पटना,12 जनवरी, बिहार की दो विद्युत वितरण कम्पनियां के वित्तीय कायापलट के लिए बांड जारी किया जायेगा । मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की आज हुयी बैठक में यह फैसला लिया गया । उन्होंने बताया कि नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का 30 सितम्बर 2015 तक कुल बकाये ऋण की राशि 3109.05 करोड़ रूपये का 50 प्रतिशत 1554.52 करोड़ रूपया वित्तीय वर्ष 2015-16 में तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में ऋण की राशि का 25 प्रतिशत अर्थात 777.26 करोड़ रूपये का बॉड राज्य सरकार निर्गत करेगी । इस बॉड से प्राप्त राशि अनुदान स्वरूप दोनों वितरण कम्पनियों को उपलब्ध करायी जायेगी । श्री मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बालू, कीमती कपड़े, साड़ी, मिठाई और दालमोट और समोसा समेत 12 सामानों पर नये सिरे से कर लगाने का फैसला किया है । उपभोक्ताओं को पांच सौ रुपये प्रति मीटर से अधिक के कपड़े, दो हजार से अधिक मूल्य की साड़ी, पांच सौ रुपये प्रति किलो से अधिक दर की मिठाई, आटा-बेसन-मैदा और सूजी से निर्मित नमकीन पर अब साढ़े तेरह प्रतिशत कर देना होगा । उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने ऑटो पार्टस, बैटरी की बिक्री पर लगने वाले कर को भी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ।
प्रधान सचिव ने बताया कि सभी प्रकार के यूपीएस के बिक्री पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है । अब तक यूपीएस पर कर का प्रावधान नहीं था । अब यूपीएस और इनवर्टर पर 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान कर दिया गया है । सूखा मेवा पर अब 13.5 प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है । अब तक इस पर मात्र पांच प्रतिशत कर लगता था । इंडस्ट्रीयल केबुल, ट्रांसफारमर्स और इंडस्ट्रीयल इनपूट के तहत बिजली के समान पर 13.5 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया है । अब तक इन सामग्रियों पर आठ प्रतिशत प्रवेश कर लगता था । बालू पर भी कर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर साढे 13 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की । श्री मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने फिल्म ..चॉक एंड डस्टर.. को बिहार सरकार ने प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है । यह फिल्म 15 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है । प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 29 सितम्बर 2009 तक सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को 20 वर्षों की अर्हक सेवा के आधार पर पूरी पेंशन देने और संविदा के आधार पर कार्यरत 140 कनिष्ठ अभियंताओं को अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की । उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने शिक्षा विभाग के तहत मगध विश्वविद्यालय बोधगया से संबद्ध महाविद्यालय ,कालेज आफ कामर्स का नाम परिवर्तित कर कालेज आफ कामर्स ,आटर्स एंड सांइस करने की भी स्वीकृति प्रदान की । श्री मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापना व्यय के वहन के लिए गैर योजना से वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किस्त के रुप में 50 करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति प्रदान की । उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने न्यायालयों के लिए अस्थायी (वर्ग तृतीय) 780 पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की । मंत्रिपरिषद ने आज कुल 22 फैसलों को मंजूरी प्रदान की ।

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