कि प्रिन्टिग प्रेस व्दारा मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में ‘‘वर वधू बालिग है ‘‘ के स्थान पर ‘‘वर वधू की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र‘‘ है उल्लेख किया जाये। इस आशय का शपथ पत्र ( बाल विवाह न करेगे और न ही बाल विवाह में शामिल होगे) महिला सशक्तीरण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये। उन्होने कहा है कि वर्तमान में विवाह कार्यक्रम प्रारंभ हो गये है विशेषकर अक्षय तृतीया एवं अन्य विशेष मुहूर्तो पर बहुतायत सख्यां में विवाह आयेजित होते है। इन आयोजनों में अवयस्क बालक, बालिकाओं के बाल विवाह आयोजित न हो।

प्रभारी कलेक्टर ने बाल विवाह रोकने एस.डी.एम. को दिये निर्देश

सीधी 15 अप्रैल 2015  जिला पंचायत के सी.ई.ओ. और प्रभारी कलेक्टर मोहित बुदंस ने समस्त एस.डी.एम. को निर्देश दिये है कि वे अपने क्षेत्र मंे किसी भी प्रकार से बाल विवाह न होने दे और इसे सख्ती के साथ रोके। उन्होने कहा है कि मध्यप्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के नियम-9 (3) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(5) के अन्तर्गत जिले में कोर ग्रुप का गठन किया जा चुका है। कोर ग्रुप में उपखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथओं की रोकथाम के लिये लाडो अभियान 2015 संचालित किया जा रहा है। प्रभारी कलेक्टर ने कहा है कि सामूहिक विवाह अनुष्ठान कराने वाले आयोजको से शपथ ले कि वे अपने आयोजनों मं बाल विवाह नहीं करेगे। इसके साथ ही प्रिन्टिग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरू,समाज के मुखिया, बेैंडवाला ट्रांसपोर्ट वाले उम्र सबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण के उपरांत ही अपने सेवायें प्रदान करेगे। उन्होने कहा है कि वर्तमान समय मंे विवाह के कार्यक्रम प्रांरभ हो गये है। विशेषकर अक्षय तृतीया एवं अन्य विशेष मुहूर्तो में बहुतायत सख्यां में विवाह आयोजित होते है। इन आयोजनों में अवयस्क बालक एवं बालिकाओं के बाल विवाह आयोजित न हो इस पर निगाह रखी जाये।

पुलिस अधीक्षक ने फरार आरोपियों की गिरफतारी पर ईनाम घोषित किया

सीधी 15 अप्रैल 2015  पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिका जैन जिन्दल ने अलग -अलग फरार आरोपियों को गिरफतार कराने वालो को 7 हजार रूपये पुरस्कार देने की घोषणा की हैं। पुलिस अधीक्षक श्रीमती जैन ने बताया कि सीधी के ग्राम पनववार के श्रीनिवास सिंह पिता फुलाम सिंह चैहान और जयनारायण सिंह पिता श्रीनिवास सिंह को जो भी व्यक्ति गिरफतार करेगा या गिरफतारी हेतु ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफतारी हो सकेगी उसे 2 हजार रूपये पुरस्कार दिया जायेगा। इसी प्रकार देवाडांड ग्राम के त्रिवेणी सिंह, रमेश सिंह, राजेश सिंह, हेमराज सिंह, रामराज सिंह एवं इटोैही के सुरेश सिंह उर्फ बब्बे पिता तेजभान सिंह को जो भी व्यक्ति गिरफतार करेगा या गिरफतारी हेतु ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफतारी हो सकेगी उसे 2 हजार रूपये पुरस्कार दिया जायेगा। उन्होने बताया कि हडहवा टोला के कैलाश रावत पिता रघुराई रावत को जो भी व्यक्ति गिरफतार करेगा या गिरफतारी हेतु ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफतारी हो सकेगी उसे 3 हजार रूपये पुरस्कार दिया जायेगा। उन्होने कहा है कि इनाम वितरण करने का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। 

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