नयी दिल्ली, 19 नवंबर (वार्ता) फ्रीडम सीरीज के अंतिम टेस्ट कराने के लिये दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ(डीडीसीए) को मिली फौरी राहत के बाद अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम(एसडीएमसी) ने भी साफ किया है कि डीडीसीए ने बकाये संपत्ति कर के बड़े हिस्से का भुगतान कर दिया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन दिसंबर से फिरोजशाह कोटला मैदान में खेेल जाने वाले टेस्ट में डीडीसीए के लिये 24.46 करोड़ रूपये के मनोरंजन कर के अलावा संपत्ति कर के बकाये का भुगतान भी बड़ा सिरदर्द था। लेकिन एसडीएमसी के महापौर सुभाष आर्या ने साफ किया है कि डीडीसीए ने संपत्ति कर के बड़े हिस्से का भुगतान कर दिया है और वह इस मामले के हल के लिये तेजी से काम कर रहा है।
अार्या ने कहा“ डीडीसीए पर एसडीएमसी का करीब छह करोड़ रूपये का संपत्ति कर बकाया था लेकिन इसमें से करीब पांच करोड़ रूपये का भुगतान हो चुका है और बाकी की राशि मैच के बाद चुकाने का वादा किया गया है।”
अंदरूनी मतभेद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मिली अंतिम तारीख और दिल्ली सरकार एवं नगर निगम के कर का भुगतान करने जैसी अनेकों परेशानियों से घिरे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ को बुधवार दिल्ली उच्च न्यायालय ने फौरी राहत देते हुये कोटला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतिम टेस्ट कराने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने इस मैच के संचालन के लिये न्यायाधीश मुकुल मुद्गल को भी नियुक्त किया है। अदालत ने एसडीएमसी को मैच के आयोजन के लिए फिरोजशाह कोटला मैदान का अस्थायी अधिकार-पत्र डीडीसीए को सौंपने के भी निर्देश दिये हैं। इस बाबत एसडीएमसी के महापौर ने कहा“ अदालत के निर्देशानुसार हम जल्द ही डीडीसीए को अधिकार पत्र सौंप देंगे लेकिन डीडीसीए को दिल्ली पुलिस, अग्निशमन जैसे विभिन्न विभागों से भी क्लीयरेंस लेने होंगे।”

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