तेजाब कांड में मो0 शहाबुद्दीन की जमानत याचिका खारिज - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 3 फ़रवरी 2016

तेजाब कांड में मो0 शहाबुद्दीन की जमानत याचिका खारिज

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पटना 03 फरवरी, पटना उच्च न्यायालय ने आज सीवान के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मो0 शहाबुद्दीन की जमानत याचिका खारिज कर दी । न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा ने मो0 शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद कल फैसला सुरक्षित रख लिया था । आज न्यायाधीश ने अपने फैसले में उन्हें जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को नामंजूर कर दिया । 

गौरतलब है कि 17 जून 2014 को राजीव रौशन की तेजाब डालकर हत्या कर दी गयी थी । वह अपने दो सगे भाइयों की हत्या के मामले का मुख्य गवाह था । दोनों सगे भाइयों की हत्या का आरोप मो0 शहाबुद्दीन पर था । गवाही से दो दिन पहले ही तीसरे भाई राजीव रौशन की हत्या कर दी गयी थी । 

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