सरोगेट मदर्स को भी मिलेगा मैटरनिटी लीव - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 18 जुलाई 2015

सरोगेट मदर्स को भी मिलेगा मैटरनिटी लीव

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा कि सरकारी नौकरी कर रही महिला यदि किराए से मां बनती है तब भी वह मातृत्व अवकाश पाने की अधिकारी है और छुट्टी देने से मना करना मां और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह है.

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि सिर्फ गर्भ धारण करने वाली स्त्री तक मातृत्व अवकाश को सीमित करना ‘‘विज्ञान द्वारा की गयी तरक्की की ओर से आंखें बंद करना होगा.’’

अदालत ने यह भी कहा कि मातृत्व शब्द में ऐसी स्थिति भी आएगी जब एक महिला गर्भधारण के लिए दूसरी महिला का सेवाएं लेती है. भले ही इस प्रक्रिया में महिला या उसके पुरूष साथी का ‘जेनेटिक तत्व’ इस्तेमाल हुआ हो या नहीं.

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