पटना 02 फरवरी, बिहार सरकार ने मौजूदा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के घर में शौचालय होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुयी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया । उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए घर में शौचालय होने की अनिवार्यता मौजूदा चुनाव में समाप्त कर दी गयी है।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136 (1) में संशोधन करते हुए इसमें ढील दी है । उम्मीदवारों के लिए उनके घर में एक जनवरी 2016 तक शौचालय होने की शर्त रखी गयी थी । राज्य में एक करोड़ 65 लाख परिवार शौचालय विहीन है जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते ।
प्रधान सचिव ने कहा कि इसी तरह पेट्रोल एवं डीजल पर अधिभार की दर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने की भी स्वीकृति दी गयी। इससे क्रियान्वयन से चालू वित्तीय वर्ष में करीब 25 करोड़ रुपये प्रतिमाह एवं आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 330 करोड़ रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति संभव है। इसके अलावा कुछ अन्य निर्णय भी लिये गये है।

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