नयी दिल्ली, 24 फरवरी, उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि आंदोलनों से देश को बंधक नहीं बनाया जा सकता और विरोध-प्रदर्शन के दौरान संपत्ति के नुकसान की जवाबदेही सुनिश्चित करने के कुछ मानदंड तय किए जाएंगे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुके प्रदर्शनों पर कड़ा रूख अपनाते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य किसी संगठन को विरोध-प्रदर्शन के दौरान संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

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