टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (22 जुलाई) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 22 जुलाई 2015

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (22 जुलाई)

सभी पूर्ण कार्याें की सी.सी. रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें, समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश

tikamgarh news
टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने निर्देशित किया कि सभी पूर्ण निर्माण कार्याें का पूर्णता प्रमाण-पत्र (सी.सी.) एक सप्ताह में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई होगी। आपने कहा कि हर पूर्ण कार्य की सी.सी. रिपोर्ट के साथ फोटोग्राफ भी लगाया जाये। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अपूर्ण कार्याें की पूर्ण होने की निश्चित अवधि भी मासिक प्रतिवेदन में दर्शायें। श्री शर्मा ने सांसद, विधायक एवं जनभागीदारी निधियों से किये गये निर्माण कार्याें की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिये। श्री शर्मा ने कहा कि जो स्वीकृत निर्माण कार्य किसी कारण से पूर्ण नहीं किये जा सकते उसकी राशि संबंधित जनप्रतिनिधि के सहमति पत्र सहित तत्काल लौटायें जिससे इस राशि से अन्य कार्य स्वीकृत किया जा सके। उन्होंने ई.ई.आर.ई.एस. को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर यह कार्य पूर्ण करायें। आपने कहा इस हेतु सभी विकासखंडों में शिविर लगाकर यह कार्य पूर्ण करायें। उन्होंने कहा अधिकारी स्वयं स्थल पर जाकर कार्याें की पूर्णता और गुणवत्ता को सुनिश्चित भी करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी, जिला योजना अधिकारी श्री रामबाबू गुप्ता, ई.ई.आर.ई.एस. श्री सीएस कोरी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाअ¨ं क¨ शैक्षणिक शुल्क से मुक्ति

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवाअ¨ं क¨ स्वर¨जगार व शैक्षणिक सुविधायें प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनेक य¨जनायें संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार तकनीकी व व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत इस वर्ग के विद्यार्थिय¨ं क¨ शिक्षण शुल्क से मुक्त किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे हितग्राही ज¨ स्वयं का र¨जगार स्थापित करना  चाहते हैं उन्हें मुख्यमंत्री स्वर¨जगार य¨जना के माध्यम से 20 हजार से लेकर 10 लाख रूपए तक का ऋण जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिये ऐसे युवा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य ह¨ तथा ज¨ किसी बैंक के डिफाॅल्टर घ¨षित न किए गए ह¨ं, उन्हें स्वयं का उद्य¨ग, व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के लिये ऋण मुहैया कराया जा सकता है। इस य¨जना के अंतर्गत 30 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रूपए अनुदान के रूप में भी दिए जायेंगे। यह राशि हितग्राही क¨ 5 प्रतिशत ब्याज की दर पर 7 वर्ष तक की अवधि के लिये प्रदान की जाती है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहिय¨ं के लिये मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण य¨जना भी संचालित की जा रही है। जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 55 वर्ष तक के हितग्राही क¨ अपना व्यवसाय करने के लिये 20 हजार रूपए तक का ऋण 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। आवेदक इस य¨जना का लाभ उठाने के लिये जिला अंत्यावसायी कार्यालय से संपर्क कर सकते है। 

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। किसी भी प्रकार की हिंसा से पीडि़त महिलाओं को यदि पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते है एवं ऐसी कठिन परिस्थितियों में परिवार एवं समाज में पुनः स्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी पीडि़त महिला की आत्म निर्भरता को बढ़ावा देने के लिये कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाये तो वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है। इसी उद्देश्य से ’’ मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण ’’ योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत इस वर्ष के तृतीय त्रैमास हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है।

योजना का उद्देश्य
विपत्तीग्रस्त, पीडि़त, कठिन परिस्थतियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक/सामाजिक उन्नयन हेतु स्थानीय प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं द्वारा प्रदाय किया जायेगा जिन संस्थाओं द्वारा जारी डिग्री/प्रमाण पत्र शासकीय/अशासकीय सेवाओं में मान्य हो। प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन आदि शामिल होगा।

पात्रता
हितग्राही पीडि़त की श्रेणी में आती हो। इसमें ऐसी विपत्तिग्रस्त महिलायें, जिनके परिवार में कोई नहीं हो, बलात्कार से पीडि़त महिला अथवा बालिका, दुरव्यवहार से बचाई गई महिलायें, ऐसिड विक्टिम/दहेज प्रताडि़त/अग्नि पीडि़त की श्रेणी में आती हो, कुंवारी मातायें या सामाजिक कुप्रथा की शिकार महिलायें, जेल से रिहा महिलायें, परित्यकता/तलाकशुदा महिला, आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह में निवासरत बालिका/महिला जो प्रशिक्षण लेना चाहती हों शामिल हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। कम पढ़ी/साक्षर/अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेंगे। इच्छुक महिला अपना आवेदन संबंधित परियोजना अधिकारी (एकीकृत बाल विकास सेवा) या जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, 73 वैशाली नगर, नगरपालिका कार्यालय के पीछे टीकमगढ़ में जमा कर सकती है अथवा वेबसाइट ूूूण्उचूमण्पद पर भी आॅनलाईन आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी या जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय 73 वैशाली नगर न.पा. कार्यालय के पीछे टीकमगढ़ या जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रथम तल टीकमगढ़ से संपर्क किया जा सकता है।

स्कूल चलें अभियान के म¨टिवेटर बनने के लिए  मिस्ड काॅल की सुविधा

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। राज्य शासन ने नागरिक¨ं से स्कूल चलें हम अभियान में प्रत्येक बच्चे क¨ स्कूल भेजने का अनुर¨ध किया है। शासन ने अभियान के प्रेरक (म¨टिवेटर) बनने के लिये दूरभाष नम्बर 0755-2570000 पर एक मिस्ड काॅल की सुविधा दी है। जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परिय¨जना समन्वयक/विकासखंड शिक्षा अधिकारी/विकासखंड स्त्र¨त केन्द्र समन्वयक अथवा स्थानीय जनशिक्षक से सम्पर्क किया जा सकेगा। नागरिक¨ं से कहा गया है कि वे व्यक्तिगत, संस्थागत या अ©द्य¨गिक प्रतिष्ठान एवं मीडिया-मित्र के रूप में म¨टिवेटर बन सकते हैं।

पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना स्वीकृत, स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रूपये और दुर्घटना बीमा 5 लाख रूपये का होगा

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। राज्य शासन द्वारा पत्रकारों के लिये मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना स्वीकृत की गयी है। योजना में संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रूपये और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का होगा। योजना में 21 से 70 वर्ष उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे। बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख तक की चिकित्सा की केशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया जायेगा। अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी। बीमा योजना में संचार प्रतिनिधि के रूप में किसी भी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चेनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्रकार, संवाददाता, फोटोग्राफर और केमरामेन शामिल होंगे। मध्यप्रदेश में निवास करने वाले तथा मध्यप्रदेश में ही कार्य करने वाले संचार प्रतिनिधि योजना में शामिल होंगे। बीमा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से करवाया जायेगा। बीमा की अवधि एक वर्ष की होगी। एक वर्ष के बाद पुनरू बीमा करवाना होगा।

बीमा की किस्त
साठ वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिये निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष आयु के पत्रकारों के लिये 85 प्रतिशत अंशदान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। शेष राशि संबंधित संचार प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। शेष राशि 25 अथवा 15 प्रतिशत संचार प्रतिनिधि द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही अंशदान की राशि जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जमा करवायी जायेगी। पति-पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। बीमित प्रतिनिधि को नामिनी भी घोषित करना होगा। दुर्घटना की स्थिति में 7 दिवस के अंदर बीमा कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना जरूरी होगा। 

पात्रता
जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार इसके पात्र होंगे। योजना में शामिल होने के लिये गैर-अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों को पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर-16 देना जरूरी होगा। बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये कार्यवाही प्रत्येक वर्ष केवल एक बार निर्धारित अवधि में की जायेगी। योजना में कोई एजेंट नहीं होगा। योजना सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी। इसमें बीमा तिथि से पूर्व की सभी बीमारी कवर होंगी।

शिक्षक¨ं की नियुक्ति ह¨ने तक  अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की मंजूरी

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। राज्य शासन ने शाला विशेष में शिक्षक¨ं की नियमित नियुक्ति ह¨ने तक अथवा 31 दिसम्बर 2015 तक ज¨ भी पहले ह¨ की स्थिति में अतिथि शिक्षक¨ं की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। पूर्व में शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल में शिक्षक¨ं के विषयवार स्वीकृत पद¨ं में से रिक्त पद¨ं पर अतिथि शिक्षक से पूर्ति के आदेश थे।

18 जिले में सामान्य से अधिक, 25 जिले में सामान्य तथा  8 जिले में सामान्य से कम वर्षा

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। प्रदेश में एक जून से 21 जुलाई, 2015 तक हुई वर्षा के आधार पर 18 जिले में सामान्य से अधिक, 25 जिले में सामान्य अ©र 8 जिले में कम वर्षा हुई है। जिन जिल¨ं में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, उनमें नरसिंहपुर, छतरपुर, सतना, इंद©र, धार, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, मुरैना, ग्वालियर, भ¨पाल, सीह¨र, रायसेन, राजगढ़, मंदस©र, अश¨कनगर एवं दतिया हैं। सामान्य वर्षा वाले जिले जबलपुर, छिन्दवाड़ा, मण्डला, डिण्ड¨री, दम¨ह, रीवा, सीधी, शहड¨ल, उमरिया, झाबुआ, अलीराजपुर, खरग¨न, नीमच, आगर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, विदिशा, बैतूल, सिवनी, सागर, टीकमगढ़, सिंगर©ली, खण्डवा अ©र ह¨शंगाबाद हैं। कम वर्षा वाले जिले कटनी, बालाघाट, पन्ना, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, श्य¨पुर अ©र हरदा हैं।

25 जुलाई क¨ नेशनल ल¨क अदालत

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा पूरे प्रदेश में 25 जुलाई 2015 क¨ विशेष विषय विद्युत जल-दूरसंचार ल¨क¨पय¨गी विवाद¨ं से संबंधित प्रकरण¨ं की मासिक नेशनल ल¨क अदालत का आय¨जन किया जा रहा है। इस कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  द्वारा जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में भी मासिक नेशनल ल¨क अदालत का आय¨जन किया गया है। जिसमें विद्युत जल-दूरसंचार ल¨क¨पय¨गी विवाद¨ं से संबंधित प्रकरण¨ं का निराकरण किया जाएगा। आमजन से अपील है कि इस ल¨क अदालत में न्यायालय में लंबित व पूर्ववाद के अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण¨ं के निराकरण में सहय¨ग प्रदान करने का कष्ट करें।

स्वरोजगार हेतु आवेदन आमंत्रित

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. टीकमगढ़ ने बताया है कि मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना अंतर्गत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे सदस्यों से बैंक ऋण आवेदन आमंत्रित किये जाते है, जो उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय क्षेत्र स्व-रोजगार स्थापित करना चाहते है। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत जिले की राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों के माध्यम से इस हेतु 20 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिस पर म.प्र. शासन से 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रूपये मार्जिनमनी देय होगी। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत आवेदक कम से कम 5वीं पास होना आवश्यक होकर 18 से 45 वर्ष हो तथा पूर्व में शासन कि किसी भी योजना में ऋण अथवा अनुदान प्राप्त न किया हो। आवेदक स्थाई जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता अंकसूची, राशनकार्ड, वोटर आई.डी., आधारकार्ड एवं स्वयं के 2 पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहाकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक-59ए से 30 जुलाई 2015 तक कार्यालयीन समय में ऋण आवेदन निःशुल्क प्राप्त कर जमा कर सकते है।

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