दुष्कर्म के कारण गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की अनुमति - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 28 दिसंबर 2015

दुष्कर्म के कारण गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की अनुमति

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अहमदाबाद, 28 दिसंबर, गुजरात हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के कारण गर्भवती हो गयी एक नाबालिग लडकी के गर्भपात की आज अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति के जे ठाकर की अदालत ने पीडिता के माता पिता की अर्जी पर डाक्टरों की देखरेख में उसका गर्भपात कराने की इजाजत दे दी। आरोप लगाया गया था कि शहर के सोला इलाके के एक युवक ने पिछले दो तीन माह में 16 वर्ष उम्र की इस युवती के साथ तीन बार दुष्कर्म किया था जिससे वह गर्भवती हो गयी थी। गत 12 दिसंबर को उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। मेडिकल जांच में उसके आठ सप्ताह का गर्भ होने की बात सामने आयी है। 

पुलिस ने आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञातव्य है कि कानूनन 20 सप्ताह से कम तक के भ्रूण का गर्भपात कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिपीट सुप्रीम कोट ने गत जुलाई में 14 साल की एक अन्य लडकी के 25 सप्ताह से अधिक के भ्रूण के गर्भपात की भी विशेष परिस्थितियों में इजाजत दी थी। गुजरात के साबरकांठा जिले की निवासी उक्त लडकी के माता पिता ने एक स्थानीय चिकित्सक पर उससे दुष्कर्म का आरोप लगाया था हालांकि भ्रूण के पितृत्व जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उसे गर्भपात की इजाजत देने से इंकार कर दिया था जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। 

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