नोएडा एक्सटेंशन की जमीन किसानों को नहीं होगी वापस: सुप्रीम कोर्ट - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 14 मई 2015

नोएडा एक्सटेंशन की जमीन किसानों को नहीं होगी वापस: सुप्रीम कोर्ट

देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपी के किसानों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन इलाके में जमीन वापसी की किसानों की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत के इस फैसले से इलाके में फ्लैट खरीदने वाले लोगों और बिल्डर्स को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस ओर किसानों की 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आगे बढ़ाया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 1400 रुपये गज और 10 फीसदी डवलपमेंट के लिहाज से किसानों का मुआवजा दिया जाए और अधि‍ग्रहण को बरकरार रखा जाए.

बताया जाता है कि अर्जी देने वालों में ऐसे किसान भी थे जो अभी तक इलाके में खेती कर रहे हैं. किसानों की मांग थी कि अब जब नया कानून आ गया है तो नए अधि‍ग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया.

अदालत के इस फैसले से जाहिर तौर पर बिल्डर्स को बड़ी राहत मिली है. एक आंकड़े के मुताबिक, इलाके में करीब 30 हजार फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलाके में बड़ी-बड़ी इमारतों का निर्माण हो चुका है, ऐसे में जमीन लौटा पाना संभव नहीं है.




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