मुंबई, 19 जनवरी पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में विशेष मकोका अदालत ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को प्रत्यर्पित माफिया सरगना छोटा राजन से आज पूछताछ की इजाजत दे दी। विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एल पंसारे ने जांच कर रही एजेंसी को 54 वर्षीय छोटा राजन से 27 जनवरी से 10 दिन तक पूछताछ की इजाजत दी है।
हालांकि अदालत ने छाेटा राजन की पांच फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत अवधि आज बढ़ा दी। आरोपी को दिल्ली के तिहाड़ जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। राजन ने अदालत को बताया कि उसे आरोप पत्र की प्रति मिल गयी है और उसे इसे पढ़ने के लिए समय चाहिए। उसने अदालत को सूचित किया कि सुरक्षा कारणों से उसे सप्ताह में एक बार ही बाहर निकाला जाता है । इसलिए मुझे 15 दिन से एक माह का समय आरोप पत्र को पढ़ने के लिए चाहिए।
आरोपी ने अदालत को बताया कि वह मुंबई में वकील की व्यवस्था कर रहा है। अदालत ने राजन को बताया कि दिल्ली के उसके वकील अंशुमान सिन्हा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने सात जनवरी को मुंबई पुलिस को पूछा था कि आरोप पत्र की प्रति राजन को क्यों नहीं दी गयी और आप किस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने राजन को आरोप पत्र देने के लिए पुलिस को आदेश दिया। छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली हवाई अड्डे से 25 अक्टूबर को गिरफ्तार भारत लाया गया था। राजन के खिलाफ महाराष्ट्र में डे हत्या मामले समेत 70 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राजन से संबंधित सभी मामलों को सीबीआई के हवाले कर दिया। श्री डे अपराध के वरिष्ठ संवाददाता थे। पवई में 11 जून 2011 को राजन के सहयोगियों ने कथित रूप से गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी।

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