रांची, 23 फरवरी, झारखंड सरकार ने राज्य के होम गार्डों की सेवामुक्ति उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज यहां राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में यहां यह जानकारी दी गयी। बैठक में राज्य के लिए भवन उपविधि-2016 की स्वीकृति भी दी गयी। इसमें कुल पार्किंग स्पेस का 15 प्रतिशत क्षेत्रफल आगंतुकों के लिए आरक्षित करते हुए रखे जाने का प्रावधान है जिसे किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता है।
बहुमंजिली पार्किंग प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बहुमंजिली पार्किंग के क्षेत्रफल को एफएआर की गणना से मुक्त रखा गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश के रूप में प्रावधानित राशि 21 करोड़ एवं 20 करोड़ रुपये मात्र व्यय की स्वीकृति दी गयी तथा निबंधन कार्यालयों में दस्तावेज निबंधन एवं अन्य कार्यों यथा सच्ची प्रतिलिपि, खोज, ऋण अवभार प्रमाण-पत्र आदि कार्यों पर प्रभार्य शुल्क बैंकों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए निबंधन नियमावली के नियम-37 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी।
झारखंड कारखाना नियमावली, 1950 में संशोधन के अलावा झारखंड त्वरित पथ विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पतरातू डैम-रामगढ़ पथ के विकास के लिएझार खण्ड त्वरित पथ विकास कम्पनी लि. के माध्यम से दावे के भुगतान के लिए 106 करोड़ 47 लाख 75 हजार अठाईस रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी बैठक में दी गयी।

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