दिल्ली उच्च न्यायालय ने सम-विषम योजना पर हस्तक्षेप से किया इंकार - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 11 जनवरी 2016

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सम-विषम योजना पर हस्तक्षेप से किया इंकार

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नयी दिल्ली 11 जनवरी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की राजधानी में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए निजी चौपहिया वाहनों को वैकल्पिक दिनों में सम-विषम नंबर से चलाने की योजना में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए इसके खिलाफ दायर की गयी सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। न्यायालय के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार की यह योजना अब 15 जनवरी तक चलेगी। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस योजना को एक जनवरी से 15 जनवरी तक परीक्षण के तौर पर चला रही है। 

न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा है कि इस योजना के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने जो भी आपत्तियां उठायी है उसपर वह गौर करे। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी तय की गयी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने योजना में हस्तक्षेप से दिल्ली उच्च न्यायालय के इंकार का स्वागत किया है। 

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