टीएल बैठक से अधिकारी न रहे अनुपस्थित-कलेक्टर
बड़वानी 11 मई/प्रति सोमवार को होने वाली समय सीमा बैठक से कोई भी अधिकारी बिना अनुमति अनुपस्थित न रहे, अन्यथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही का प्रस्ताव विभाग को भेजा जायेगा। कलेक्टर रविन्द्र सिंह ने सोमवार को हुई समय सीमा बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियो को उक्त चेतावनी दी। बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया कि जिले में पड़ रही भीषण गर्मी व रह-रहकर होने वाली वर्षा के मद्देनजर मौसम में एकाएक परिवर्तन हो रहा है। ऐसी परिस्थित में कभी भी किसी अधिकारी की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। अतः अधिकारी सोमवार को समय सीमा बैठक के दौरान एवं मंगलवार को प्रातः 11 से 1 बजे तक होने वाली जनसुनवाई के दौरान न तो अपना कर्तव्य स्थल छोड़े और न ही इस समय जिले में कही दौरे पर जाये। जिससे उनका सभी अधिकारियो के साथ तालमेल बना रहे व आकस्मिक स्थित उत्पन्न होने पर बेहतर परिणाम सामूहिक रूप से निकाला जा सके। ज्ञातव्य है कि सोमवार को हुई समय सीमा बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री सड़क योजना, सहकारिता विभाग के अधिकारी उच्च कार्यालय के आदेश पर जिले से बाहर व कुछ अधिकारी जिले के विभिन्न स्थानो पर दौरा होने के कारण बैठक से अनुपस्थित थे।
वन अधिकार पत्र के तहत प्राप्त आवेदनो का हो तत्काल निराकरण
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण, वन तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि वे वन अधिकार पत्र के तहत प्राप्त व्यक्तिगत व सार्वजनिक हितो से संबंधित प्राप्त आवेदनो का निराकरण तत्काल रहे। जिससे जिले में लम्बित प्रकरणो का निराकरण हो सके।
नवीन योजना का लाभ दिलवाया जाये सभी को
समय सीमा बैठक में कलेक्टर रविन्द्रसिंह ने 9 मई से प्रदेश में लागू प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, की जानकारी सभी विभाग प्रमुख को देते हुए बताया कि इन योजनाओ के तहत अपने कार्यालय के पात्र प्रत्येक कर्मी एवं उनके परिवार के सदस्यो सहित जिले के पात्र प्रत्येक नागरिक को इन योजनाओ की जानकारी देते हुए उनका फार्म भरवाने में सहयोग प्रदान करे। जिससे योजना का लाभ अधिक से लोगो को मिल सके।
सेवा प्रदाता/सर्विस प्रोवाइडर के लिये आवेदन आमंत्रित
बड़वानी 11 मई / मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग में लागू होने वाली सम्पदा परियोजना ( ई-रजिस्टेªशन) प्रक्रिया में सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिये जिला पंजीयक कार्यालय बड़वानी द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये है । आॅन लाईन होने वाली इस प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी जिले के उप पंजीयक कार्यालयो एवं जिला पंजीयक से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है ।
सर्विस प्रोवाइडर के कार्य
जिला पंजीयक श्री दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि सर्विस प्रोवाइडर ई-पंजीयन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है । इनके द्वारा ई-रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ, सम्पति का मूल्यांकन, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की गणना, ई-स्टाम्प शुल्क का भुगतान इत्यादि कार्य किये जायेंगे ।
आवेदन की प्रक्रिया
सेवा प्रदाता का लायसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की वेबसाइट ूूूण्उचपहतण्हवअण्पद पर जाकर नये उपयोग कर्ता के रूप में अपना यूजर आयडी व पासवर्ड बना सकते है । इसके पश्चात् सेवा प्रदाता फिल्ड में जाकर सेवा प्रदाता हेतु अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन लिंक पर पहुंचकर सेवा प्रदाता के प्रकार का चयन करेगे जैसे व्यक्ति अथवा संस्था इत्यादि । साथ ही स्वयं से संबंधित जानकारी भी देंगे । जिला पंजीयक द्वारा आवेदन का नियमानुसार परीक्षण उपरान्त अनुमोदन किया जायेगा । जिला पंजीयक के द्वारा अनुमोदन के पश्चात् आवेदक द्वारा सेवा प्रदाता लायसेस आवेदन में जाकर नियत शुल्क का भुगतान अथवा चालान से किया जा सकेगा ।
सेवा प्रदाता के लिये प्रमुख अर्हताएॅ
21 वर्ष से अधिक की आयु, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास, ई-रजिस्ट्रेशन संबंधित हार्डवेयर की उपलब्धता, ई-स्टाम्पिंग के संबंध में पर्याप्त के्रेडिट लिमिट हेतु सक्षम, भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 व इनके अधीन बनाये गये नियमो का सामान्य ज्ञान।

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