भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एफडीआई नीति में ढील - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 22 मई 2015

भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एफडीआई नीति में ढील

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अनिवासी भारतीय (एनआईआर), भारतीय मूल व्यक्ति (पीआईओ)और भारत के विदेशों में नागरिक (ओसीआई) के निवेश को बढावा देने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) नीति में कुछ ढील देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसकेे लिए एफडीआई नीति में कई बदलावों को हरी झंडी दे दी गयी। 

बदलाव के अनुसार एफडीआई नीति में एनआरआई की परिभाषा में एनआईआर का तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जो भारत का नागरिक है और भारतीय सीमा से बाहर रहता है या नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार विदेशों में रहने वाला भारतीय नागरिक है। नये प्रावधानों के अनुसार पीआईओ को ओसीआई के समकक्ष माना जाएगा। इसके अलावा एनआरअाई के निवेश को घरेलू निवेश माना जाएगा। आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने वाले ओसीआई समेत एनअारआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत पीआईओ के समान होंगे। और इन्हें एफडीआई की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। सरकार के इस फैसले से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा आने की उम्मीद है। 

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