टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (01 अप्रैल) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 1 अप्रैल 2015

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (01 अप्रैल)

किसान उपार्जन केंद्र पर साफ गेहूं लायें, गेहूँ उपार्जन केन्द्र¨ं पर किसान¨ं क¨ परेशानी न ह¨
  • गेहूं उपार्जन की राषि का किसानों को समयसीमा में भुगतान किया जाये, कलेक्टर ने दिये निर्देश 
tikamgarh map
टीकमगढ़, एक अप्रैल 2015। कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने बताया है कि रबी उपार्जन वर्ष 2015-16 में जिले में विकेंद्रीय उपार्जन योजनांतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन की तिथि 2 अप्रैल से 26 मई 2015 तक निर्धारित है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये जिले में 92 उपार्जन केंद्र बनाये गये हैं। उन्होंने बताया है कि यह आवश्यक है कि उपार्जन केंद्र पर समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु लाया गया गेहूं साफ एवं अच्छी गुणवत्ता का हो। जिले के पंजीकृत कृषकों को समझाईश दी गई है कि वे अपने निर्धारित उपार्जन केंद्र पर सुखाकर, छन्ना लगाकर अच्छा गेहूं ही लायें जिससे समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिले में गेहूँ उपार्जन के लिये बनाये गये केन्द्र¨ं पर बेहतर व्यवस्था रहे। उपार्जन केन्द्र¨ं पर आने वाले किसान क¨ क¨ई परेशानी नहीं ह¨ इसका ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अ¨लावृष्टि के कारण जिस गेहूँ की थ¨ड़ी चमक चली गई है त¨ भी उसे खरीदा जाये। श्री शर्मा ने उपार्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये। श्री शर्मा ने बैठक में गेहूँ उपार्जन की तैयारिय¨ं की जानकारी ली। उन्ह¨ंने कहा कि गेहूँ उपार्जन के लिये बनाये गये खरीदी केन्द्र¨ं पर छन्ने की तथा आद्रता मीटर की व्यवस्था रखें। यदि गेहूँ का समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति क्विंटल से कम आकलन किया जाता है त¨ उसका नमूना लेकर मंडी सचिव प्रमाणित करें। जहां बड़े-बड़े त©ल कांटे लगे है वहां द¨बारा तुलाई नहीं ह¨। 

उर्पाजन केंदों पर सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें 
श्री शर्मा ने निर्देष दिये कि खरीदी केन्द्रों पर सभी तकनीकी उपकरण उपलब्ध रहें। इसके अलावा आवष्यक सामग्री जैसे छलना, तिरपाल एवं अन्य सामग्री भी उपलब्ध रहे। सभी खरीदी केन्द्रों का सत्यापन करा लिया जाये। गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था करें। जिला स्तरीय टीम निरंतर समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों से अच्छे तरीके से व्यवहार किया जाये। उनके बैठने के लिये छायादार स्थान, शुद्ध पेयजल, शौचालय एवं फस्र्ट एड की व्यवस्था सुनिष्चित की जाये। अधिकारी अनावष्यक कमियां नहीं निकालें, यदि कोई कमी मिलती है तो व्यवस्था में सुधार करवायें।

गेहूं उपार्जन की राषि का किसानों को समयसीमा में भुगतान किया जाये
श्री शर्मा द्वारा अधिकारियों को निर्देष दिये गये हंै कि रबी उपार्जन की राशि का किसानों को भुगतान निर्धारित समयसीमा (सात दिवस) के अन्दर करना सुनिष्चित करें एवं किसानों को कोई असुविधा नहीं होने दें। उन्होंने निर्देशित किया कि इस हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जायंे। 

जिला जल अभावग्रस्त घोषित, बिना अनुमति नलकूप खनन प्रतिबंधित, कलेक्टर ने दिये निर्देश

टीकमगढ़, एक अप्रैल 2015। कलेक्टर श्री केदार शर्मा द्वारा जिला टीकमगढ़ में औसत से काफी कम वर्षा होने के कारण पेयजल एवं निस्तार हेतु आम जनता को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति टीकमगढ़ जिले की भौगोलिक सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बगैर किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप खनन नही करेगा। अधिनियम के प्रावधान लागू होने से, कोई भी व्यक्ति पेयजल स्त्रोत तथा समस्त नदी, नालो, तालाबों आदि स्त्रोतो का उपयोग सिंचाई अथवा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नही करेगा। साथ ही उपलब्ध पेयजल स्त्रोत, हैण्डपम्प, नलकूप आदि के दो सौ मीटर की परिधि में अन्य हैण्डपंप अथवा ट्यूबवैल का उत्खनन नहीं करेगा। शासकीय विभागों द्वारा लोक हित में खनित नलकूपों का खनन छोड़कर, सभी प्रकार से नलकूपों के खनन प्रतिबंधित रहेगे। विशेष परिस्थितियों में लिखित अनुमति के पश्चात ही नलकूप खनन किया जा सकेगा। अनुमति हेतु आवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को करना होगा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ से पूर्व परीक्षण करवा कर अपनी टीप के साथ आवेदन निराकरण हेतु अग्रेषित करेगे। मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिकारी 1986 के अधीन पारित आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 9 के तहत दण्डनीय होगा, जो दो वर्ष तक के कारावास से या दो हजार रूपये तक के जुर्माने से अथवा दोनो से दंडनीय होगा। यह आदेश एक अप्रैल 2015 से 15 अगस्त 2015 तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील होगा। 

उपचार हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत

टीकमगढ़, एक अप्रैल 2015। म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि से जिले के पांच जरूरतमंद व्यक्तियों को कैंसर के उपचार हेतु 4 लाख 72 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। तदनुसार श्री महेश प्रसाद तनय श्री थोवन लाल कुशवाहा आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12 ग्राम कैना तहसील निवाड़ी को पचास हजार रूपये, कु. पूजा पुत्री श्री धनीराम अहिरवार आयु 15 वर्ष निवासी ग्राम परियाखेरा बड़ाघाट तहसील बल्देवगढ़ को एक लाख पचास हजार रूपये, श्री रज्जन खान तनय श्री रहमान खान आयु 42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05 पठानी तहसील बल्देवगढ़ को 72 हजार रूपये, श्री हरभजन तनय श्री गनू नापित आयु 60 वर्ष निवासी वार्ड नं. 20 ग्राम मोगना तहसील मोहनगढ़ को पचास हजार रूपये तथा श्री मुन्ना लाल वंशकार तनय श्री हल्ला वंशकार 52 वर्ष निवासी ग्राम वनपुरा सापेन पोस्ट चोवार तहसील खरगापुर को एक लाख पचास हजार रूपये कैंसर के उपचार हेतु स्वीकृत किये गये हैं। यह राशि संबंधित अस्पताल को चैक द्वारा देय होगी। 

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