मतदाता सूची को शत-प्रतिशत शुद्ध करायें, कलेक्टर ने की अपील
- मतदाता सूची में संशोधन हेतु विशेष शिविर आज
टीकमगढ़, 11 अप्रैल 2015। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूर्ण रूपेण त्रुटि रहित तथा प्रमाणीकृत निर्वाचक नामावली तैयार करने के उद्देश्य से 3 मार्च 2015 से ’’राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्य ;छम्त्च्।च्द्ध का शुभारंभ हो चुका है, जो 15 अगस्त 2015 तक निरंतर चलेगा। इस कार्यक्रम अंतर्गत जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1181 बूथ लेविल अधिकारी नियुक्ति किये गये है, जो मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाताओं की विवरणी तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किये जा रहे आधार डाटा के साथ निर्वाचकों के एपिक डाटा को लिंक करना और प्रमाणीकरण करना, निर्वाचक नामावली में बहु प्रविष्टियों का स्वैच्छिक प्रकटन तथा सुधार करना, एपिक या निर्वाचक नामावली में त्रुटियों का सुधार करना तथा निर्वाचक की फोटो गुणवत्ता में सुधार करने के कार्य किये जायेंगे। जिले में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियोें/बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा जिला/तहसील एवं बूथ लेविल स्तर पर 12 अप्रैल (रविवार) को विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तत्पश्चात मासिक शिविरों का आयोजन 10 मई, 14 जून, 12 जुलाई एवं 9 अगस्त 2015 को भी किया जायेगा। श्री शर्मा ने मतदाताओं से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में पहुंच कर मतदाता सूची में नाम, उम्र, जन्मतिथि, स्पष्ट फोटोग्राफ आदि के संबंध में जो भी त्रुटि हो उसका निराकरण शीघ्र करा लें। इसके अलावा आधार कार्ड, मोबाईल नंबर की जानकारी भी संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करायें ताकि आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक कराया जा सके।
मतदाता सूची में संशोधन हेतु नजरबाग में विशेष शिविर आज
टीकमगढ़, 11 अप्रैल 2015। अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, टीकमगढ़ ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नेशनल इलेक्टोरल रोल इथेंटिक प्रोग्राम ;छम्त्च्।च्द्ध का कार्यक्रम 3 मार्च से 15 अगस्त 2015 तक चलाया जाना है। उन्होंने समस्त मतदाताओं से अपील की है कि यदि निर्वाचक नामावली में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि या अन्य त्रुटि जैसे- स्पष्ट फोटोग्राफ नहीं है तो इसका सुधार शीघ्र करा लें। साथ ही वोटर आई.डी. को आधार कार्ड से लिंक कराया जाना है। इस हेतु 12 अप्रैल 2015 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नजरबाग टीकमगढ़ में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जो प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे चल चलेगा। दिनांक 12 अप्रैल 2015 को रविवार होने की वजह से इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें अधिक से अधिक मतदाता शिविर में उपस्थित होकर निर्वाचक नामावली में सुधार करा लंे एवं आधार कार्ड और मोबाईल नं. की जानकारी देकर निर्वाचक नामावली से लिंक करायें।
डाॅ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश
टीकमगढ़, 11 अप्रैल 2015। राज्य शासन ने डाॅ. भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, 2015 क¨ पूरे मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घ¨षित किया है। यह अवकाश निग¨शिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट के तहत दिया गया है।
मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना हेतु आवेदन आमंत्रित
टीकमगढ़, 11 अप्रैल 2015। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टीकमगढ़ श्री सिद्ध गोपाल वर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना अंतर्गत जनपद पंचायत टीकमगढ़ अंतर्गत विवाह/निकाह का आयोजन 21 अप्रैल 2015 को कुण्डेश्वर धाम ग्राम पंचायत शिवपुरी में आयोजित किया गया है। इस विवाह/निकाह हेतु आवेदन 16 अप्रैल 2015 तक कार्यालय जनपद पंचायत टीकमगढ़ में जमा किये जायेगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि 16 अप्रैल 2015 के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिये संबंधित पंचायत समन्वय अधिकारी/सचिव से संपर्क करे।
जिला पंचायत टीकमगढ़ की स्थायी समितियों का गठन 20 अप्रैल को
टीकमगढ़, 11 अप्रैल 2015। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचातय टीकमगढ़ श्री अनय द्विवेदी ने बताया है कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 47 की उपधारा 2 के अनुसार जिला पंचायत टीकमगढ़ की स्थायी समितियों के गठन हेतु 20 अप्रैल 2015 को बैठक आयोजित की गई है। इस हेतु प्रात:11 बजे से जिला पंचायत टीकमगढ़ के सभाकक्ष में गठन की कार्यवाही की जाना है।
किसान खेतों में नरवाई न जलायें
टीकमगढ़, 11 अप्रैल 2015। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री बी.एन. सिंह द्वारा जिले के समस्त किसानों को सूचित किया गया है कि रबी 2014-15 में उगाई गेहूं की फसल के अवशेष (नरवाई) को न जलाने हेतु राज्य शासन ने भी रोक लगा रखी है। उन्होंने बताया कि यदि कोई नरवाई जलाता हुआ पाया गया तो सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत दोषी माना जाकर उस पर विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिले में किसान स्ट्रा रीपर यंत्र की सहायता से भूस बनाकर अपने मवेशियों के भरण पोषण की व्यवस्था कर सकते है। इसके अलावा नरवाई जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्षीण होती है, धरती बंजर होती है, मृदा सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते और मृदा मंे कार्बनिक पदार्थ, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जिससे कृषकों को परोक्ष रूप में अत्याधिक नुकसान होता है तथा पशुधन के भरण पोषण की समस्या होती है और फिर कृषक ग्रीष्मकालीन फलसें भी नही बो पाते है। इस प्रकार कई तरह के नुकसान एवं कानूनी कार्यवाही से बचने हेतु किसान नरवाई न जलायें।

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