गुजरात हाई कोर्ट ने अनिवार्य मतदान पर लगायी रोक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 21 अगस्त 2015

गुजरात हाई कोर्ट ने अनिवार्य मतदान पर लगायी रोक

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गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में आगामी स्थानीय निकायों के चुनावों में अनिवार्य मतदान व्यवस्था लागू करने के राज्य सरकार के हाल के ऐतिहासिक फैसले पर आज अगले आदेश तक रोक लगा दी। उधर राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य मंत्री नीतिन पटेल ने कहा कि अधिसूचना और संबंधित कानून में सभी वैधानिक पहलुओं का ख्याल रखा गया था तथा इसे उचित प्रक्रिया के जरिये जारी किया गया था। सरकार मामले की सुनवाई के दौरान मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। सरकार ने पिछले महीने ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी तथा बिना उचित कारण के मतदान नहीं करने वालों पर एक सौ रूपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया था। इसके साथ ही अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया था।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने एक स्थानीय वकील के आर कोष्टी ने इसे चुनौती देते हुए दो दिन पहले ही अदालत में जनहित अर्जी दायर की थी। उनका कहना था कि मतदान एक अधिकार है कोई कानूनी कर्तव्य नहीं और उक्त फैसले से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की कई धाराओं का हवाला दिया था। अदालत ने उनकी अर्जी को सुनवाई के लिए आज स्वीकार करते हुए इस अधिसूचना पर मामले की सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि मतदान के अधिकार में ही वोट नहीं डालने का अधिकार भी शामिल है।

गुजरात के राज्यपाल ओ पी कोहली ने पिछले साल ही गुजरात लोकल अथारिटी एक्ट (अमेंडमेंट) विधेयक 2009 को मंजूरी दी थी जिसके तहत पिछले माह यह अधिसूचना जारी हुई थी। पूर्व में इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 2009 और 2011 में दो बार उस समय की राज्यपाल कमला बेनीवाल को भेजा था पर उन्होंने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए इस पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया था। राज्य सरकार की दलील थी कि अनिवार्य मतदान से मतदान का प्रतिशत बढाने में मदद मिलेगी जो लोकतंत्र के लिए बेहतर बात है हालांकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया था। गुजरात के 253 नगरपालिकाओं, 208 तालुका पंचायतों, 26 जिला पंचायतों और छह महानगरपालिकाओं में अगले दो माह में चुनाव होने हैं।

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